ETV Bharat / state

दिल्ली हिंसा: उमर खालिद समेत दूसरे आरोपियों की कड़कड़डूमा कोर्ट में आज होगी पेशी - दिल्ली हिंसा मामले पर सुनवाई

दिल्ली हिंसा के मामले में आरोपी उमर खालिद और अन्य आरोपियों की आज कड़कड़डूमा कोर्ट में पेशी होगी. दिल्ली क्राइम ब्रांच की ओर से दायर मामले पर न्यायालय सुनवाई करेगा.

umar khalid
उमर खालिद
author img

By

Published : Jan 7, 2021, 9:44 AM IST

नई दिल्ली: दिल्ली हिंसा के मामले में जेल में बंद उमर खालिद समेत दूसरे आरोपियों को आज दिल्ली की कड़कड़डूमा कोर्ट में पेश किया जाएगा. कोर्ट उमर खालिद के खिलाफ दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच की ओर से दायर मामले पर सुनवाई करेगा. पिछले 5 जनवरी को कोर्ट ने क्राइम ब्रांच की ओर से दायर पूरक चार्जशीट पर संज्ञान लिया था. कोर्ट ने कहा कि उमर खालिद के खिलाफ दिल्ली में सांप्रदायिक हिंसा को अंजाम देने के लिए आपराधिक साजिश रचने का मामला चलाने के लिए पर्याप्त साक्ष्य हैं.


दंगों के लिए साजिश रचने का आरोप
26 दिसंबर 2020 को क्राइम ब्रांच ने उमर खालिद पर दंगे भड़काने, दंगों की साजिश रचने और देशविरोधी भाषण देने के अलावा दूसरी धाराओं के तहत चार्जशीट दाखिल की थी. करीब 100 पेजों की चार्जशीट में कहा गया है कि 8 जनवरी 2020 को शाहीन बाग में उमर खालिद, खालिद सैफी और ताहिर हुसैन ने मिलकर दिल्ली दंगों की योजना बनाने के लिए मीटिंग की. इस दौरान ही उमर खालिद ने सीएए के खिलाफ प्रदर्शनों में मध्यप्रदेश, राजस्थान, बिहार और महाराष्ट्र में हिस्सा लिया और भड़काऊ भाषण दिए. इन भाषणों में उमर खालिद ने दंगों के लिए लोगों को भड़काया. जिन राज्यों में उमर खालिद गया उसके लिए उसे आने-जाने और रुकने का पैसा प्रदर्शनकारियों के कर्ता-धर्ता इंतजाम करते थे.

ये भी पढ़ें- JNU में स्वामी विवेकानंद यूथ फेस्टिवल का आयोजन, 12 को अजीत डोभाल करेंगे संबोधित


यूनाईटेड अगेंस्ट हेट नामक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया था
चार्जशीट में कहा गया है कि यूनाईटेड अगेंस्ट हेट नामक व्हाट्सएप ग्रुप भी बनाया गया था जिसके जरिये भी दिल्ली हिंसा की प्लानिंग की गई थी. इस ग्रुप के जरिये नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ प्रदर्शन आयोजित किए गए थे. यह ग्रुप राहुल राय ने बनाया था.



यूएपीए में चार्जशीट पर संज्ञान ले चुकी है कोर्ट
बता दें कि पिछले 24 नवंबर को कोर्ट ने उमर खालिद, शरजील इमाम और फैजान खान के खिलाफ दायर पूरक चार्जशीट पर संज्ञान लिया था. दिल्ली पुलिस की स्पेशल ने उमर खालिद, शरजील इमाम और फैजान खान के खिलाफ 22 नवंबर को पूरक चार्जशीट दाखिल की थी. इसमें स्पेशल सेल ने यूएपीए की धारा 13, 16, 17 और 18 के अलावा भारतीय दंड संहिता की धारा 120बी, 109, 124ए, 147, 148, 149, 153ए, 186, 201, 212, 295, 302, 307, 341, 353, 395, 419, 420, 427, 435, 436, 452, 454, 468, 471 और 43 के अलावा आर्म्स एक्ट की धारा 25 और 27 और प्रिवेंशन आफ डेमेज टू पब्लिक प्रोपर्टी एक्ट की धारा 3 और 4 के तहत आरोप लगाए गए हैं.

नई दिल्ली: दिल्ली हिंसा के मामले में जेल में बंद उमर खालिद समेत दूसरे आरोपियों को आज दिल्ली की कड़कड़डूमा कोर्ट में पेश किया जाएगा. कोर्ट उमर खालिद के खिलाफ दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच की ओर से दायर मामले पर सुनवाई करेगा. पिछले 5 जनवरी को कोर्ट ने क्राइम ब्रांच की ओर से दायर पूरक चार्जशीट पर संज्ञान लिया था. कोर्ट ने कहा कि उमर खालिद के खिलाफ दिल्ली में सांप्रदायिक हिंसा को अंजाम देने के लिए आपराधिक साजिश रचने का मामला चलाने के लिए पर्याप्त साक्ष्य हैं.


दंगों के लिए साजिश रचने का आरोप
26 दिसंबर 2020 को क्राइम ब्रांच ने उमर खालिद पर दंगे भड़काने, दंगों की साजिश रचने और देशविरोधी भाषण देने के अलावा दूसरी धाराओं के तहत चार्जशीट दाखिल की थी. करीब 100 पेजों की चार्जशीट में कहा गया है कि 8 जनवरी 2020 को शाहीन बाग में उमर खालिद, खालिद सैफी और ताहिर हुसैन ने मिलकर दिल्ली दंगों की योजना बनाने के लिए मीटिंग की. इस दौरान ही उमर खालिद ने सीएए के खिलाफ प्रदर्शनों में मध्यप्रदेश, राजस्थान, बिहार और महाराष्ट्र में हिस्सा लिया और भड़काऊ भाषण दिए. इन भाषणों में उमर खालिद ने दंगों के लिए लोगों को भड़काया. जिन राज्यों में उमर खालिद गया उसके लिए उसे आने-जाने और रुकने का पैसा प्रदर्शनकारियों के कर्ता-धर्ता इंतजाम करते थे.

ये भी पढ़ें- JNU में स्वामी विवेकानंद यूथ फेस्टिवल का आयोजन, 12 को अजीत डोभाल करेंगे संबोधित


यूनाईटेड अगेंस्ट हेट नामक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया था
चार्जशीट में कहा गया है कि यूनाईटेड अगेंस्ट हेट नामक व्हाट्सएप ग्रुप भी बनाया गया था जिसके जरिये भी दिल्ली हिंसा की प्लानिंग की गई थी. इस ग्रुप के जरिये नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ प्रदर्शन आयोजित किए गए थे. यह ग्रुप राहुल राय ने बनाया था.



यूएपीए में चार्जशीट पर संज्ञान ले चुकी है कोर्ट
बता दें कि पिछले 24 नवंबर को कोर्ट ने उमर खालिद, शरजील इमाम और फैजान खान के खिलाफ दायर पूरक चार्जशीट पर संज्ञान लिया था. दिल्ली पुलिस की स्पेशल ने उमर खालिद, शरजील इमाम और फैजान खान के खिलाफ 22 नवंबर को पूरक चार्जशीट दाखिल की थी. इसमें स्पेशल सेल ने यूएपीए की धारा 13, 16, 17 और 18 के अलावा भारतीय दंड संहिता की धारा 120बी, 109, 124ए, 147, 148, 149, 153ए, 186, 201, 212, 295, 302, 307, 341, 353, 395, 419, 420, 427, 435, 436, 452, 454, 468, 471 और 43 के अलावा आर्म्स एक्ट की धारा 25 और 27 और प्रिवेंशन आफ डेमेज टू पब्लिक प्रोपर्टी एक्ट की धारा 3 और 4 के तहत आरोप लगाए गए हैं.

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.