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राउज एवेन्यू कोर्ट ने कारोबारी की हत्या के मामले में गोरखपुर स्थित होटल के कमरे की सील हटाने का दिया आदेश

Manish Gupta Murder Case: गोरखपुर के एक होटल में की गई कारोबारी की हत्या के मामले में राउज एवेन्यू कोर्ट ने होटल के कमरे की सील हटाने का आदेश दिया है. मामले के बाद सीबीआई ने होटल के कमरा नंबर 512 को सील कर दिया था.

Rouse Avenue Court
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By ETV Bharat Delhi Team

Published : Dec 13, 2023, 10:00 AM IST

नई दिल्ली: दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट ने गोरखपुर के होटल कृष्णा पैलेस के रूम नंबर 512 की सील हटाने की अनुमति दे दी है. होटल के इसी कमरे में सितंबर 2021 में कथित तौर पर पुलिस की ओर से कानपुर के कारोबारी मनीष गुप्ता की पीटकर हत्या किए जाने का आरोप है. स्पेशल जज नरेश कुमार लाका ने होटल के कमरे की सील हटाने का आदेश दिया.

इससे पहले होटल की मालकिन मीरा शुक्ला ने रूम नंबर 512 की सील हटाने की मांग की थी. मीरा शुक्ला की ओर से पेश वकील एसके तिवारी ने कहा कि इस मामले में जांच पूरी हो चुकी है और अब आगे जांच के लिए इस कमरे की कोई जरूरत नहीं है. सुनवाई के दौरान सीबीआई ने इस अर्जी का विरोध नहीं किया और कहा कि इस मामले की जांच अब पूरी हो चुकी है और सीबीआई ने इस मामले में पूरक चार्जशीट दाखिल कर दिया है. सीबीआई ने कहा कि होटल कृष्णा पैलेस के कमरा नंबर 512 की सील खोली जा सकती है. सुनवाई के दौरान कोर्ट को ये भी बताया गया हाईकोर्ट में मनीष गुप्ता की पत्नी की ओर से दाखिल याचिका अभी लंबित है और हाईकोर्ट ने ट्रायल कोर्ट में सुनवाई पर रोक लगा दी है. उसके बाद कोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई 16 जनवरी को करने का आदेश दिया.

इस मामले में सीबीआई ने 30 नवंबर को पूरक चार्जशीट दाखिल की थी. गौरतलब है कि दिल्ली हाईकोर्ट ने एक फरवरी को इस मामले में ट्रायल कोर्ट में चल रही कार्यवाही पर रोक लगा दिया था. हाईकोर्ट ने ट्रायल कोर्ट के 22 दिसंबर, 2022 और 9 जनवरी 2023 के दो आदेशों पर भी रोक लगा दी थी. हाईकोर्ट ने इस बात पर गौर किया था कि ट्रायल कोर्ट ने इस मामले में छह पुलिसकर्मियों में से पांच के खिलाफ हत्या का आरोप तय नहीं किया.

वहीं 22 दिसंबर, 2022 को राउज एवेन्यू कोर्ट ने मृतक मनीष गुप्ता के परिवार वालों की उस अर्जी को खारिज कर दिया था, जिसमें उन्होंने कोर्ट की मदद करने की अनुमति मांगी थी. कोर्ट ने मामले के छह आरोपियों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 323 और 34 के तहत आरोप तय किए थे. ट्रायल कोर्ट ने हत्या की धारा 302 के तहत केवल आरोपी और थाना प्रभारी जगत नारायण सिंह के खिलाफ ही आरोप तय किया था.

यह भी पढ़ें-गोरखपुर के होटल में कारोबारी की पीटकर हत्या मामले में सीबीआई ने दाखिल की पूरक चार्जशीट

यह है मामला: दरअसल 7 सितंबर, 2021 को गोरखपुर के रामगढ़ताल के होटल कृष्णा पैलेस में घूमने गए कानपुर के कारोबारी मनीष गुप्ता ठहरे थे. 7 सितंबर 2021 की रात ही छह पुलिसवाले आधी रात के बाद होटल में चेकिंग करने पहुंचे थे, जहां कमरे की तलाशी लेने पर मनीष ने आपत्ति जताई थी. इसपर पुलिसकर्मियों से उसका विवाद हो गया था. आरोप है कि पुलिसकर्मियों ने उनकी पीटा था, जिससे उनकी मौत हो गई थी. इस मामले में रामगढ़ताल थाने के तत्कालीन थानाध्यक्ष सहित छह पुलिसकर्मी गिरफ्तार किए गए थे. घटना के बाद से होटल के रूम नंबर 512 को सीबीआई ने सील कर दिया गया था.

यह भी पढ़ें-आबकारी घोटाला केस में संजय सिंह की जमानत याचिका पर फैसला सुरक्षित, 21 को आएगा फैसला

नई दिल्ली: दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट ने गोरखपुर के होटल कृष्णा पैलेस के रूम नंबर 512 की सील हटाने की अनुमति दे दी है. होटल के इसी कमरे में सितंबर 2021 में कथित तौर पर पुलिस की ओर से कानपुर के कारोबारी मनीष गुप्ता की पीटकर हत्या किए जाने का आरोप है. स्पेशल जज नरेश कुमार लाका ने होटल के कमरे की सील हटाने का आदेश दिया.

इससे पहले होटल की मालकिन मीरा शुक्ला ने रूम नंबर 512 की सील हटाने की मांग की थी. मीरा शुक्ला की ओर से पेश वकील एसके तिवारी ने कहा कि इस मामले में जांच पूरी हो चुकी है और अब आगे जांच के लिए इस कमरे की कोई जरूरत नहीं है. सुनवाई के दौरान सीबीआई ने इस अर्जी का विरोध नहीं किया और कहा कि इस मामले की जांच अब पूरी हो चुकी है और सीबीआई ने इस मामले में पूरक चार्जशीट दाखिल कर दिया है. सीबीआई ने कहा कि होटल कृष्णा पैलेस के कमरा नंबर 512 की सील खोली जा सकती है. सुनवाई के दौरान कोर्ट को ये भी बताया गया हाईकोर्ट में मनीष गुप्ता की पत्नी की ओर से दाखिल याचिका अभी लंबित है और हाईकोर्ट ने ट्रायल कोर्ट में सुनवाई पर रोक लगा दी है. उसके बाद कोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई 16 जनवरी को करने का आदेश दिया.

इस मामले में सीबीआई ने 30 नवंबर को पूरक चार्जशीट दाखिल की थी. गौरतलब है कि दिल्ली हाईकोर्ट ने एक फरवरी को इस मामले में ट्रायल कोर्ट में चल रही कार्यवाही पर रोक लगा दिया था. हाईकोर्ट ने ट्रायल कोर्ट के 22 दिसंबर, 2022 और 9 जनवरी 2023 के दो आदेशों पर भी रोक लगा दी थी. हाईकोर्ट ने इस बात पर गौर किया था कि ट्रायल कोर्ट ने इस मामले में छह पुलिसकर्मियों में से पांच के खिलाफ हत्या का आरोप तय नहीं किया.

वहीं 22 दिसंबर, 2022 को राउज एवेन्यू कोर्ट ने मृतक मनीष गुप्ता के परिवार वालों की उस अर्जी को खारिज कर दिया था, जिसमें उन्होंने कोर्ट की मदद करने की अनुमति मांगी थी. कोर्ट ने मामले के छह आरोपियों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 323 और 34 के तहत आरोप तय किए थे. ट्रायल कोर्ट ने हत्या की धारा 302 के तहत केवल आरोपी और थाना प्रभारी जगत नारायण सिंह के खिलाफ ही आरोप तय किया था.

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यह है मामला: दरअसल 7 सितंबर, 2021 को गोरखपुर के रामगढ़ताल के होटल कृष्णा पैलेस में घूमने गए कानपुर के कारोबारी मनीष गुप्ता ठहरे थे. 7 सितंबर 2021 की रात ही छह पुलिसवाले आधी रात के बाद होटल में चेकिंग करने पहुंचे थे, जहां कमरे की तलाशी लेने पर मनीष ने आपत्ति जताई थी. इसपर पुलिसकर्मियों से उसका विवाद हो गया था. आरोप है कि पुलिसकर्मियों ने उनकी पीटा था, जिससे उनकी मौत हो गई थी. इस मामले में रामगढ़ताल थाने के तत्कालीन थानाध्यक्ष सहित छह पुलिसकर्मी गिरफ्तार किए गए थे. घटना के बाद से होटल के रूम नंबर 512 को सीबीआई ने सील कर दिया गया था.

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