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DSLSA: ट्रैफिक की स्पेशल लोक अदालत आज, कराएं 12 जुलाई को डाउनलोड किए गए चालान का निस्तारण - दिल्ली राज्य विधिक सेवाएं प्राधिकरण

डीएसएलएसए की तरफ से ट्रैफिक पुलिस के सहयोग से रविवार को ट्रैफिक की स्पेशल लोक अदालत का आयोजन किया गया है. सुबह 10 से शाम 3:30 बजे तक लोग संबंधित कोर्ट परिसर में पहुंचकर अपने वाहनों के चालान का निपटारा करा सकते हैं.

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Published : Jul 30, 2023, 10:46 AM IST

नई दिल्लीः दिल्ली राज्य विधिक सेवाएं प्राधिकरण (डीएसएलएसए) द्वारा ट्रैफिक पुलिस के सहयोग से रविवार को ट्रैफिक की स्पेशल लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है. जुलाई को लगाई जाने वाली ट्रैफिक की स्पेशल लोक अदालत को बाढ़ की समस्या के चलते स्थगित कर दिया गया था. लोग सुबह 10 से शाम 3.30 बजे तक संबंधित कोर्ट परिसर में पहुंचकर अपने वाहनों के चालान का निपटारा करा सकते हैं. लोक अदालत में 12 जुलाई को डाउनलोड किए गए चालान ही मान्य होंगे. लोक अदालत की 170 बेंचों में से प्रत्येक बेंच द्वारा 1000 चालान का निस्तारण किया जाएगा. इस तरह कुल एक लाख 70 हजार यातायात चालान के निपटारे का लक्ष्य रखा गया है.

बाढ़ के कारण स्थगित की गई थी लोक अदालत
उल्लेखनीय है कि ट्रैफिक की इस स्पेशल लोक अदालत का आयोजन पहले 16 जुलाई को किया जाना था. लेकिन 12 जुलाई को दिल्ली के विभिन्न इलाकों में आई बाढ़ की वजह से 14 जुलाई को इसे स्थगित करके 30 जुलाई के लिए निर्धारित किया गया था. उस वक्त डीएसएलएसए के सदस्य सचिव मुकेश कुमार गुप्ता की ओर से जारी स्थगन आदेश में कहा गया था कि दिल्ली के सभी सात न्यायालय परिसरों (द्वारका, कड़कड़डूमा, पटियाला हाउस, रोहिणी, राउज एवेन्यू, साकेत और तीस हजारी) की 170 पीठों में दिनांक 30 जुलाई को विशेष लोक अदालत को फिर से निर्धारित किया गया है. इस लोक अदालत में 12 जुलाई को पहले से डाउनलोड किए गए चालान- नोटिस पर ही विचार किया जाएगा. डीएसएलएसए द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार लोक अदालत में 31 मार्च 2023 तक जितने भी यातायात चालान आनलाइन कैमरे द्वारा कटे हैं, सिर्फ उनका ही निस्तारण किया जाएगा.

ये भी पढ़ें: DSLSA: 16 जुलाई को लगने वाली ट्रैफिक मामलों की स्पेशल लोक अदालत स्थगित, अब इस दिन होगी आयोजित


नई दिल्लीः दिल्ली राज्य विधिक सेवाएं प्राधिकरण (डीएसएलएसए) द्वारा ट्रैफिक पुलिस के सहयोग से रविवार को ट्रैफिक की स्पेशल लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है. जुलाई को लगाई जाने वाली ट्रैफिक की स्पेशल लोक अदालत को बाढ़ की समस्या के चलते स्थगित कर दिया गया था. लोग सुबह 10 से शाम 3.30 बजे तक संबंधित कोर्ट परिसर में पहुंचकर अपने वाहनों के चालान का निपटारा करा सकते हैं. लोक अदालत में 12 जुलाई को डाउनलोड किए गए चालान ही मान्य होंगे. लोक अदालत की 170 बेंचों में से प्रत्येक बेंच द्वारा 1000 चालान का निस्तारण किया जाएगा. इस तरह कुल एक लाख 70 हजार यातायात चालान के निपटारे का लक्ष्य रखा गया है.

बाढ़ के कारण स्थगित की गई थी लोक अदालत
उल्लेखनीय है कि ट्रैफिक की इस स्पेशल लोक अदालत का आयोजन पहले 16 जुलाई को किया जाना था. लेकिन 12 जुलाई को दिल्ली के विभिन्न इलाकों में आई बाढ़ की वजह से 14 जुलाई को इसे स्थगित करके 30 जुलाई के लिए निर्धारित किया गया था. उस वक्त डीएसएलएसए के सदस्य सचिव मुकेश कुमार गुप्ता की ओर से जारी स्थगन आदेश में कहा गया था कि दिल्ली के सभी सात न्यायालय परिसरों (द्वारका, कड़कड़डूमा, पटियाला हाउस, रोहिणी, राउज एवेन्यू, साकेत और तीस हजारी) की 170 पीठों में दिनांक 30 जुलाई को विशेष लोक अदालत को फिर से निर्धारित किया गया है. इस लोक अदालत में 12 जुलाई को पहले से डाउनलोड किए गए चालान- नोटिस पर ही विचार किया जाएगा. डीएसएलएसए द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार लोक अदालत में 31 मार्च 2023 तक जितने भी यातायात चालान आनलाइन कैमरे द्वारा कटे हैं, सिर्फ उनका ही निस्तारण किया जाएगा.

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