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अतिथि शिक्षकों की दोबारा नियुक्ति पर नहीं लिया फैसला, शिक्षा निदेशालय को अवमानना नोटिस जारी - reappointment of guest teachers

दिल्ली के 44 गेस्ट टीचर्स की दोबारा नियुक्ति के मामले पर दिल्ली हाई कोर्ट ने सुनवाई की है. हाईकोर्ट ने दिल्ली सरकार के शिक्षा निदेशालय को अवमानना नोटिस जारी किया है.

शिक्षा निदेशालय को अवमानना नोटिस जारी
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Published : Mar 30, 2019, 12:36 PM IST

नई दिल्ली: 44 गेस्ट टीचर्स की दोबारा नियुक्ति मामले पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने दिल्ली सरकार के शिक्षा निदेशालय को अवमानना नोटिस जारी किया है. जस्टिस सुरेश कैत ने शिक्षा निदेशालय से पूछा कि कोर्ट के पहले आदेश का पालन नहीं करने पर आपके खिलाफ अवमानना कार्यवाही क्यों न शुरू की जाए?

दरअसल हाईकोर्ट ने 26 अक्टूबर 2018 को शिक्षा निदेशालय को निर्देश दिया था कि 44 गेस्ट टीचर्स की दोबारा नियुक्त करने के आवेदन पर तीन हफ्ते में फैसला करें. हाईकोर्ट ने उन गेस्ट टीचर्स को निर्देश दिया था कि वे अपनी दोबारा नियुक्ति के लिए शिक्षा निदेशालय के पास आवेदन करें.

14 मई को अगली सुनवाई

अब हाईकोर्ट ने कहा है कि अगर उसके पहले के आदेश का पालन सुनवाई की अगली तिथि तक नहीं किया गया तो शिक्षा निदेशालय के संबंधित अधिकारी को कोर्ट में पेश होकर जवाब देना होगा. इस मामले पर अगली सुनवाई 14 मई को होगी.

अतिथि शिक्षक संघ ने दायर की है याचिका

दिल्ली अतिथि शिक्षक संघ द्वारा दायर याचिका में कहा गया है कि शिक्षा निदेशालय ने अक्टूबर 2018 के हाईकोर्ट के आदेश का अब तक पालन नहीं किया है. अक्टूबर 2018 में दायर याचिका में कहा गया था कि 44 गेस्ट टीचर्स को दोबारा नियुक्त नहीं किया गया जबकि दूसरे गेस्ट टीचर्स को दोबारा नियुक्त करने का आदेश दिया गया. तब हाईकोर्ट ने उन 44 गेस्ट टीचर्स को शिक्षा निदेशालय के पास आवेदन करने का निर्देश दिया था और शिक्षा निदेशालय से उन आवेदनों पर थी हफ्ते में फैसला करने का आदेश दिया था. उन गेस्ट टीचर्स ने आवेदन तो दिया, लेकिन उस पर अब तक कोई फैसला नहीं किया गया है.

नई दिल्ली: 44 गेस्ट टीचर्स की दोबारा नियुक्ति मामले पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने दिल्ली सरकार के शिक्षा निदेशालय को अवमानना नोटिस जारी किया है. जस्टिस सुरेश कैत ने शिक्षा निदेशालय से पूछा कि कोर्ट के पहले आदेश का पालन नहीं करने पर आपके खिलाफ अवमानना कार्यवाही क्यों न शुरू की जाए?

दरअसल हाईकोर्ट ने 26 अक्टूबर 2018 को शिक्षा निदेशालय को निर्देश दिया था कि 44 गेस्ट टीचर्स की दोबारा नियुक्त करने के आवेदन पर तीन हफ्ते में फैसला करें. हाईकोर्ट ने उन गेस्ट टीचर्स को निर्देश दिया था कि वे अपनी दोबारा नियुक्ति के लिए शिक्षा निदेशालय के पास आवेदन करें.

14 मई को अगली सुनवाई

अब हाईकोर्ट ने कहा है कि अगर उसके पहले के आदेश का पालन सुनवाई की अगली तिथि तक नहीं किया गया तो शिक्षा निदेशालय के संबंधित अधिकारी को कोर्ट में पेश होकर जवाब देना होगा. इस मामले पर अगली सुनवाई 14 मई को होगी.

अतिथि शिक्षक संघ ने दायर की है याचिका

दिल्ली अतिथि शिक्षक संघ द्वारा दायर याचिका में कहा गया है कि शिक्षा निदेशालय ने अक्टूबर 2018 के हाईकोर्ट के आदेश का अब तक पालन नहीं किया है. अक्टूबर 2018 में दायर याचिका में कहा गया था कि 44 गेस्ट टीचर्स को दोबारा नियुक्त नहीं किया गया जबकि दूसरे गेस्ट टीचर्स को दोबारा नियुक्त करने का आदेश दिया गया. तब हाईकोर्ट ने उन 44 गेस्ट टीचर्स को शिक्षा निदेशालय के पास आवेदन करने का निर्देश दिया था और शिक्षा निदेशालय से उन आवेदनों पर थी हफ्ते में फैसला करने का आदेश दिया था. उन गेस्ट टीचर्स ने आवेदन तो दिया, लेकिन उस पर अब तक कोई फैसला नहीं किया गया है.

Intro:नई दिल्ली। दिल्ली के 44 गेस्ट टीचर्स की दोबारा नियुक्ति के मामले पर सुनवाई करते हुए दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली सरकार के शिक्षा निदेशालय को अवमानना नोटिस जारी किया है। जस्टिस सुरेश कैत ने शिक्षा निदेशालय से पूछा कि कोर्ट के पहले के आदेश का पालन नहीं करने पर आपके खिलाफ अवमानना कार्यवाही क्यों न शुरू की जाए।


Body:दरअसल हाईकोर्ट ने 26 अक्टूबर 2018 को शिक्षा निदेशालय को निर्देश दिया था कि 44 गेस्ट टीचर्स की दोबारा नियुक्त करने के आवेदन पर तीन हफ्ते में फैसला करें। हाईकोर्ट ने उन गेस्ट टीचर्स को निर्देश दिया था कि वे अपनी दोबारा नियुक्ति के लिए शिक्षा निदेशालय के पास आवेदन करें।
हाईकोर्ट ने कहा कि अगर उसके पहले के आदेश का पालन सुनवाई की अगली तिथि तक नहीं किया गया तो शिक्षा निदेशालय के संबंधित अधिकारी को कोर्ट में पेश होकर जवाब देना होगा। इस मामले पर अगली सुनवाई 14 मई को होगी।


Conclusion:याचिका दिल्ली अतिथि शिक्षक संघ ने दायर की है। याचिका में कहा गया है कि शिक्षा निदेशालय ने अक्टूबर 2018 के हाईकोर्ट के आदेश का अब तक पालन नहीं किया है। अक्टूबर 2018 में दायर याचिका में कहा गया था कि 44 गेस्ट टीचर्स को दोबारा नियुक्त नहीं किया गया जबकि दूसरे गेस्ट टीचर्स को दोबारा नियुक्त करने का आदेश दिया गया। तब हाईकोर्ट ने उन 44 गेस्ट टीचर्स को शिक्षा निदेशालय के पास आवेदन करने का निर्देश दिया था और शिक्षा निदेशालय से उन आवेदनों पर थी हफ्ते में फैसला करने का आदेश दिया था। उन गेस्ट टीचर्स ने आवेदन तो दिया लेकिन उस पर अब तक कोई फैसला नहीं किया गया है।
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