नई दिल्ली: दिल्ली में कोविड-19 और कोरोना के नए वेरिएंट ओमीक्रोन के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं. बढ़ते मामलों को देखते हुए दिल्ली सरकार ने आज से नाइट कर्फ्यू लगाने का फैसला किया है. नाइट कर्फ्यू रात 11:00 बजे से सुबह 5:00 बजे तक रहेगा. ग्रेड रिस्पांस एक्शन प्लान में बनाए गए नियमों के तहत नाइट कर्फ्यू लगाया गया है.
नाइट कर्फ्यू में दिल्ली डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी (DDMA) के द्वारा स्वास्थ्य विभाग, पुलिस, होमगार्ड, सिविल डिफेंस, दमकल कर्मी, बिजली, पानी, पब्लिक ट्रांसपोर्ट और आपात सेवाओं से जुड़े सभी लोगों को नाइट कर्फ्यू में आने जाने की छूट दी गई है. इस दौरान जज, ज्यूडिशल सेवाओं से जुड़े सभी व्यक्तियों को भी आने जाने की छूट दी गई है. लेकिन इस दौरान उन्हें आई कार्ड दिखाना होगा.
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वहीं नाइट कर्फ्यू में प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया कर्मियों को भी छूट दी गई है. इसके अलावा गर्भवती महिला और पेशेंट को मेडिकल चेकअप के लिए आने जाने की छूट दी गई है. साथ ही जो भी व्यक्ति एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन, आईएसबीटी जा रहे हैं उन्हें वैलिड टिकट दिखाने पर आने जाने की छूट दी गई है. इसके अलावा जो भी व्यक्ति पोस्ट ऑफिस, बैंक, इंश्योरेंस, एटीएम और आरबीआई आदि सेवाओं से जुड़े हैं उन्हें भी आने जाने की छूट दी गई है. वहीं नाइट कर्फ्यू में इंटर स्टेट बस सर्विस जारी रहेगी. इसके अलावा जो भी व्यक्ति कमर्शियल या प्राइवेट सेवाओं से जुड़े हैं जिनमें दूध, फल, सब्जी आदि और टेलीकम्युनिकेशन, इंटरनेट सर्विस, ब्रॉडकास्टिंग, केबल सर्विस, एलपीजी, सीएनजी सेवाओं से जुड़े इन लोगों को भी नाइट कर्फ्यू में छूट दी गई है.
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दिल्ली में रविवार को कोविड-19 के 290 मामले सामने आए थे. जिसके बाद दिल्ली सरकार ने नाइट कर्फ्यू लगाने का फैसला किया था. वहीं सोमवार को ओमीक्रोन के मामलों की संख्या 142 पहुंच गई है जिसमें आज 63 नए मामले सामने आए हैं.
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