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वसंत कुंज रोड पर पेड़ों की अंधाधुंध कटाई के खिलाफ याचिका दायर

वसंत कुंज के महरौली-महिपालपुर रोड को चौड़ा करने के लिए पेड़ों को काटने के खिलाफ दिल्ली हाईकोर्ट में एक याचिका दायर की गई है.

पेड़ों की अंधाधुंध कटाई के खिलाफ याचिका दायर etv bharat
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Published : Sep 19, 2019, 12:24 PM IST

नई दिल्ली: दक्षिणी दिल्ली के वसंत कुंज के महरौली-महिपालपुर रोड पर सड़क को चौड़ा करने के लिए पेड़ों को काटने के खिलाफ दिल्ली हाईकोर्ट में एक याचिका दायर की गई है. याचिका पर्यावरण को लेकर जागरूक पांच नागरिकों ने दायर की है.

याचिकाकर्ताओं की ओर से वकील मनोज जॉर्ज ने कहा है कि उन्होंने 2014 में पेड़ों को अंधाधुंध काटने के खिलाफ प्राधिकार से शिकायत की थी. शिकायत में कहा गया था कि युनिफायड ट्रैफिक एंड ट्रांसपोर्टेशन इंफ्रास्ट्रक्चर ने जो योजना स्वीकृत की थी, उसके मुताबिक 810 पेड़ों की जगह केवल 236 पेड़ काटे जाने थे लेकिन आज तक कितने पेड़ काटे गए हैं उनकी गिनती भी नहीं की गई है.

298 पेड़ काटने की अनुमति दी गई थी
इस याचिका पर सुनवाई करते हुए दिल्ली हाईकोर्ट ने एमिकस क्यूरी की सलाह रिपोर्ट पर आदेश दिया था कि 810 पेड़ों में से केवल 298 पेड़ काटने की अनुमति दी थी. इस आदेश का पालन नहीं होने पर अवमानना याचिका दायर की गई.

PWD ने 198 पेड़ों को काटने की अनुमति मांगी
दरअसल जब याचिकाकर्ताओं को ये पता चला कि पीडब्ल्यूडी विभाग ने वन विभाग से 198 पेड़ों को काटने के लिए अनुमति मांगी है, तब उन्होंने कोर्ट में अवमानना याचिका दाखिल किया. याचिका में कहा गया है कि अंधेरिया मोड़ और फोर्टिस अस्पताल के बीच वाले रोड पर पेड़ों की अंधाधुंध कटाई हो रही है.

दिल्ली सरकार ने रखा अपना पक्ष
इस याचिका पर सुनवाई के दौरान दिल्ली सरकार ने कहा कि पेड़ों की कटाई अनुमति मिलने के बाद ही की जा रही है. दिल्ली सरकार ने कहा कि 198 पेड़ों को काटने के लिए अनुमति इसलिए मांगी जा रही है क्योंकि वे भी 302 पेड़ों को काटने के लिए दी गई अनुमति में शामिल हैं.

नई दिल्ली: दक्षिणी दिल्ली के वसंत कुंज के महरौली-महिपालपुर रोड पर सड़क को चौड़ा करने के लिए पेड़ों को काटने के खिलाफ दिल्ली हाईकोर्ट में एक याचिका दायर की गई है. याचिका पर्यावरण को लेकर जागरूक पांच नागरिकों ने दायर की है.

याचिकाकर्ताओं की ओर से वकील मनोज जॉर्ज ने कहा है कि उन्होंने 2014 में पेड़ों को अंधाधुंध काटने के खिलाफ प्राधिकार से शिकायत की थी. शिकायत में कहा गया था कि युनिफायड ट्रैफिक एंड ट्रांसपोर्टेशन इंफ्रास्ट्रक्चर ने जो योजना स्वीकृत की थी, उसके मुताबिक 810 पेड़ों की जगह केवल 236 पेड़ काटे जाने थे लेकिन आज तक कितने पेड़ काटे गए हैं उनकी गिनती भी नहीं की गई है.

298 पेड़ काटने की अनुमति दी गई थी
इस याचिका पर सुनवाई करते हुए दिल्ली हाईकोर्ट ने एमिकस क्यूरी की सलाह रिपोर्ट पर आदेश दिया था कि 810 पेड़ों में से केवल 298 पेड़ काटने की अनुमति दी थी. इस आदेश का पालन नहीं होने पर अवमानना याचिका दायर की गई.

PWD ने 198 पेड़ों को काटने की अनुमति मांगी
दरअसल जब याचिकाकर्ताओं को ये पता चला कि पीडब्ल्यूडी विभाग ने वन विभाग से 198 पेड़ों को काटने के लिए अनुमति मांगी है, तब उन्होंने कोर्ट में अवमानना याचिका दाखिल किया. याचिका में कहा गया है कि अंधेरिया मोड़ और फोर्टिस अस्पताल के बीच वाले रोड पर पेड़ों की अंधाधुंध कटाई हो रही है.

दिल्ली सरकार ने रखा अपना पक्ष
इस याचिका पर सुनवाई के दौरान दिल्ली सरकार ने कहा कि पेड़ों की कटाई अनुमति मिलने के बाद ही की जा रही है. दिल्ली सरकार ने कहा कि 198 पेड़ों को काटने के लिए अनुमति इसलिए मांगी जा रही है क्योंकि वे भी 302 पेड़ों को काटने के लिए दी गई अनुमति में शामिल हैं.

Intro:नई दिल्ली। दक्षिणी दिल्ली के वसंत कुंज के मेहरौली-महिपालपुर रोड पर सड़क को चौड़ा करने के लिए पेड़ों को काटने के खिलाफ दिल्ली हाईकोर्ट में एक याचिका दायर की गई है। याचिका पर्यावरण को लेकर जागरूक पांच नागरिकों ने दायर किया है।




Body:याचिकाकर्ताओं की ओर से वकील मनोज जॉर्ज ने कहा है कि उन्होंने 2014 में पेड़ों को अंधाधुंध काटने के खिलाफ प्राधिकार से शिकायत की थी। शिकायत में कहा गया था कि युनिफायड ट्रैफिक एंड ट्रांसपोर्टेशन इंफ्रास्ट्रक्चर ने जो योजना स्वीकृत की थी उसके मुताबिक 810 पेड़ों की जगह केवल 236 पेड़ काटे जाने थे। लेकिन आज तक कितने पेड़ काटे गए हैं उनकी गिनती भी नहीं की गई है। इस याचिका पर सुनवाई करते हुए दिल्ली हाईकोर्ट ने एमिकस क्यूरी की सलाह रिपोर्ट आदेश दिया था कि 810 पेड़ों में से केवल 298 पेड़ काटने की अनुमति दी थी। इस आदेश का पालन नहीं होने पर अवमानना याचिका दायर की गई।




Conclusion:दरअसल जब याचिकाकर्ताओं को ये पता चला कि पीडब्ल्यूडी विभाग ने वन विभाग से 198 पेड़ों को काटने के लिए अनुमति मांगी है तब उन्होंने कोर्ट में अवमानना याचिका दाखिल किया। याचिका में कहा गया है कि अंधेरिया मोड़ और फोर्टिस अस्पताल के बीच वाले रोड पर पेड़ों की अंधाधुंध कटाई हो रही है। इस याचिका पर सुनवाई के दौरान दिल्ली सरकार ने कहा कि पेड़ों की कटाई अनुमति मिलने के बाद ही की जा रही है। दिल्ली सरकार ने कहा कि 198 पेड़ों को काटने के लिए अनुमति इसलिए मांगी जा रही है क्योंकि वे भी 302 पेड़ों को काटने के लिए दी गई अनुमति में शामिल हैं।


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