नई दिल्ली : दिल्ली की राऊज एवेन्यू कोर्ट ने INX मीडिया डील मामले के आरोपी पीटर मुखर्जी की जमानत याचिका पर सुनवाई टाल दी है. स्पेशल जज एमके नागपाल ने मामले की अगली सुनवाई 11 अक्टूबर को करने का आदेश दिया है.
सोमवार को सुनवाई के दौरान पीटर मुखर्जी की ओर से पेश वकील ने जमानत याचिका पर फिजिकल सुनवाई करने की मांग की. कोर्ट की सुनवाई वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हो रही थी. उसके बाद कोर्ट ने जमानत याचिका पर अगली सुनवाई 11 अक्टूबर को करने का आदेश दिया. सुनवाई के दौरान पूर्व केंद्रीय मंत्री पी चिदंबरम, कार्ति चिदंबरम समेत दूसरे आरोपी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेश हुए.
बीते 24 जुलाई को पी चिदंबरम और उनके पुत्र कार्ति चिदंबरम ने इस केस से जुड़े दस्तावेजों की प्रति देने की मांग की थी. बीते 24 मार्च को कोर्ट ने ED की ओर से दाखिल चार्जशीट पर संज्ञान लेते हुए सभी आरोपियों को समन जारी किया था.
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कोर्ट ने मनी लाउंड्रिंग एक्ट की धारा 3 और 70 के तहत दायर चार्जशीट पर संज्ञान लिया था. इस मामले में CBI ने 15 मई 2017 को FIR दर्ज की थी. उसके बाद ED ने 18 मई 2017 को FIR दर्ज की थी. CBI ने भारतीय दंड संहिता की धारा 120बी, 420 और भ्रष्टाचार निरोधक कानून की धारा 8, 12(2) और 13(1)(डी) के तहत आरोप लगाए हैं.
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ये FIR, INX मीडिया की निदेशक इंद्राणी मुखर्जी और चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर पीटर मुखर्जी की शिकायत पर दर्ज की गई थी. कार्ति चिदंबरम पर आरोप है कि उसने फॉरेन इन्वेस्टमेंट प्रोमोशन बोर्ड (FIPB) से अनुमति दिलवाने के लिए INX मीडिया से पैसे वसूले थे.
इस मामले में जिन लोगों को आरोपी बनाया गया है, उनमें पी चिदंबरम, कार्ति चिदंबरम, सुब्रमण्यम भास्करन, मेसर्स एडवांटेज स्ट्रेटैजिक कंसल्टिंग सिंगापुर लिमिटेड, INX मीडिया प्राइवेट लिमिटेड, एडवांटेज इस्ट्रेटेजिया इस्पोर्टिवा एसएलयू, मेसर्स क्रिया FMCG डिस्ट्रीब्यूटर्स प्राइवेट लिमिटेड, मेसर्स नॉर्थ स्टार सॉफ्टवेयर साल्युशंस प्राइवेट लिमिटेड कंसल्टेंसी प्राईवेट लिमिटेड शामिल हैं.