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श्रद्धा मर्डर केस : कोर्ट ने आफताब की न्यायिक हिरासत की अवधि 14 दिन के लिए बढ़ाई

श्रद्धा मर्डर केस में मुख्य आरोपी आफताब अमीन पूनावाला की न्यायिक हिरासत की अवधि अदालत ने 14 दिन और बढ़ा दी है. कोर्ट ने उसे गर्म कपड़े और कंबल दिए जाने के संबंध में भी निर्देश जारी किए. इसके अलावा आफताब ने कोर्ट से कानून की किताबों की मांग की है.

साकेट कोर्ट दिल्ली
साकेट कोर्ट दिल्ली
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Published : Jan 10, 2023, 5:55 PM IST

नई दिल्ली: साकेत कोर्ट ने श्रद्धा मर्डर केस में मुख्य आरोपी आफताब अमीन पूनावाला की न्यायिक हिरासत की अवधि 14 दिन के लिए बढ़ा दी है. कोर्ट ने आफताब को जेल में गर्म कपड़े और कंबल दिए जाने का आवेदन भी स्वीकार कर लिया है. इसके अलावा आफताब ने कोर्ट से कानून की किताबों की मांग की है. आफताब के वकील एमएस खान ने बताया कि यदि आफताब को किताबें नहीं उपलब्ध कराई जाएंगी तो वह कोर्ट से अपील दाखिल कर किताब मुहैया कराने की मांग करेंगे. बुधवार को कोर्ट आफताब के डेबिट कार्ड व क्रेडिट कार्ड को रिलीज करने के आवेदन पर भी सुनवाई करेगा.

ये भी पढ़ें: दिल्ली: जेल भिजवाने के शक के चलते हथौड़े से मारकर की पड़ोसी की हत्या

आफताब अमीन पूनावाला के अधिवक्ता ने बताया की आफताब खुद भारतीय दंड संहिता और सीआरपीसी की धाराओं की पढ़ाई करना चाहता है. इसके संबंध में आज न्यायाधीश को अवगत कराया गया है. साथ ही कोर्ट ने उसे गर्म कपड़े और कंबल दिए जाने के संबंध में भी निर्देश जारी किए. एमएस खान ने स्पष्ट किया कि यदि जेल प्रशासन उसे किताबें नहीं उपलब्ध कराता है तो वह कोर्ट से इस संबंध में अनुरोध कर किताब दिए जाने का आवेदन देंगे.

मामले के मुख्य आरोपी पूनावाला ने श्रद्धा वालकर की हत्या कर उसके शव के लगभग 35 टुकड़े किये और इन टुकड़ों को उसने दक्षिणी दिल्ली के महरौली स्थित अपने घर पर 300 लीटर के फ्रिज में लगभग तीन सप्ताह तक रखा और फिर उन्हें विभिन्न हिस्सों में कई दिनों तक फेंकता रहा. पुलिस इस मामले में आरोपी का नार्को और पोलिग्राफी टेस्ट भी करा चुकी है. आरोपी गिरफ्तारी के बाद से लगातार जेल में है.

ये भी पढ़ें: साथी पीएसओ की हत्या करने वाला आरोपी दोस्त गिरफ्तार, विवाद के बाद लाइसेंसी पिस्टल से मारी थी गोली

नई दिल्ली: साकेत कोर्ट ने श्रद्धा मर्डर केस में मुख्य आरोपी आफताब अमीन पूनावाला की न्यायिक हिरासत की अवधि 14 दिन के लिए बढ़ा दी है. कोर्ट ने आफताब को जेल में गर्म कपड़े और कंबल दिए जाने का आवेदन भी स्वीकार कर लिया है. इसके अलावा आफताब ने कोर्ट से कानून की किताबों की मांग की है. आफताब के वकील एमएस खान ने बताया कि यदि आफताब को किताबें नहीं उपलब्ध कराई जाएंगी तो वह कोर्ट से अपील दाखिल कर किताब मुहैया कराने की मांग करेंगे. बुधवार को कोर्ट आफताब के डेबिट कार्ड व क्रेडिट कार्ड को रिलीज करने के आवेदन पर भी सुनवाई करेगा.

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आफताब अमीन पूनावाला के अधिवक्ता ने बताया की आफताब खुद भारतीय दंड संहिता और सीआरपीसी की धाराओं की पढ़ाई करना चाहता है. इसके संबंध में आज न्यायाधीश को अवगत कराया गया है. साथ ही कोर्ट ने उसे गर्म कपड़े और कंबल दिए जाने के संबंध में भी निर्देश जारी किए. एमएस खान ने स्पष्ट किया कि यदि जेल प्रशासन उसे किताबें नहीं उपलब्ध कराता है तो वह कोर्ट से इस संबंध में अनुरोध कर किताब दिए जाने का आवेदन देंगे.

मामले के मुख्य आरोपी पूनावाला ने श्रद्धा वालकर की हत्या कर उसके शव के लगभग 35 टुकड़े किये और इन टुकड़ों को उसने दक्षिणी दिल्ली के महरौली स्थित अपने घर पर 300 लीटर के फ्रिज में लगभग तीन सप्ताह तक रखा और फिर उन्हें विभिन्न हिस्सों में कई दिनों तक फेंकता रहा. पुलिस इस मामले में आरोपी का नार्को और पोलिग्राफी टेस्ट भी करा चुकी है. आरोपी गिरफ्तारी के बाद से लगातार जेल में है.

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