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एयरसेल-मैक्सिस डील मामला: कोर्ट ने CBI और ED को 1 फरवरी तक का समय दिया

एयरसेल-मैक्सिस डील मामले की जांच के लिए CBI और ED को 1 फरवरी तक का समय दिल्ली की राऊज एवेन्यू कोर्ट ने दे दिया है. स्पेशल जज अजय कुहार ने वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए सुनवाई के बाद ये आदेश दिया. इस मामले में पूर्व वित्त मंत्री पी चिदंबरम (P Chidambaram) और उनके पुत्र कार्ति चिदंबरम (Karti Chidambaram) आरोपी हैं.

Aircel-Maxis deal case: Court  given time  till 1 February to CBI and ED for investigation
एयरसेल-मैक्सिस डील मामले की जांच का समय
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Published : Dec 2, 2020, 12:26 PM IST

नई दिल्ली: दिल्ली की राऊज एवेन्यू कोर्ट Rouse Avenue Court ने सीबीआई (CBI) और प्रवर्तन निदेशालय (ED) को एयरसेल-मैक्सिस डील मामले की जांच के लिए 1 फरवरी तक का समय दे दिया है. स्पेशल जज अजय कुहार ने वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए सुनवाई के बाद ये आदेश दिया.


सीबीआई और ईडी ने जांच पूरी करने के लिए समय मांगा
सुनवाई के दौरान CBI और ED ने कहा कि इस मामले की जांच के लिए दूसरे देशों को भेजा गया आग्रह पत्र अभी लंबित है. CBI और ED दोनों ने इस मामले पर जांच के लिए और समय की मांग की. उसके बाद कोर्ट ने 1 फरवरी तक जांच पूरी करने का निर्देश दिया. इसके पहले भी कोर्ट जांच पूरी करने के लिए समय दे चुका है. पिछले 3 नवंबर को सुनवाई के दौरान कोर्ट ने CBI और ED को जांच पूरी करने के लिए बुधवार तक का समय दिया था. इस मामले में पूर्व वित्त मंत्री पी चिदंबरम और उनके पुत्र कार्ति चिदंबरम आरोपी हैं.

कोरोना संकट की वजह से मामले पर सुनवाई नहीं हो सकी

पिछले 4 अगस्त को CBI और ED ने जांच पूरी करने के लिए समय देने की मांग की थी. जिसके बाद कोर्ट ने 3 नवंबर तक जांच पूरी करने की अनुमति दी थी. पिछले 20 फरवरी को भी कोर्ट ने CBI और ED को जांच के लिए 4 मई तक का समय दिया था. लेकिन कोरोना संकट की वजह से इस मामले पर कोई सुनवाई नहीं हो सकी. CBI और ED ने पिछले 14 फरवरी को इस मामले की जांच से संबंधित स्टेटस रिपोर्ट दाखिल किया था.


पी चिदंबरम और कार्ति चिदंबरम अग्रिम जमानत पर हैं

बता दें कि 5 सितंबर 2019 को को इस मामले की सुनवाई करने वाले तत्कालीन जज ओपी सैनी ने एयरसेल मैक्सिस डील मामले में पी चिदंबरम और कार्ति चिदंबरम को अग्रिम जमानत दे दी थी. उसके बाद 6 सितंबर 2019 को जज ओपी सैनी ने इस मामले की सुनवाई अनिश्चितकाल के लिए टाल दी थी. दरअसल 6 सितंबर 2019 को ये मामला चार्जशीट पर दलीलें सुनने के लिए लिस्ट किया गया था. लेकिन EDऔर CBI दोनों ने सुनवाई स्थगित कर अक्टूबर 2019 के पहले सप्ताह सुनवाई करने की मांग की थी. सुनवाई के दौरान जब दोनों जांच एजेंसियों ने सुनवाई स्थगित करने की मांग की, तब स्पेशल जज ओपी सैनी नाराज हो गए. स्पेशल जज ने कहा कि आप सुनवाई हमेशा टालने की ही मांग करते हैं. जब आपकी जांच पूरी हो जाए तब कोर्ट से संपर्क कीजिएगा. जब आपको दूसरे देशों से आग्रह पत्र का जवाब मिल जाए तब कोर्ट को सूचित कीजिएगा.

नई दिल्ली: दिल्ली की राऊज एवेन्यू कोर्ट Rouse Avenue Court ने सीबीआई (CBI) और प्रवर्तन निदेशालय (ED) को एयरसेल-मैक्सिस डील मामले की जांच के लिए 1 फरवरी तक का समय दे दिया है. स्पेशल जज अजय कुहार ने वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए सुनवाई के बाद ये आदेश दिया.


सीबीआई और ईडी ने जांच पूरी करने के लिए समय मांगा
सुनवाई के दौरान CBI और ED ने कहा कि इस मामले की जांच के लिए दूसरे देशों को भेजा गया आग्रह पत्र अभी लंबित है. CBI और ED दोनों ने इस मामले पर जांच के लिए और समय की मांग की. उसके बाद कोर्ट ने 1 फरवरी तक जांच पूरी करने का निर्देश दिया. इसके पहले भी कोर्ट जांच पूरी करने के लिए समय दे चुका है. पिछले 3 नवंबर को सुनवाई के दौरान कोर्ट ने CBI और ED को जांच पूरी करने के लिए बुधवार तक का समय दिया था. इस मामले में पूर्व वित्त मंत्री पी चिदंबरम और उनके पुत्र कार्ति चिदंबरम आरोपी हैं.

कोरोना संकट की वजह से मामले पर सुनवाई नहीं हो सकी

पिछले 4 अगस्त को CBI और ED ने जांच पूरी करने के लिए समय देने की मांग की थी. जिसके बाद कोर्ट ने 3 नवंबर तक जांच पूरी करने की अनुमति दी थी. पिछले 20 फरवरी को भी कोर्ट ने CBI और ED को जांच के लिए 4 मई तक का समय दिया था. लेकिन कोरोना संकट की वजह से इस मामले पर कोई सुनवाई नहीं हो सकी. CBI और ED ने पिछले 14 फरवरी को इस मामले की जांच से संबंधित स्टेटस रिपोर्ट दाखिल किया था.


पी चिदंबरम और कार्ति चिदंबरम अग्रिम जमानत पर हैं

बता दें कि 5 सितंबर 2019 को को इस मामले की सुनवाई करने वाले तत्कालीन जज ओपी सैनी ने एयरसेल मैक्सिस डील मामले में पी चिदंबरम और कार्ति चिदंबरम को अग्रिम जमानत दे दी थी. उसके बाद 6 सितंबर 2019 को जज ओपी सैनी ने इस मामले की सुनवाई अनिश्चितकाल के लिए टाल दी थी. दरअसल 6 सितंबर 2019 को ये मामला चार्जशीट पर दलीलें सुनने के लिए लिस्ट किया गया था. लेकिन EDऔर CBI दोनों ने सुनवाई स्थगित कर अक्टूबर 2019 के पहले सप्ताह सुनवाई करने की मांग की थी. सुनवाई के दौरान जब दोनों जांच एजेंसियों ने सुनवाई स्थगित करने की मांग की, तब स्पेशल जज ओपी सैनी नाराज हो गए. स्पेशल जज ने कहा कि आप सुनवाई हमेशा टालने की ही मांग करते हैं. जब आपकी जांच पूरी हो जाए तब कोर्ट से संपर्क कीजिएगा. जब आपको दूसरे देशों से आग्रह पत्र का जवाब मिल जाए तब कोर्ट को सूचित कीजिएगा.

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