नई दिल्ली: दिल्ली हाईकोर्ट में एक याचिका दायर कर विचाराधीन कैदियों को अंतरिम जमानत या पेरोल पर रिहा करने की मांग की गई है. याचिका में कहा गया है कि दिल्ली में कोरोना के बढ़ते संक्रमण के बाद जेलों में कैदियों की भीड़ कम करना जरूरी है. हाईकोर्ट इस याचिका पर 2 अप्रैल को सुनवाई करेगा.
विचाराधीन कैदियों को संक्रमण का खतरा बढ़ा
याचिका आरके गोसाईं ने दायर किया है. याचिकाकर्ता की ओर से वकील ललित वालेचा और सादाफ इलियास खान ने दिल्ली की तीन जेलों में कोरोना पॉजीटिव मरीजों की संख्या बताने के लिए जेल महानिदेशक को दिशानिर्देश जारी करने की मांग की है.
जेल में कैदियों की संख्या क्षमता से काफी ज्यादा है. जेलों में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना लगभग असंभव की तरह है. ऐसे में जेलों में बंद विचाराधीन कैदियों को कोरोना संक्रमण का खतरा बढ़ गया है.
आरटी-पीसीआर टेस्ट के लिए पर्याप्त इंफ्रास्ट्रक्चर उपलब्ध कराएं
याचिका में कहा गया है कि दिल्ली में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या काफी तेजी से बढ़ रही है. दिल्ली की जेलों में कोरोना का प्रसार रोकने का तरीका यही है कि कैदियों की भीड़ कम की जाए.
याचिका में मांग की गई है कि दिल्ली सरकार को दिशानिर्देश जारी किए जाएं कि वो कोरोना के आरटी-पीसीआर टेस्ट के लिए पर्याप्त इंफ्रास्ट्रक्चर उपलब्ध कराए. दिल्ली में ये सुनिश्चित किया जाए कि किसी भी नागरिक को आरटी-पीसीआर टेस्ट से इनकार नहीं किया जाए.