नई दिल्ली: पंजाबी गायक और कांग्रेसी नेता सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड मामले (Sidhu Moosewala Murder Case) में पटियाला हाउस कोर्ट ने गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई की रिमांड 4 दिन और बढ़ा दी है. इससे पहले एनआईए ने 23 नवंबर को पंजाब से लॉरेंस बिश्नोई को रिमांड पर लेकर दिल्ली आई थी. इस दौरान एनआईए ने 12 दिन की रिमांड की मांग की थी, जिसे संशोधित कर विशेष न्यायालय ने 10 दिन के लिए रिमाड स्वीकार कर ली थी.
अब रिमांड के दौरान भी प्रत्येक 24 घंटे में विश्नोई की मेडिकल जांच की जाएगी. साथ ही प्रतिदिन उसे अपने वकील से मिलने के लिए 20 मिनट का समय भी दिया जाएगा.
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A Delhi court extends by four days the NIA remand of gangster Lawrence Bishnoi, in connection with the Sidhu Moosewala murder case.
— ANI (@ANI) December 3, 2022 " class="align-text-top noRightClick twitterSection" data="
Bishnoi was produced before the court through video conference today at the end of his 10-day remand.
(file photo) pic.twitter.com/sOQqi1Vt3W
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— ANI (@ANI) December 3, 2022
Bishnoi was produced before the court through video conference today at the end of his 10-day remand.
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— ANI (@ANI) December 3, 2022
Bishnoi was produced before the court through video conference today at the end of his 10-day remand.
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पटियाला हाउस स्थित विशेष न्यायाधीश शैलेंद्र मलिक की अदालत में गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई को पेश किया गया. एनआईए ने बिश्नोई को 10 दिन की रिमांड खत्म होने के बाद आगे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेश किया था. एजेंसी ने पांच अन्य दिनों के लिए रिमांड की मांग की थी, जिसे कोर्ट ने चार अन्य दिनों की रिमांड की ही अनुमति दी.
एनआईए ने कोर्ट में दाखिल अपने एफिडेविट में कहा है कि आरोपी देशभर में लक्षित हत्या कर आतंक फैलाने का काम कर रहा है. इसके अलावा देश-विदेश के सिंडिकेट द्वारा संचालित किए जा रहे इन गिरोहों का काम फंडरेजिंग करना और देश में आतंकी घटनाओं को अंजाम देना है. साथ ही यह गिरोह दिल्ली और दिल्ली के आसपास के क्षेत्रों से युवाओं की भर्ती कर रहा है और देश के प्रमुख लोगों के मन में आतंक फैलाने जैसा काम कर रहा है. एनआईए के दलील से सहमत होते हुए बिश्नोई की रिमांड चार अन्य दिनों के लिए बढ़ाई गई.
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लॉरेंस बिश्नोई के वकील विशाल चोपड़ा ने बताया कि कोर्ट ने रिमांड बढ़ाते हुए एनआईए को यह निर्देशित किया है कि लॉरेंस की सुरक्षा व्यवस्था का पूरी तरह से ख्याल रखा जाए. साथ ही उसे आवश्यक होने पर ही कोर्ट लाया जाए. इसके अलावा प्रत्येक 24 घंटे में उसका मेडिकल चेकअप कराया जाए. चोपड़ा ने बताया कि कोर्ट ने उन्हें लॉरेंस से मिलने के लिए प्रतिदिन 20 मिनट का समय भी उपलब्ध कराने का निर्देश दिया है. कोर्ट ने यह सुनिश्चित करने को कहा कि विश्नोई को जब भी कोर्ट में लाया जाए, उसके चेहरे पर मास्क चढ़ा होना चाहिए.