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दिल्ली: 10-49 बेड क्षमता वाले सभी नर्सिंग होम 'कोविड नर्सिंग होम' घोषित

सरकार ने आदेश दिया है, 'छोटे और मध्यम मल्टीस्पेशलिटी नर्सिंग होम्स में कोविड और आम मरीज़ों को एक दूसरे से अलग रखने और कोरोना के मरीजों के लिए बेड की संख्या बढ़ाने के लिए सरकार ने फैसला किया है कि दिल्ली के ऐसे सभी नर्सिंग होम्स जिनमें कि बेडों की संख्या 10 से 49 है उन्हें कोविड नर्सिंग होम्स घोषिण किया जाता है.'

nursing homes with bed capacity of 10 to 49 declared COVID nursing homes in Delhi
10-49 बेड क्षमता वाले सभी नर्सिंग होम 'कोविड नर्सिंग होम' घोषित
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Published : Jun 14, 2020, 10:16 AM IST

नई दिल्ली: राजधानी दिल्ली में कोरोना वायरस के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं. ऐसे में केजरीवाल सरकार ने दिल्ली के सभी ऐसे नर्सिंग होम्स जिनमें कि 10 से 49 तक बेड हैं, उन्हें कोविड नर्सिंग होम घोषित कर दिया है.

दिल्ली सरकार का अनुमान है कि 31 जुलाई तक राजधानी में करीब 5.5 लाख केस होंगे. इसके लिए 80 हजार बेडों की जरूरत होगी. इसके साथ ही कोरोना के मरीज, आम मरीज़ों से ना मिल पाएं इसलिए सरकार ने दिल्ली के नर्सिंग होम को कोविड नर्सिंग होम घोषित कर दिया.

सरकार ने आदेश दिया है, 'छोटे और मध्यम मल्टीस्पेशलिटी नर्सिंग होम्स में कोविड और आम मरीज़ों को एक दूसरे से अलग रखने और कोरोना के मरीजों के लिए बेड की संख्या बढ़ाने के लिए सरकार ने फैसला किया है कि दिल्ली के ऐसे सभी नर्सिंग होम्स जिनमें कि बेडों की संख्या 10 से 49 है उन्हें कोविड नर्सिंग होम्स घोषिण किया जाता है.'

वर्तमान में इसमें स्टैंडअलोन आई सेंटर्स, ENT सेंटर्स, डायलिसिस सेंटर्स, मैटरनिटी होम्स और IVF सेंटर्स को छूट दी गई है.

सरकार ने अपने आदेश में कहा है, '10 से 49 बेड वाले सभी नर्सिंग होम्स आदेश जारी होने के 3 दिन के अंदर अपने कोविड बेड को काम के लिए तैयार कर लें. ऐसा ना करने पर दिल्ली नर्सिंग होम्स रजिस्ट्रेशन (एम्डेंमेंट) नियम, 2011 के नियम 14 के क्लॉज 14.1 का उल्लंघन माना जाएगा. जिम्मेदार नर्सिंग होम के ख़िलाफ़ इसी कानून के तहत ज़रूरी कानूनी कार्रवाई की जाएगी.

नई दिल्ली: राजधानी दिल्ली में कोरोना वायरस के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं. ऐसे में केजरीवाल सरकार ने दिल्ली के सभी ऐसे नर्सिंग होम्स जिनमें कि 10 से 49 तक बेड हैं, उन्हें कोविड नर्सिंग होम घोषित कर दिया है.

दिल्ली सरकार का अनुमान है कि 31 जुलाई तक राजधानी में करीब 5.5 लाख केस होंगे. इसके लिए 80 हजार बेडों की जरूरत होगी. इसके साथ ही कोरोना के मरीज, आम मरीज़ों से ना मिल पाएं इसलिए सरकार ने दिल्ली के नर्सिंग होम को कोविड नर्सिंग होम घोषित कर दिया.

सरकार ने आदेश दिया है, 'छोटे और मध्यम मल्टीस्पेशलिटी नर्सिंग होम्स में कोविड और आम मरीज़ों को एक दूसरे से अलग रखने और कोरोना के मरीजों के लिए बेड की संख्या बढ़ाने के लिए सरकार ने फैसला किया है कि दिल्ली के ऐसे सभी नर्सिंग होम्स जिनमें कि बेडों की संख्या 10 से 49 है उन्हें कोविड नर्सिंग होम्स घोषिण किया जाता है.'

वर्तमान में इसमें स्टैंडअलोन आई सेंटर्स, ENT सेंटर्स, डायलिसिस सेंटर्स, मैटरनिटी होम्स और IVF सेंटर्स को छूट दी गई है.

सरकार ने अपने आदेश में कहा है, '10 से 49 बेड वाले सभी नर्सिंग होम्स आदेश जारी होने के 3 दिन के अंदर अपने कोविड बेड को काम के लिए तैयार कर लें. ऐसा ना करने पर दिल्ली नर्सिंग होम्स रजिस्ट्रेशन (एम्डेंमेंट) नियम, 2011 के नियम 14 के क्लॉज 14.1 का उल्लंघन माना जाएगा. जिम्मेदार नर्सिंग होम के ख़िलाफ़ इसी कानून के तहत ज़रूरी कानूनी कार्रवाई की जाएगी.

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