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Delhi HC: नए IT रूल्स का पालन नहीं करने पर Twitter के खिलाफ याचिका दायर

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Published : May 28, 2021, 3:25 PM IST

ट्विटर (Twitter) के खिलाफ दिल्ली हाईकोर्ट (Delhi High Court) में याचिका (PIL) दाखिल की गई है. इस याचिका (PIL) में कहा गया है कि ट्विटर (Twitter) केंद्र सरकार (central government) की ओर से बनाए गए आईटी रूल्स 2021 का उल्लंघन कर रहा है. दिल्ली हाईकोर्ट में यह याचिका (PIL) वकील अमित आचार्य की तरफ से लगाई गई है.

pil filed in delhi high court against twitter for not adhering to new it rules
ट्विटर

नई दिल्ली: केंद्र सरकार (central government) की ओर से लाए गए नए आईटी रूल्स (IT rules) का अनुपालन नहीं करने पर ट्विटर (Twitter ) के खिलाफ दिल्ली हाई कोर्ट (Delhi High Court) में याचिका (PIL) दायर की गई है. याचिका में कहा गया है कि महत्वपूर्ण सोशल मीडिया कंपनी होने के नाते ट्विटर (Twitter) को बिना देरी किए कानून का पालन करना चाहिए.

आईटी रुल्स के तहत शिकायत निवारण अधिकारी की नियुक्ति नहीं की

याचिका (PIL) वकील अमित आचार्य ने दायर की है. याचिकाकर्ता की ओर से वकील आकाश वाजपेयी और मनीष कुमार ने याचिका में कहा है कि केंद्र सरकार ट्विटर (Twitter ) को निर्देश दे कि वो बिना देरी किए आईटी रूल्स (IT rules) के तहत शिकायत निवारण अधिकारी की नियुक्ति करे. आईटी रूल्स (IT rules) के रूल्स 4(सी) के तहत किसी सोशल मीडिया प्लेटफार्म को एक स्थानीय शिकायत निवारण अधिकारी की नियुक्ति करनी होगी.


शिकायतों पर कैसे होनी है कार्रवाई

याचिका (PIL) में कहा गया है कि आईटी रूल्स (IT rules) मुताबिक हर सोशल मीडिया प्लेटफार्म को एक मेकानिज्म विकसित करनी होगी. जिसके तहत कोई शिकायत मिलने पर वो एक टिकट नंबर देगा. उस टिकट नंबर के जरिये शिकायतकर्ता अपनी शिकायतों पर होनेवाली कार्रवाई को ट्रैक कर सकेगा. ये सोशल मीडिया कि जिम्मेदारी होगी कि वो शिकायतकर्ता को बताए कि उसकी शिकायतों पर क्या कार्रवाई हुई.

ये भी पढ़ें- कोरोना से हो रही मौतों को लेकर दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका, पीड़ितों के लिये मुआवजे की मांग

25 मई के बाद लागू करना था IT रूल्स

याचिका (PIL) में कहा गया है कि आईटी रूल्स (IT rules) पिछले 25 फरवरी को लाया गया था. आईटी रूल्स (IT rules) में सोशल मीडिया प्लेटफार्म को निर्देश दिया गया था कि वे तीन महीने के अंदर निर्देशों का पालन करें, लेकिन ट्विटर (Twitter) ने आईटी रूल्स (IT rules) का पालन नहीं किया. ट्विटर (Twitter) ने स्थानीय शिकायत निवारण अधिकारी की नियुक्ति भी नहीं की. 26 मई को याचिकाकर्ता ने ट्विटर (Twitter) पर देखा कि दो लोगों ने ऐसे ट्वीट किए थे, जो अपमानजनक और झूठे थे.

ये भी पढ़ें- अब 15 मीटर से ऊंची बिल्डिंग में भी लग सकेंगे बिजली के मीटर, हाईकोर्ट ने दिया आदेश

इनकी शिकायत करने के लिए उसने शिकायत निवारण अधिकारी के बारे में पता लगाया, लेकिन ट्विटर (Twitter) ने स्थानीय स्तर पर कोई शिकायत निवारण अधिकारी की नियुक्ति नहीं की है, जो आईटी रूल्स (IT rules) का उल्लंघन है. उसके बाद उन्होंने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है.

ये भी पढ़ें- दिल्ली में और श्मसान बनाने का अनुरोध, उच्च न्यायालय ने मांगा जवाब

नई दिल्ली: केंद्र सरकार (central government) की ओर से लाए गए नए आईटी रूल्स (IT rules) का अनुपालन नहीं करने पर ट्विटर (Twitter ) के खिलाफ दिल्ली हाई कोर्ट (Delhi High Court) में याचिका (PIL) दायर की गई है. याचिका में कहा गया है कि महत्वपूर्ण सोशल मीडिया कंपनी होने के नाते ट्विटर (Twitter) को बिना देरी किए कानून का पालन करना चाहिए.

आईटी रुल्स के तहत शिकायत निवारण अधिकारी की नियुक्ति नहीं की

याचिका (PIL) वकील अमित आचार्य ने दायर की है. याचिकाकर्ता की ओर से वकील आकाश वाजपेयी और मनीष कुमार ने याचिका में कहा है कि केंद्र सरकार ट्विटर (Twitter ) को निर्देश दे कि वो बिना देरी किए आईटी रूल्स (IT rules) के तहत शिकायत निवारण अधिकारी की नियुक्ति करे. आईटी रूल्स (IT rules) के रूल्स 4(सी) के तहत किसी सोशल मीडिया प्लेटफार्म को एक स्थानीय शिकायत निवारण अधिकारी की नियुक्ति करनी होगी.


शिकायतों पर कैसे होनी है कार्रवाई

याचिका (PIL) में कहा गया है कि आईटी रूल्स (IT rules) मुताबिक हर सोशल मीडिया प्लेटफार्म को एक मेकानिज्म विकसित करनी होगी. जिसके तहत कोई शिकायत मिलने पर वो एक टिकट नंबर देगा. उस टिकट नंबर के जरिये शिकायतकर्ता अपनी शिकायतों पर होनेवाली कार्रवाई को ट्रैक कर सकेगा. ये सोशल मीडिया कि जिम्मेदारी होगी कि वो शिकायतकर्ता को बताए कि उसकी शिकायतों पर क्या कार्रवाई हुई.

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25 मई के बाद लागू करना था IT रूल्स

याचिका (PIL) में कहा गया है कि आईटी रूल्स (IT rules) पिछले 25 फरवरी को लाया गया था. आईटी रूल्स (IT rules) में सोशल मीडिया प्लेटफार्म को निर्देश दिया गया था कि वे तीन महीने के अंदर निर्देशों का पालन करें, लेकिन ट्विटर (Twitter) ने आईटी रूल्स (IT rules) का पालन नहीं किया. ट्विटर (Twitter) ने स्थानीय शिकायत निवारण अधिकारी की नियुक्ति भी नहीं की. 26 मई को याचिकाकर्ता ने ट्विटर (Twitter) पर देखा कि दो लोगों ने ऐसे ट्वीट किए थे, जो अपमानजनक और झूठे थे.

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इनकी शिकायत करने के लिए उसने शिकायत निवारण अधिकारी के बारे में पता लगाया, लेकिन ट्विटर (Twitter) ने स्थानीय स्तर पर कोई शिकायत निवारण अधिकारी की नियुक्ति नहीं की है, जो आईटी रूल्स (IT rules) का उल्लंघन है. उसके बाद उन्होंने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है.

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