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अमेरिकन महिला से किया डिजिटल रेप, कोर्ट ने ठहराया दोषी - delhi police

नई दिल्ली: दिल्ली की साकेत कोर्ट ने एक आरोपी को अमेरिकी महिला से डिजिटल रेप का दोषी करार दिया है. एडिशनल सेशंस जज इला रावत ने शाहपुर जाट निवासी राजीव पंवार को डिजिटल रेप का दोषी करार दिया. इस मामले में कोर्ट सजा की अवधि पर 18 फरवरी को सभी पक्षों की दलीलें सुनेगा.

अमेरिकन महिला से किया डिजिटल रेप
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Published : Feb 16, 2019, 2:58 PM IST


घटना 24 जून 2016 की शाहपुर जाट की है. ये अमेरिकी महिला भारत में महिलाओं के सशक्तिकरण पर वर्कशॉप आयोजित करने आई थी. घटना वाली रात वह महिला अपने भारतीय पति के साथ रात दो बजे अपने कमरे पर लौटी. रात को स्नान करने के बाद वह महिला सो गई.

महिला को गलत तरीके से छुआ
उसी रात 4 से साढ़े 4 बजे के बीच उसे महसूस हुआ कि कोई उसे गलत तरीके से छू रहा है. जब उसने अपनी आंखें खोलीं तो देखा कि राजीव पंवार है, तब उसने शोर मचाया. महिला का पति, आरोपी राजीव पंवार को पकड़ने के लिए दौड़ा लेकिन उस महिला ने अपने पति से कहा कि वह उसे अकेले छोड़कर नहीं जाए. सुबह होने पर जब उसने पड़ोस में रहने वाली अपनी दोस्त और रशियन मॉडल से ये बातें शेयर की तो पता चला कि राजीव पंवार ने रशियन मॉडल से भी ऐसी ही हरकत की थी. तब दोनों ने हॉज खास थाने में जाकर शिकायत दर्ज कराई.

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जानें क्या है डिजिटल रेप
डिजिटल रेप का प्रावधान भारतीय दंड संहिता की धारा 376 की परिभाषा में जोड़ा गया है जो 3 फरवरी 2013 से लागू किया गया. इसके तहत डिजिटल रेप में अंगुलियों का इस्तेमाल किया गया होता है.


घटना 24 जून 2016 की शाहपुर जाट की है. ये अमेरिकी महिला भारत में महिलाओं के सशक्तिकरण पर वर्कशॉप आयोजित करने आई थी. घटना वाली रात वह महिला अपने भारतीय पति के साथ रात दो बजे अपने कमरे पर लौटी. रात को स्नान करने के बाद वह महिला सो गई.

महिला को गलत तरीके से छुआ
उसी रात 4 से साढ़े 4 बजे के बीच उसे महसूस हुआ कि कोई उसे गलत तरीके से छू रहा है. जब उसने अपनी आंखें खोलीं तो देखा कि राजीव पंवार है, तब उसने शोर मचाया. महिला का पति, आरोपी राजीव पंवार को पकड़ने के लिए दौड़ा लेकिन उस महिला ने अपने पति से कहा कि वह उसे अकेले छोड़कर नहीं जाए. सुबह होने पर जब उसने पड़ोस में रहने वाली अपनी दोस्त और रशियन मॉडल से ये बातें शेयर की तो पता चला कि राजीव पंवार ने रशियन मॉडल से भी ऐसी ही हरकत की थी. तब दोनों ने हॉज खास थाने में जाकर शिकायत दर्ज कराई.

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जानें क्या है डिजिटल रेप
डिजिटल रेप का प्रावधान भारतीय दंड संहिता की धारा 376 की परिभाषा में जोड़ा गया है जो 3 फरवरी 2013 से लागू किया गया. इसके तहत डिजिटल रेप में अंगुलियों का इस्तेमाल किया गया होता है.

Intro:नई दिल्ली। दिल्ली की साकेत कोर्ट ने एक आरोपी को एक अमेरिकी महिला से डिजिटल रेप का दोषी करार दिया है। एडिशनल सेशंस जज इला रावत ने शाहपुर जाट निवासी राजीव पंवार को डिजिटल रेप का दोषी करार दिया। इस मामले में कोर्ट सजा की अवधि पर 18 फरवरी को सभी पक्षों की दलीलें सुनेगा।


Body:घटना 24 जून 2016 की शाहपुर जाट की है। ये अमेरिकी महिला भारत में महिलाओं के सशक्तिकरण पर वर्कशॉप आयोजित करने आई थी। घटना वाली रात वह महिला अपने भारतीय पति के साथ रात दो बजे अपने कमरे पर लौटे। रात को स्नान करने के बाद वह महिला सो गई। रात को 4-4.3 के बीच उसे महसूस हुआ कि कोई उसे गलत तरीके से स्पर्श कर रहा है। जब उसने अपनी आंखें खोली तो देखा कि राजीव पंवार है। तब उसने शोर मचाया। उसका पति राजीव पंवार को पकड़ने के लिए दौड़ा लेकिन उस महिला ने अपने पति से कहा कि वह उसे अकेले छोड़कर नहीं जाए। सुबह होने पर जब उसने पड़ोस में रहने वाली अपनी दोस्त और रशियन मॉडल से ये बातें शेयर की तो पता चला कि राजीव पंवार ने रशियन मॉडल से भी ऐसी ही हरकत की थी। तब दोनों ने हॉज खास थाने में जाकर शिकायत दर्ज कराई।
डिजिटल रेप में अंगुलियों का इस्तेमाल किया गया होता है।


Conclusion:डिजिटल रेप का प्रावधान भारतीय दंड संहिता की धारा 376 की परिभाषा में जोड़ा गया है जो 3 फरवरी 2013 से लागू किया गया।
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