नई दिल्ली: राउज एवेन्यू कोर्ट ने गुरुवार को कोयला ब्लॉक आवंटन मामले में आरोपी नवीन जिंदल को विदेश यात्रा की अनुमति दे दी. उद्योगपति नवीन जिंदल को 15 से 31 अक्टूबर तक अमेरिका, ब्रिटेन और संयुक्त अरब अमीरात सहित अन्य देशों की यात्रा करने की अनुमति दी गई है. विशेष न्यायाधीश अरुण भारद्वाज ने जिंदल के आवेदन को यह कहते हुए स्वीकार कर लिया कि वह पहले कई बार विदेश यात्रा कर चुके हैं और निर्धारित अवधि के भीतर मुकदमे का सामना करने के लिए भारत लौट आये हैं.
सीबीआई कर रही है जांच: कथित अनियमितताओं से संबंधित तीन मामलों में आरोपी कांग्रेस नेता के तीन मामलों में से केवल एक मामले की जांच सीबीआई द्वारा की जा रही है. अभियोजन पक्ष द्वारा साक्ष्य पेश किए जा रहे हैं. आरोपी ने पहले ही वचन दिया है कि वह अपनी पहचान पर विवाद नहीं करेगा और अपनी अनुपस्थिति में की गई कार्यवाही की वैधता पर सवाल नहीं उठाएगा. अदालत की नजर में आवेदक 15 से 31 अक्टूबर तक ओमान, यूएई, गिनी, वेनेजुएला, अमेरिका, ब्रिटेन, पोलैंड और चेक गणराज्य की विदेश यात्रा के लिए अदालत की अनुमति का हकदार है. न्यायाधीश ने जिंदल को एक करोड़ रुपये की सावधि जमा राशि जमा करने और किसी भी सबूत के साथ छेड़छाड़ नहीं करने या किसी भी तरह से किसी भी गवाह को प्रभावित करने की कोशिश नहीं करने का निर्देश दिया.
इन मामलों में है आरोपी: जिन मामलों में जिंदल आरोपी हैं उनमें से एक झारखंड में अमरकोंडा मुर्गदंगल कोयला ब्लॉक के आवंटन में अनियमितताओं से संबंधित है, जिसकी जांच सीबीआई द्वारा की जा रही है. कोयला ब्लॉक आवंटन के संबंध में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा एक अलग मनी लॉन्ड्रिंग मामले की जांच की जा रही है. सीबीआई द्वारा जांच किया जा रहा तीसरा मामला मध्य प्रदेश में उर्तन नॉर्थ कोयला ब्लॉक के आवंटन में कथित अनियमितताओं से संबंधित है. सीबीआई और ईडी ने सुनवाई के दौरान विदेश यात्रा के लिए जिंदल की अर्जी का विरोध नहीं किया.
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