नई दिल्ली/नोएडा: क्रिसमस और नया साल आने में भले ही अभी समय है, पर नोएडा पुलिस और जिला प्रशासन अभी से कमर कसना शुरू कर दिया है. उच्च अधिकारियों ने इसे लेकर दिशा निर्देश देने शुरू कर दिए हैं. साथ ही यह भी निर्देश जारी हुआ है कि किसी भी सार्वजनिक स्थान पर कार्यक्रम करने की अनुमति पूर्व में लेनी अनिवार्य होगी, बिना अनुमति के किसी भी कार्यक्रम को संचालित नहीं होने दिया जाएगा.
जिला प्रशासन की क्रिसमस और नए साल को लेकर रणनीति
क्रिसमस और नए साल को लेकर गौतमबुद्ध नगर जिला प्रशासन ने कई निर्देश जारी किए हैं, जिसमें जनपद के समस्त होटल, रेस्टोरेन्ट, क्लब, पार्क व अन्य स्थानों पर क्रिसमस डे व नववर्ष को लेकर आयोजकों को कार्यक्रमों के आयोजन के लिए उत्तर प्रदेश चलचित्र अधिनियम 2017 के तहत जिला मजिस्ट्रेट से अनुमति लेना अनिवार्य है. अगर ऐसा नहीं किया गया तो अयोजकों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी. साथ ही साथ जेपी ने बताया कि आयोजकों को बिजली, अग्निशमन, कानून व्यवस्था को बनाए रखने के प्रमाण पत्र बनवाने होंगे.
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एडीसीपी नोएडा का कहना
एडीसीपी आशुतोष द्विवेदी ने बताया कि जिन स्थानों पर पार्टियां आयोजित की जाएगी, उन स्थानों पर अगर वहां पर शराब का प्रयोग किया जाता है तो उसकी अनुमति जिला आबकारी अधिकारी से लेना अनिवार्य होगा, अन्यथा किसी स्थिति में ऐसी पार्टियों को आयोजित नहीं होने दिया जाएगा. इन दिनों में महिलाओं की सुरक्षा को लेकर विशेष इंतजाम किए जाने की रणनीति तैयार की जा रही है, जिसमें भारी संख्या में महिला पुलिसकर्मियों की तैनाती महत्वपूर्ण स्थानों पर की जाएगी, जो प्राइवेट कपड़े और वर्दी में रहेंगी.
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