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Shraddha Murder Case: अब आफताब के खिलाफ आरोप तय करने को लेकर इस दिन होगी सुनवाई - shraddha murder Case

साकेत कोर्ट ने सोमवार को वकीलों की हड़ताल के मद्देनजर श्रद्धा हत्याकांड मामले में आरोपित आफताब अमीन पूनावाला के खिलाफ आरोपों पर सुनवाई टाल दी है. कोर्ट ने सुनवाई की अगली तारीख छह अप्रैल तय की है.

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श्रद्धा हत्याकांड
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Published : Apr 4, 2023, 7:47 AM IST

नई दिल्ली: दिल्ली स्थित साकेत कोर्ट ने सोमवार को निचली अदालतों में वकीलों की हड़ताल को देखते हुए श्रद्धा वाकर हत्या मामले में आरोपी आफताब पूनावाला के खिलाफ आरोप तय करने पर सुनवाई स्थगित कर दी है. अब अगली सुनवाई छह अप्रैल को होगी. आफताब को कोर्ट में फिजिकली पेश किया गया था. अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश (एएसजे) मनीषा खुराना कक्कड़ की कोर्ट में आरोपित के वकील ने अन्य वकीलों की हड़ताल को देखते हुए सुनवाई स्थगित करने की मांग की.

बता दें कि द्वारका क्षेत्र में अधिवक्ता वीरेंद्र नरवाल की कथित हत्या के विरोध में अधिवक्ता कार्य से अनुपस्थित रहे. वहीं, श्रद्धा वाकर हत्याकांड पर कोर्ट में सुनवाई के दौरान विशेष लोक अभियोजक (एसपीपी) अमित प्रसाद और मधुकर पांडेय द्वारा सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले की प्रति को रिकार्ड में लिया गया और बचाव पक्ष के वकील को प्रति प्रदान की. अदालत ने अभियुक्त के वकील को किसी भी फैसले की एक प्रति दायर करने की स्वतंत्रता दी, यदि वह दायर करना चाहता है.

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एसपीपी अमित प्रसाद ने कहा कि आईपीसी की धारा 201 के तहत आरोप उस व्यक्ति के खिलाफ लगाया जा सकता है, जो मुख्य अपराधी को बचाने के लिए साक्ष्य को नष्ट करता है. साथ ही अपराध करने वाले व्यक्ति के खिलाफ भी. अदालत ने इस पर भी ध्यान दिया है. सुनवाई के दौरान लॉकअप इंचार्ज ने भी अपना जवाब दाखिल किया है. उन्होंने कहा कि आरोपी को हवालात में और अदालत ले जाने के दौरान अलग-रखा जा रहा है. इससे पहले की तारीख पर आरोपी आफताब के वकील ने तर्क दिया था कि हत्या और साक्ष्य मिटाने के आरोप एक साथ नहीं लगाए जा सकते. इन आरोपों को वैकल्पिक रूप से तैयार किया जा सकता है.

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नई दिल्ली: दिल्ली स्थित साकेत कोर्ट ने सोमवार को निचली अदालतों में वकीलों की हड़ताल को देखते हुए श्रद्धा वाकर हत्या मामले में आरोपी आफताब पूनावाला के खिलाफ आरोप तय करने पर सुनवाई स्थगित कर दी है. अब अगली सुनवाई छह अप्रैल को होगी. आफताब को कोर्ट में फिजिकली पेश किया गया था. अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश (एएसजे) मनीषा खुराना कक्कड़ की कोर्ट में आरोपित के वकील ने अन्य वकीलों की हड़ताल को देखते हुए सुनवाई स्थगित करने की मांग की.

बता दें कि द्वारका क्षेत्र में अधिवक्ता वीरेंद्र नरवाल की कथित हत्या के विरोध में अधिवक्ता कार्य से अनुपस्थित रहे. वहीं, श्रद्धा वाकर हत्याकांड पर कोर्ट में सुनवाई के दौरान विशेष लोक अभियोजक (एसपीपी) अमित प्रसाद और मधुकर पांडेय द्वारा सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले की प्रति को रिकार्ड में लिया गया और बचाव पक्ष के वकील को प्रति प्रदान की. अदालत ने अभियुक्त के वकील को किसी भी फैसले की एक प्रति दायर करने की स्वतंत्रता दी, यदि वह दायर करना चाहता है.

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एसपीपी अमित प्रसाद ने कहा कि आईपीसी की धारा 201 के तहत आरोप उस व्यक्ति के खिलाफ लगाया जा सकता है, जो मुख्य अपराधी को बचाने के लिए साक्ष्य को नष्ट करता है. साथ ही अपराध करने वाले व्यक्ति के खिलाफ भी. अदालत ने इस पर भी ध्यान दिया है. सुनवाई के दौरान लॉकअप इंचार्ज ने भी अपना जवाब दाखिल किया है. उन्होंने कहा कि आरोपी को हवालात में और अदालत ले जाने के दौरान अलग-रखा जा रहा है. इससे पहले की तारीख पर आरोपी आफताब के वकील ने तर्क दिया था कि हत्या और साक्ष्य मिटाने के आरोप एक साथ नहीं लगाए जा सकते. इन आरोपों को वैकल्पिक रूप से तैयार किया जा सकता है.

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