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कांत एनक्लेव मामला: सुप्रीम कोर्ट ने हरियाणा सरकार को लगाई फटकार - haryana news

पीएलपीए में संशोधन का विधेयक पास करने के बाद लगातार सरकार की किरकिरी हो रही है. पहले समाजिक संस्थाओं ने सरकार को विरोध जताया और फिर सुप्रीम कोर्ट ने भी सरकार को लताड़ दिया. वहीं इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई.

PLPA मामले में भी कठघरे में किया खड़ा
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Published : Mar 9, 2019, 7:47 AM IST

फरीदाबादः पीएलपीए में संशोधन का विधेयक पास करने के बाद लगातार सरकार की किरकिरी हो रही है. पहले समाजिक संस्थाओं ने सरकार को विरोध जताया और फिर सुप्रीम कोर्ट ने भी सरकार को लताड़ दिया. वहीं इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई.

फरीदाबाद में अरावली की वादियों में बने हुए बहुचर्चित कांत एनक्लेव और पीएलपीए को लेकर सुप्रीम कोर्ट में हुई सुनवाई के दौरान कोर्ट ने हरियाणा सरकार को जमकर लताड़ लगाई है.

वहीं इस मामले में बार एसोसिएशन के पूर्व प्रधान एलएन पराशर ने बताया कि कोर्ट में कांत एनक्लेव मामले की तारीख थी, जिसमें कोर्ट में कांत एनक्लेव को तोड़ने के फैसले में सुनवाई हुई, तो वहीं पीएलपीए में किए गए संशोधन पर कोर्ट ने हरियाणा सरकार को तलब किया.

कोर्ट ने कहा कि सरकार पहले इस एक्ट से लोगों को होने वाले फायदे बताएं और तब तक अरावली में किसी भी प्रकार का कोई निर्माण कार्य शुरू न करें. साथ ही उन्होंने बताया कि मार्च के अंतिम हफ्ते में कोर्ट ने सुनवाई की अगली तारीख दी है.

फरीदाबादः पीएलपीए में संशोधन का विधेयक पास करने के बाद लगातार सरकार की किरकिरी हो रही है. पहले समाजिक संस्थाओं ने सरकार को विरोध जताया और फिर सुप्रीम कोर्ट ने भी सरकार को लताड़ दिया. वहीं इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई.

फरीदाबाद में अरावली की वादियों में बने हुए बहुचर्चित कांत एनक्लेव और पीएलपीए को लेकर सुप्रीम कोर्ट में हुई सुनवाई के दौरान कोर्ट ने हरियाणा सरकार को जमकर लताड़ लगाई है.

वहीं इस मामले में बार एसोसिएशन के पूर्व प्रधान एलएन पराशर ने बताया कि कोर्ट में कांत एनक्लेव मामले की तारीख थी, जिसमें कोर्ट में कांत एनक्लेव को तोड़ने के फैसले में सुनवाई हुई, तो वहीं पीएलपीए में किए गए संशोधन पर कोर्ट ने हरियाणा सरकार को तलब किया.

कोर्ट ने कहा कि सरकार पहले इस एक्ट से लोगों को होने वाले फायदे बताएं और तब तक अरावली में किसी भी प्रकार का कोई निर्माण कार्य शुरू न करें. साथ ही उन्होंने बताया कि मार्च के अंतिम हफ्ते में कोर्ट ने सुनवाई की अगली तारीख दी है.

स्टोरी। बहुचर्चित कांत एनक्लेव के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने हरियाणा सरकार को लताड़ा, पी एल पी ए एक्ट पर कहा कि पहले सरकार फायदे बताएं।


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एंकर। फरीदाबाद की अरावली की वादियों में बने हुए बहुचर्चित कांत एनक्लेव और पीएलपीए एक्ट को लेकर सुप्रीम कोर्ट मैं हुई सुनवाई के दौरान कोर्ट ने हरियाणा सरकार को जमकर लताड़ा, जिसकी जानकारी देते हुए बार एसोसिएशन के पूर्व प्रधान एलएन पाराशर ने बताया कि कोर्ट में आज कांत एनक्लेव की तारीख थी जिसमें कोर्ट दिए गए तोड़ने के फैसले पर जमी हुई देखी, तो वही पी एल पी ए एक्ट में किए गए संशोधन पर कोर्ट ने हरियाणा सरकार को तलब करते हुए कहा कि सरकार पहले इस एक्ट से लोगों को होने वाले फायदे बताएं और तब तक अरावली में किसी भी प्रकार का कोई निर्माण कार्य नहीं किया जाएगा मार्च के अंतिम वीक में के अगली तारीख दी गई है । 

बाइट।  एलएन पाराशर, पूर्व प्रधान बार एसोसिएशन फरीदाबाद। 

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