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सत्येंद्र जैन ने वायरल वीडियो को लेकर ईडी के खिलाफ कंटेंप्ट एप्लीकेशन वापस ली - राउज एवेन्यू कोर्ट

सत्येंद्र जैन के तिहाड़ जेल के अंदर मसाज लेने, अखबार पढ़ने और मिनरल वाटर यूज करने का वीडियो शनिवार सुबह से इंटरनेट मीडिया पर वायरल हो गया था. जिसके बाद भारतीय जनता पार्टी ने वीडियो के सहारे आम आदमी पार्टी पर निशाना साधना शुरू किया और लगातार प्रतिक्रियाएं आने लगी. सत्येंद्र जैन की तरफ से राउज एवेन्यू कोर्ट(Rouse Avenue Court) में साक्ष्य के पब्लिक डोमेन में आने की शिकायत दर्ज कराई गई. जिस पर कोर्ट ने प्रवर्तन निदेशालय को नोटिस जारी कर जवाब मांगा था.

दिल्ली सरकार के मंत्री सत्येंद्र जैन पक्ष
दिल्ली सरकार के मंत्री सत्येंद्र जैन पक्ष
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Published : Nov 28, 2022, 4:25 PM IST

नई दिल्ली: दिल्ली सरकार के मंत्री सत्येंद्र जैन पक्ष ने तिहाड़ जेल के वायरल वीडियो मामले में प्रवर्तन निदेशालय के खिलाफ दाखिल कंटेंप्ट एप्लीकेशन वापस ले ली. सत्येंद्र जैन की तरफ से पेश अधिवक्ता राहुल मेहरा ने कहा कि वह इस मामले को उचित फोरम पर उठाएंगे.

इससे पहले कोर्ट में साक्ष्य के तौर पर पेश हुए वीडियो के वायरल होने पर राउज एवेन्यू कोर्ट(Rouse Avenue Court) ने प्रवर्तन निदेशालय को नोटिस भेजा था. सत्येंद्र जैन की तरफ से कोर्ट में शिकायत की गई थी कि ईडी को कोई भी साक्ष्य लीक नहीं करना है, उसके बावजूद प्रवर्तन निदेशालय के द्वारा कोड आफ कंडक्ट का उल्लंघन किया गया. इस मामले में विशेष न्यायाधीश विकास ढुल्ल ने नोटिस जारी कर ईडी से जवाब मांगा था. बता दें सत्येंद्र जैन के तिहाड़ जेल के अंदर मसाज लेने, अखबार पढ़ने और मिनरल वाटर यूज करने का वीडियो शनिवार सुबह से इंटरनेट मीडिया पर वायरल हो गया था. जिसके बाद भारतीय जनता पार्टी ने वीडियो के सहारे आम आदमी पार्टी पर निशाना साधना शुरू किया और लगातार प्रतिक्रियाएं आने लगी. सत्येंद्र जैन की तरफ से राउज एवेन्यू कोर्ट में साक्ष्य के पब्लिक डोमेन में आने की शिकायत दर्ज कराई गई. जिस पर कोर्ट ने प्रवर्तन निदेशालय को नोटिस जारी कर जवाब मांगा था.

ये भी पढ़ें : दिल्ली में श्रद्धा मर्डर जैसी वारदात, मां ने बेटे के साथ मिलकर पति को मारा, शव के 10 टुकड़े कर फ्रिज में रखे

जैन के पक्ष की तरफ से दी गई शिकायत में आरोप है कि ईडी ने कोड आफ कंडक्ट का उल्लंघन किया और कोर्ट में इस्तेमाल किए गए साक्ष्यों को मीडिया में साझा कर नियमों का उल्लंघन किया है. बता दें सत्येंद्र जैन की जमानत याचिका पर सुनवाई के दौरान ईडी ने जैन पर अपने पद का प्रभाव इस्तेमाल करते हुए जेल में सहूलियतें लेने और मसाज कराने का आरोप लगाया था. इस संबंध में ईडी ने तिहाड़ जेल का सीसीटीवी फुटेज कोर्ट में प्रस्तुत किया था. मामले में कोर्ट ने सत्येंद्र जैन की याचिका खारिज कर दी थी इसके साथ ही दो अन्य आरोपियों अंकुश जैन और वैभव जैन की भी जमानत याचिका खारिज कर दी गई थी.

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नई दिल्ली: दिल्ली सरकार के मंत्री सत्येंद्र जैन पक्ष ने तिहाड़ जेल के वायरल वीडियो मामले में प्रवर्तन निदेशालय के खिलाफ दाखिल कंटेंप्ट एप्लीकेशन वापस ले ली. सत्येंद्र जैन की तरफ से पेश अधिवक्ता राहुल मेहरा ने कहा कि वह इस मामले को उचित फोरम पर उठाएंगे.

इससे पहले कोर्ट में साक्ष्य के तौर पर पेश हुए वीडियो के वायरल होने पर राउज एवेन्यू कोर्ट(Rouse Avenue Court) ने प्रवर्तन निदेशालय को नोटिस भेजा था. सत्येंद्र जैन की तरफ से कोर्ट में शिकायत की गई थी कि ईडी को कोई भी साक्ष्य लीक नहीं करना है, उसके बावजूद प्रवर्तन निदेशालय के द्वारा कोड आफ कंडक्ट का उल्लंघन किया गया. इस मामले में विशेष न्यायाधीश विकास ढुल्ल ने नोटिस जारी कर ईडी से जवाब मांगा था. बता दें सत्येंद्र जैन के तिहाड़ जेल के अंदर मसाज लेने, अखबार पढ़ने और मिनरल वाटर यूज करने का वीडियो शनिवार सुबह से इंटरनेट मीडिया पर वायरल हो गया था. जिसके बाद भारतीय जनता पार्टी ने वीडियो के सहारे आम आदमी पार्टी पर निशाना साधना शुरू किया और लगातार प्रतिक्रियाएं आने लगी. सत्येंद्र जैन की तरफ से राउज एवेन्यू कोर्ट में साक्ष्य के पब्लिक डोमेन में आने की शिकायत दर्ज कराई गई. जिस पर कोर्ट ने प्रवर्तन निदेशालय को नोटिस जारी कर जवाब मांगा था.

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जैन के पक्ष की तरफ से दी गई शिकायत में आरोप है कि ईडी ने कोड आफ कंडक्ट का उल्लंघन किया और कोर्ट में इस्तेमाल किए गए साक्ष्यों को मीडिया में साझा कर नियमों का उल्लंघन किया है. बता दें सत्येंद्र जैन की जमानत याचिका पर सुनवाई के दौरान ईडी ने जैन पर अपने पद का प्रभाव इस्तेमाल करते हुए जेल में सहूलियतें लेने और मसाज कराने का आरोप लगाया था. इस संबंध में ईडी ने तिहाड़ जेल का सीसीटीवी फुटेज कोर्ट में प्रस्तुत किया था. मामले में कोर्ट ने सत्येंद्र जैन की याचिका खारिज कर दी थी इसके साथ ही दो अन्य आरोपियों अंकुश जैन और वैभव जैन की भी जमानत याचिका खारिज कर दी गई थी.

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