नई दिल्ली: दिल्ली हाई कोर्ट में एक याचिका दायर कर मांग की गई है कि वो दक्षिणी दिल्ली नगर निगम को निर्देश दे कि वो निगम के स्कूलों में स्पेशल एजुकेटर्स के 1,132 खाली पड़े पदों पर नियुक्ति के लिए दिल्ली अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड (डीएसएसएसबी) को आग्रह पत्र भेजे. याचिका सोशल जूरिस्ट की ओर से वकील अशोक अग्रवाल ने दायर की है.
10 साल से खाली हैं स्पेशल एजुकेटर्स के एक हजार से ज्यादा पद
याचिका में कहा गया है कि स्पेशल एडुकेटर्स के ये पद पिछले दस सालों से खाली पड़े हैं लेकिन नगर निगम ने इनकी नियुक्ति नहीं की है. हाई कोर्ट स्पेशल एजुकेटर्स की नियुक्ति के लिए कई बार आदेश जारी कर चुका है. लेकिन उसके बावजूद दक्षिणी दिल्ली नगर निगम ने डीएसएसएसबी को कोई आग्रह नहीं भेजा है. स्पेशल एजुकेटर्स की नियुक्ति में देरी की वजह से दिव्यांग छात्रों की पढ़ाई बाधित हो रही है. याचिका में दक्षिणी दिल्ली नगर निगम पर कोर्ट की अवमानना प्रक्रिया शुरु करने की मांग की है.
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हाई कोर्ट दे चुका है नियुक्ति का आदेश
बता दें कि 28 अगस्त 2020 को हाई कोर्ट ने ने दिल्ली के नगर निगमों में स्पेशल एजुकेटर्स के एक हजार खाली पड़े पदों पर नियुक्ति नहीं करने पर दिल्ली सरकार, दिल्ली अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड (डीएसएसएसबी) और दिल्ली नगर निगमों को फटकार लगाई थी. कोर्ट ने नगर निगमों को निर्देश दिया था कि वे स्पेशल एजुकेटर्स की नियुक्ति के लिए डीएसएसएसबी को आग्रह पत्र भेजें.