नई दिल्ली: दिल्ली हाईकोर्ट ने तबलीगी जमात के कार्यक्रम में शामिल भारतीय नागरिकों के खिलाफ दर्ज FIR को निरस्त करने की मांग पर दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी किया है. जस्टिस सुरेश कैत ने दिल्ली पुलिस को 8 मार्च तक जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया.
फाटक तेलिया के मस्जिद में उपस्थित थे
याचिका में मांग की गई है कि तबलीगी जमात के कार्यक्रम में शामिल भारतीय नागरिकों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 188, 269, 270 और 120बी के तहत दायर FIR को निरस्त किया जाए. याचिकाकर्ताओं की ओर से वकील अशीमा मंडल ने कहा कि फाटक तेलिया के छोटी मस्जिद में उनकी उपस्थिति की वजह से ये FIR दर्ज की गई. उन्होंने कहा कि इस मामले में पूरी कानूनी कार्यवाई कानूनसम्मत नहीं है.
लॉकडाउन में फंस गए थे
याचिका में कहा गया है कि केवल इस आधार पर FIR दर्ज करना सही नहीं है कि भारतीय नागरिक विदेशी नागरिकों के साथ मस्जिद के अंदर मौजूद थे. याचिका में कहा गया है कि जनता कर्फ्यू के दौरान धारा 144 लगाने और लॉकडाउन घोषित होने की वजह से सभी याचिकाकर्ता मस्जिद के भीतर फंस गए थे. याचिकाकर्ताओं के खिलाफ FIR दर्ज करना उनकी व्यक्तिगत स्वतंत्रता का उल्लंघन है.
मस्जिद के अंदर फंसे थे लोग
मार्च 2020 में निजामुद्दीन के मरकज में हुए कार्यक्रम में तबलीगी जमात के लोग बड़ी संख्या में जुटे थे. उसके बाद प्रशासन ने तबलीगी जमात के लोगों को बाहर निकाल कर कई क्वारेंटाईन सेंटर में भेजा गया था.