नई दिल्लीः तबलीगी जमात के करीब 3288 लोगों को क्वारंटीन सेंटर्स से छोड़ने की मांग करने वाली एक याचिका दिल्ली हाईकोर्ट में दायर की गई है. याचिका में कहा गया है कि इन लोगों में से अधिकांश ने क्वारंटीन सेंटर पर चालीस दिनों से अधिक गुजार दिया है और उनकी रिपोर्ट निगेटिव आई है, इसलिए उन्हें छोड़ा जाए. हाईकोर्ट इस याचिका पर कल यानि 15 मई को सुनवाई करेगा.
याचिका साबिहा कादरी ने दायर किया है. याचिकाकर्ता की ओर से वकील शाहीद अली ने कहा है कि दिशानिर्देश के मुताबिक क्वारंटीन में 14 दिन रखने का प्रावधान है. तबलीगी जमात के लोगों पर भी यही दिशा-निर्देश लागू करना चाहिए. उनके क्वारंटीन हुए 40 दिनों से ज्यादा बीत चुके हैं, उसके बावजूद उन्हें छोड़ा नहीं जा रहा है. उन्हें गैरकानूनी रूप से क्वारंटीन में रखा गया है.
दो सदस्यों की मौत की जांच की मांग
याचिका में कहा गया है कि इन क्वारंटीन सेंटर्स में रहनेवाले तबलीगी जमात के लोगों ने संबंधित अधिकारियों को पत्र लिखकर अपने को मुक्त करने की मांग की, लेकिन उसका कोई लाभ नहीं हुआ. ऐसा करना केंद्र सरकार के दिशा-निर्देशों का उल्लंघन है. याचिका में कहा गया है कि तबलीगी जमात के दो सदस्यों की मौत की जांच के लिए एक कमेटी का गठन किया जाए.
जमात के कार्यक्रम में जुटे थे हजारों
याचिका में कहा गया है कि 6 मई को दिल्ली सरकार ने कहा था कि तबलीगी जमात के जिन लोगों ने हजारों का वैधानिक समय पूरा कर लिया है और उनमें कोरोना का कोई लक्षण नहीं है वे अपने घर जा सकते हैं. लेकिन उसके बावजूद उन्हें छोड़ा नहीं जा रहा है. बता दें कि पिछले 31 मार्च को निजामुद्दीन के मरकज में हुए कार्यक्रम में तबलीगी जमात के लोग बड़ी संख्या में जुटे थे.