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Delhi Liquor Policy: दिल्ली में पुरानी शराब नीति की अवधि अगले छह महीने के लिए बढ़ी, एलजी ने दी मंजूरी - Old liquor policy extended for next six months

दिल्ली में पुरानी शराब नीति को अगले छह महीने के लिए बढ़ा दिया गया है. पुरानी नीति 1 अक्टूबर 2023 से 31 मार्च 2024 तक लागू रहेगी.

दिल्ली में पुरानी शराब नीति की अवधि अगले छह महीने के लिए बढ़ी
दिल्ली में पुरानी शराब नीति की अवधि अगले छह महीने के लिए बढ़ी
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By ETV Bharat Delhi Team

Published : Sep 29, 2023, 1:09 PM IST

नई दिल्ली: दिल्ली में शराब की बिक्री अभी पुरानी शराब नीति के अनुसार ही होगी. पुरानी शराब नीति (नवंबर 2021 से पहले तक लागू) के तहत ही सरकारी दुकानों पर शराब की बिक्री हो रही है और इस नीति को अगले 6 महीने तक के लिए बढ़ा दिया गया है. इस संबंध में आबकारी विभाग की तरफ से तैयार किए गए प्रस्ताव को उपराज्यपाल से मंजूरी मिल गई है. शुक्रवार को इस संबंध में सार्वजनिक नोटिस भी जारी कर दिया जाएगा. अब दिल्ली में मार्च 2024 तक शराब की बिक्री जैसे अभी हो रही है वैसे ही होगी.

दिल्ली में अभी पुरानी शराब नीति के तहत शराब की बिक्री हो रही है. पुरानी आबकारी नीति को अस्थाई तौर पर लागू किया गया था और इसकी मियाद 30 सितंबर को खत्म हो रही है. इसको देखते हुए फिलहाल इस समय सीमा को 6 महीने के लिए और बढ़ाया गया है ताकि किसी प्रकार की दिक्कत ना हो. दिल्ली में शराब की बिक्री के लिए अभी कोई नई नीति नहीं बनी है.

नई नीति बनाने का काम चल रहा है, तब तक पुरानी शराब नीति को ही जारी रखने का फैसला लिया गया है. यह 1 अक्टूबर 2023 से अगले 6 महीने यानी 31 मार्च 2024 तक लागू रहेगी. सरकार को उम्मीद थी कि इस बीच नई शराब नीति बन जाएगी लेकिन इसी साल फरवरी में आबकारी घोटाले के आरोप में सीबीआई ने उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार कर लिया. जिसके बाद मामला अटक गया है.

बता दें कि गत वर्ष नई शराब नीति को लेकर विवाद होने से पिछले साल जुलाई में सरकार ने नई आबकारी नीति को वापस ले लिया था. इस मामले की सीबीआई जांच चल रही है. शराब नीति में भ्रष्टाचार के मामले में ही मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार किया गया था और वे अभी जेल में है.

तीन सदस्यीय कमेटी बना रही है नई नीति

उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने नई आबकारी नीति बनाने के लिए वित्त विभाग के प्रधान सचिव के नेतृत्व में तीन सदस्यीय कमेटी बनाई है. कमेटी ने रिपोर्ट देने के लिए कुछ समय और देने की मांग की है. दिल्ली सरकार के आबकारी विभाग के अधिकारी बताते हैं कि जिस पुरानी नीति के तहत अभी दिल्ली की दुकानों व होटलों, क्लब व बार में शराब की बिक्री हो रही है उन सबके लाइसेंस को छह महीने के लिए बढ़ा दिए गए हैं. दिल्ली में फिलहाल 570 दुकानों पर शराब की बिक्री होती है इसके अलावा कुल 960 होटल व बार हैं, जिनमें शराब परोसी जाती है.

ये भी पढ़ें: दिल्ली में शराब की पुरानी नीति लागू होने से 50% बढ़ी आमदनी

ये भी पढ़ें: दिल्ली में लागू हुई पुरानी शराब नीति, गाजियाबाद में कम होगी तस्करी

नई दिल्ली: दिल्ली में शराब की बिक्री अभी पुरानी शराब नीति के अनुसार ही होगी. पुरानी शराब नीति (नवंबर 2021 से पहले तक लागू) के तहत ही सरकारी दुकानों पर शराब की बिक्री हो रही है और इस नीति को अगले 6 महीने तक के लिए बढ़ा दिया गया है. इस संबंध में आबकारी विभाग की तरफ से तैयार किए गए प्रस्ताव को उपराज्यपाल से मंजूरी मिल गई है. शुक्रवार को इस संबंध में सार्वजनिक नोटिस भी जारी कर दिया जाएगा. अब दिल्ली में मार्च 2024 तक शराब की बिक्री जैसे अभी हो रही है वैसे ही होगी.

दिल्ली में अभी पुरानी शराब नीति के तहत शराब की बिक्री हो रही है. पुरानी आबकारी नीति को अस्थाई तौर पर लागू किया गया था और इसकी मियाद 30 सितंबर को खत्म हो रही है. इसको देखते हुए फिलहाल इस समय सीमा को 6 महीने के लिए और बढ़ाया गया है ताकि किसी प्रकार की दिक्कत ना हो. दिल्ली में शराब की बिक्री के लिए अभी कोई नई नीति नहीं बनी है.

नई नीति बनाने का काम चल रहा है, तब तक पुरानी शराब नीति को ही जारी रखने का फैसला लिया गया है. यह 1 अक्टूबर 2023 से अगले 6 महीने यानी 31 मार्च 2024 तक लागू रहेगी. सरकार को उम्मीद थी कि इस बीच नई शराब नीति बन जाएगी लेकिन इसी साल फरवरी में आबकारी घोटाले के आरोप में सीबीआई ने उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार कर लिया. जिसके बाद मामला अटक गया है.

बता दें कि गत वर्ष नई शराब नीति को लेकर विवाद होने से पिछले साल जुलाई में सरकार ने नई आबकारी नीति को वापस ले लिया था. इस मामले की सीबीआई जांच चल रही है. शराब नीति में भ्रष्टाचार के मामले में ही मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार किया गया था और वे अभी जेल में है.

तीन सदस्यीय कमेटी बना रही है नई नीति

उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने नई आबकारी नीति बनाने के लिए वित्त विभाग के प्रधान सचिव के नेतृत्व में तीन सदस्यीय कमेटी बनाई है. कमेटी ने रिपोर्ट देने के लिए कुछ समय और देने की मांग की है. दिल्ली सरकार के आबकारी विभाग के अधिकारी बताते हैं कि जिस पुरानी नीति के तहत अभी दिल्ली की दुकानों व होटलों, क्लब व बार में शराब की बिक्री हो रही है उन सबके लाइसेंस को छह महीने के लिए बढ़ा दिए गए हैं. दिल्ली में फिलहाल 570 दुकानों पर शराब की बिक्री होती है इसके अलावा कुल 960 होटल व बार हैं, जिनमें शराब परोसी जाती है.

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