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वन टाइम आम माफी योजना का लाभ उठाते हुए संपत्ति कर जमा कराएं लोग : पूर्व महापौर जय प्रकाश

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Published : Oct 27, 2022, 7:49 AM IST

दिल्ली नगर निगम(Delhi Municipal Corporation) ने आम माफी योजना के तहत दिल्लीवासियों को प्रॉपर्टी टैक्स में छूट देने का फैसला किया है. दिल्ली के पूर्व महापौर जय प्रकाश ने कहा कि ऐसा मौका बार-बार नहीं मिलता. इसलिए जनता से अपील है कि वे इस मौके का लाभ उठाएं.

पूर्व महापौर जय प्रकाश
पूर्व महापौर जय प्रकाश

नई दिल्ली: दिल्ली के पूर्व महापौर जय प्रकाश ने कहा कि दिल्ली नगर निगम(Delhi Municipal Corporation) ने आम माफी योजना के तहत दिवाली का तोहफा देते हुए प्रॉपर्टी टैक्स में छूट देने का फैसला किया है. आम माफी योजना के तहत 2022-2023 संपत्ति कर जमा कराने वाले को ब्याज नहीं देना पड़ेगा और न ही उन पर पेनाल्टी लगाई जाएगी. पूर्व महापौर ने कहा कि ऐसा मौका बार-बार नहीं मिलता. इसलिए जनता से अपील है कि वे इस मौके का लाभ उठाएं.

वन टाइम आम माफी योजना (one time amnesty scheme) के तहत आवासीय संपत्तियों के लिए ‘वन प्लस फाइव’ और गैर-आवासीय संपत्तियों के लिए ‘वन प्लस सिक्स’ है. ‘वन प्लस फाइव’ योजना के अनुसार आवासीय संपत्तियों के करदाताओं को वर्तमान वर्ष और पिछले 5 वर्षों (यानी वित्त वर्ष 2022-23 व वित्तीय वर्ष 2017-18 से 2021-22) के संपत्ति-कर की मूल राशि का भुगतान करना होगा ,बकाया कर राशि पर 100 प्रतिशत ब्याज और जुर्माने पर छूट दी जाएगी और वर्ष 2017-18 से पहले की सभी बकाया राशि माफ होगी.

पूर्व महापौर जय प्रकाश

ये भी पढ़ें : दिल्ली के बकायेदार संपत्ति करदाताओं का 5 साल पुराना कर माफ, पढ़ें वन टाइम आम माफी योजना

इसी तरह ‘वन प्लस सिक्स’ योजना के तहत गैर-आवासीय संपत्तियों के मालिकों को वर्तमान वर्ष और पिछले 6 वर्षों (यानी वित्तीय वर्ष 2022-23 व वित्तीय वर्ष 2016-17 से 2021-22) के संपत्ति कर की मूल राशि का भुगतान करना होगा, बकाया कर राशि पर 100 प्रतिशत ब्याज और जुर्माने पर छूट दी जाएगी और वर्ष 2016-17 से पहले की सभी बकाया देय राशि माफ होगी.

जहां एक तरफ भाजपा दिल्ली सरकार मुफ्त की रेवड़ियां बांटने का आरोप लगाती है, वहीं अब वह भी उसी के नक्शे कदम पर चलती हुई नजर आ रही है. देखना होगा कि आने वाले चुनाव में उसे इसका कितान फायदा मिलता है.


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नई दिल्ली: दिल्ली के पूर्व महापौर जय प्रकाश ने कहा कि दिल्ली नगर निगम(Delhi Municipal Corporation) ने आम माफी योजना के तहत दिवाली का तोहफा देते हुए प्रॉपर्टी टैक्स में छूट देने का फैसला किया है. आम माफी योजना के तहत 2022-2023 संपत्ति कर जमा कराने वाले को ब्याज नहीं देना पड़ेगा और न ही उन पर पेनाल्टी लगाई जाएगी. पूर्व महापौर ने कहा कि ऐसा मौका बार-बार नहीं मिलता. इसलिए जनता से अपील है कि वे इस मौके का लाभ उठाएं.

वन टाइम आम माफी योजना (one time amnesty scheme) के तहत आवासीय संपत्तियों के लिए ‘वन प्लस फाइव’ और गैर-आवासीय संपत्तियों के लिए ‘वन प्लस सिक्स’ है. ‘वन प्लस फाइव’ योजना के अनुसार आवासीय संपत्तियों के करदाताओं को वर्तमान वर्ष और पिछले 5 वर्षों (यानी वित्त वर्ष 2022-23 व वित्तीय वर्ष 2017-18 से 2021-22) के संपत्ति-कर की मूल राशि का भुगतान करना होगा ,बकाया कर राशि पर 100 प्रतिशत ब्याज और जुर्माने पर छूट दी जाएगी और वर्ष 2017-18 से पहले की सभी बकाया राशि माफ होगी.

पूर्व महापौर जय प्रकाश

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इसी तरह ‘वन प्लस सिक्स’ योजना के तहत गैर-आवासीय संपत्तियों के मालिकों को वर्तमान वर्ष और पिछले 6 वर्षों (यानी वित्तीय वर्ष 2022-23 व वित्तीय वर्ष 2016-17 से 2021-22) के संपत्ति कर की मूल राशि का भुगतान करना होगा, बकाया कर राशि पर 100 प्रतिशत ब्याज और जुर्माने पर छूट दी जाएगी और वर्ष 2016-17 से पहले की सभी बकाया देय राशि माफ होगी.

जहां एक तरफ भाजपा दिल्ली सरकार मुफ्त की रेवड़ियां बांटने का आरोप लगाती है, वहीं अब वह भी उसी के नक्शे कदम पर चलती हुई नजर आ रही है. देखना होगा कि आने वाले चुनाव में उसे इसका कितान फायदा मिलता है.


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