नई दिल्ली: प्रदूषण की रोकथाम को लेकर दिल्ली में ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान (ग्रैप) लागू है. प्रदूषण बढ़ने पर इसके अंतर्गत चार चरणों में पाबंदियां बढ़ाई जाती हैं. अभी तीसरे चरण यानी ग्रैप-3 की पाबंदियां हटी हुई हैं, लेकिन अगर प्रदूषण बढ़ा तो दोबारा ग्रैप-3 लागू कर दिया जाएगा. अगर ऐसा हुआ तो सड़कों को गड्ढा मुक्त करने या पुनर्निर्माण का कार्य बंद हो जाएगा. इसलिए राजधानी में चल रहे सड़क निर्माण कार्य को लोक निर्माण विभाग (पीडब्ल्यूडी) को जल्द पूरा करना होगा.
गत 16 दिसंबर को पीडब्ल्यूडी मंत्री आतिशी ने दिल्ली में सड़कों पर गड्ढे और जगह-जगह टूटी सड़कों को लेकर चिंता व्यक्त की थी. उन्होंने पीडब्ल्यूडी के प्रधान सचिव को पत्र लिखा है, जिसमें 15 दिन में दिल्ली की सभी सड़कों को गड्ढा मुक्त करने का अल्टीमेटम दिया गया है. साथ ही कार्य प्रगति की दैनिक रिपोर्ट देने को भी कहा गया है. इतना ही नहीं, जहां पर जरूरत है वहां पर आवश्यकतानुसार एक जनवरी से 29 फरवरी तक सड़कों का पुनर्निमाण किए जाने को भी कहा गया है.
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50 अंक बढ़ा एक्यूआई तो लागू हो जाएगा ग्रैप-3: बीते 29 नवंबर को ग्रैप -3 की पाबंदियां हटाई गईं थी. सड़क बनाने में तारकोल को पिघलाना पड़ता है, जिसके दौरान काला धुआं होता है. इसे पिघलाने के लिए लकड़ी भी जलाई जाती है. ऐसे में वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (सीएक्यूएम) की ओर से दिल्ली एनसीआर में सड़कों के निर्माण पर रोक लगा दी जाती है. अभी दिल्ली का एयर क्वालिटी इंडेक्स (एक्यूआई) 350 के करीब है. एक्यूआइ 401 पहुंचते ही ग्रैप – 3 लागू हो जाएगा, जिसके बाद सड़कों का पुनर्निमाण नहीं किया जा सकेगा.
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