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कोर्ट ने रॉबर्ट वाड्रा को विदेश जाने की इजाजत दी - Enforcement Directorate

मनी लाउंड्रिंग के मामले में आरोपी रॉबर्ट वाड्रा को दिल्ली की राऊज एवेन्यू कोर्ट ने विदेश जाने की अनुमति दे दी है. रॉबर्ट वाड्रा ने मेडिकल ट्रीटमेंट और बिजनेस के काम के लिए कोर्ट से विदेश जाने की अनुमति मांगी थी.

Rouse Avenue Court allowed Robert Vadra to go abroad
रॉबर्ट वाड्रा को विदेश जाने की इजाजत मिली
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Published : Dec 9, 2019, 4:34 PM IST

नई दिल्ली: राजधानी दिल्ली की राऊज एवेन्यू कोर्ट ने मनी लाउंड्रिंग मामले के आरोपी रॉबर्ट वाड्रा की विदेश जाने के लिए अनुमति दे दी है. स्पेशल जज अरविंद कुमार ने ये आदेश दिया है.

मेडिकल ट्रीटमेंट और बिजनेस के लिए दी थी अर्जी
दरअसल वाड्रा ने दिल्ली के राऊज एवेन्यु कोर्ट में अर्जी दाखिल कर 2 हफ़्ते के लिए विदेश जाने की इजाजत मांगी थी. वाड्रा ने मेडिकल ट्रीटमेंट और बिजनेस के काम के लिए विदेश जाने की इजाजत मांगी है. पिछले 13 सितंबर को कोर्ट से विदेश जाने की इजाजत दी थी. इसके पहले 3 जून को कोर्ट ने वाड्रा को विदेश जाने की अनुमति दी थी.

ईडी ने अर्जी का किया विरोध
सुनवाई के दौरान ईडी ने वाड्रा की अर्जी का विरोध करते हुए कहा कि वाड्रा ने विदेश जाने के लिए समय से ठीक पहले याचिका दायर की हैं. ईडी ने कहा कि उसे वाड्रा की विदेश यात्रा के कार्यक्रम को वेरिफाई करने का भी समय नहीं मिला है.

9 दिसंबर को अगली सुनवाई
वाड्रा की ओर से वरिष्ठ वकील केटीएस तुलसी ने कहा कि वाड्रा ने कोर्ट के आदेशों का हमेशा पालन किया है. उन्हें अपना इलाज कराने के अलावा बिजनेस के काम से स्पेन जाना है. इसलिए उन्हें विदेश जाने की अनुमति दी जाए. याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने ईडी को नोटिस जारी किया है. कोर्ट ने ईडी से 9 दिसंबर तक जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है. मामले की अगली सुनवाई 9 दिसंबर को होगी.

मामले को निरस्त करने की मांग
आपको बता दें कि मनी लाउंड्रिंग के मामले में जब कोर्ट ने पिछले 1 अप्रैल को वाड्रा को अग्रिम जमानत दी थी तो ये शर्त लगाया था कि उन्हें देश के बाहर जाने के पहले कोर्ट की अनुमति लेनी होगी. वाड्रा ने दिल्ली हाईकोर्ट में भी याचिका दायर कर ट्रायल कोर्ट में अपने खिलाफ चल रहे मामले को निरस्त करने की मांग की है. ये याचिका अभी हाईकोर्ट में लंबित है.

नई दिल्ली: राजधानी दिल्ली की राऊज एवेन्यू कोर्ट ने मनी लाउंड्रिंग मामले के आरोपी रॉबर्ट वाड्रा की विदेश जाने के लिए अनुमति दे दी है. स्पेशल जज अरविंद कुमार ने ये आदेश दिया है.

मेडिकल ट्रीटमेंट और बिजनेस के लिए दी थी अर्जी
दरअसल वाड्रा ने दिल्ली के राऊज एवेन्यु कोर्ट में अर्जी दाखिल कर 2 हफ़्ते के लिए विदेश जाने की इजाजत मांगी थी. वाड्रा ने मेडिकल ट्रीटमेंट और बिजनेस के काम के लिए विदेश जाने की इजाजत मांगी है. पिछले 13 सितंबर को कोर्ट से विदेश जाने की इजाजत दी थी. इसके पहले 3 जून को कोर्ट ने वाड्रा को विदेश जाने की अनुमति दी थी.

ईडी ने अर्जी का किया विरोध
सुनवाई के दौरान ईडी ने वाड्रा की अर्जी का विरोध करते हुए कहा कि वाड्रा ने विदेश जाने के लिए समय से ठीक पहले याचिका दायर की हैं. ईडी ने कहा कि उसे वाड्रा की विदेश यात्रा के कार्यक्रम को वेरिफाई करने का भी समय नहीं मिला है.

9 दिसंबर को अगली सुनवाई
वाड्रा की ओर से वरिष्ठ वकील केटीएस तुलसी ने कहा कि वाड्रा ने कोर्ट के आदेशों का हमेशा पालन किया है. उन्हें अपना इलाज कराने के अलावा बिजनेस के काम से स्पेन जाना है. इसलिए उन्हें विदेश जाने की अनुमति दी जाए. याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने ईडी को नोटिस जारी किया है. कोर्ट ने ईडी से 9 दिसंबर तक जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है. मामले की अगली सुनवाई 9 दिसंबर को होगी.

मामले को निरस्त करने की मांग
आपको बता दें कि मनी लाउंड्रिंग के मामले में जब कोर्ट ने पिछले 1 अप्रैल को वाड्रा को अग्रिम जमानत दी थी तो ये शर्त लगाया था कि उन्हें देश के बाहर जाने के पहले कोर्ट की अनुमति लेनी होगी. वाड्रा ने दिल्ली हाईकोर्ट में भी याचिका दायर कर ट्रायल कोर्ट में अपने खिलाफ चल रहे मामले को निरस्त करने की मांग की है. ये याचिका अभी हाईकोर्ट में लंबित है.

Intro:नई दिल्ली। दिल्ली की राऊज एवेन्यू कोर्ट ने कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष सोनिया गांधी के दामाद और मनी लाउंड्रिंग मामले के आरोपी रॉबर्ट वाड्रा की विदेश जाने के लिए अनुमति दे दी है। स्पेशल जज अरविंद कुमार ने ये आदेश दिया।




Body:सुनवाई के दौरान ईडी ने वाड्रा की अर्जी का विरोध करते हुए कहा कि वाड्रा ने विदेश जाने के लिए समय से ठीक पहले याचिका दायर की है। ईडी ने कहा कि उसे वाड्रा की विदेश यात्रा के कार्यक्रम को वेरिफाई करने का भी समय नहीं मिला है। वाड्रा की ओर से वरिष्ठ वकील केटीएस तुलसी ने कहा कि वाड्रा ने कोर्ट के आदेशों का हमेशा पालन किया है। उन्हें अपना इलाज कराने के अलावा बिजनेस के काम से स्पेन जाना है इसलिए उन्हें विदेश जाने की अनुमति दी जाए।

 ने दिल्ली के राऊज एवेन्यु कोर्ट में अर्जी दाखिल कर 2 हफ़्ते के लिए विदेश जाने की इजाजत मांगी है। याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने ईडी को नोटिस जारी किया है। कोर्ट ने ईडी से 9 दिसंबर तक जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है। मामले की अगली सुनवाई 9 दिसंबर को होगी।

 वाड्रा ने मेडिकल ट्रीटमेंट और बिजनेस के काम के लिए विदेश जाने की इजाजत मांगी है। पिछले 13 सितंबर को कोर्ट से विदेश जाने जाने की इजाजत दी थी। 

इसके पहले 3 जून को कोर्ट ने वाड्रा को विदेश जाने की अनुमति दी थी। आपको बता दें कि मनी लाउंड्रिंग के मामले में जब कोर्ट ने पिछले 1 अप्रैल को वाड्रा को अग्रिम जमानत दी थी तो ये शर्त लगाया था कि उन्हें देश के बाहर जाने के पहले कोर्ट की अनुमति लेनी होगी। वाड्रा ने दिल्ली हाईकोर्ट में भी याचिका दायर कर ट्रायल कोर्ट में अपने खिलाफ चल रहे मामले को निरस्त करने की मांग की है। ये याचिका अभी हाईकोर्ट में लंबित है।
मामला वाड्रा की करीब 1.9 मिलियन ब्रिटिश पाउंड की संपत्ति की खरीद से जुड़ा हुआ है। उस मामले में ईसीआईआर के आधार पर ईडी नेवाड्रा से कई बार पूछताछ कर चुका है। इस मामले में वाड्रा ने दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट में अग्रिम जमानत याचिका दायर की है। ईडी नेवाड्रा की हिरासत में लेकर पूछताछ की मांग की है और कोर्ट से कहा है कि वे जांच में सहयोग नहीं कर रहे हैं।



Conclusion:ईडी के मुताबिक लंदन की ये संपत्ति 12, ब्रायनस्टोन स्क्वायर में स्थित है। इस संपत्ति को संजय भंडारी 1.9 मिलियन ब्रिटिश पाउंड में खरीदी थी और उसे 2010 में 1.9 मिलियन ब्रिटिश पाउंड में ही बेच दी थी। जबकि भंडारी ने 65900 ब्रिटिश पाउंड इसके रेनोवेशन पर खर्च कर चुका है। इसका साफ मतलब है कि उस संपत्ति का असली मालिक भंडारी नहीं था बल्कि रेनोवेशन का खर्च वाड्रा ने वहन किया था। इस मामले में वाड्रा ने अपनी सफाई में कोर्ट को बताया था कि इस केस के पीछे राजनीतिक वजह है।
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