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बैंक खाते से पैसा निकालने के मामले में 25 अगस्त को अगली सुनवाई, सिसोदिया ने याचिका दायर कर मांगी अनुमति

दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने कोर्ट में याचिका दायर कर घर खर्च और पत्नी के इलाज के लिए पैसे निकालने की मांग की थी. सिसोदिया की याचिका पर बहस के लिए कोर्ट ने अगली तारीख 25 अगस्त तय की है.

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Published : Aug 4, 2023, 3:41 PM IST

नई दिल्ली: दिल्ली शराब घोटाले मामले में सजा काट रहे पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की ओर से पेश वकील ने सुनवाई के दौरान खाते से पैसा निकालने की अनुमति पर बहस के लिए अगली तारीख मांगी. कोर्ट ने अगली सुनवाई के लिए 25 अगस्त की तिथि निर्धारित की. सिसोदिया के बैंक खाते से पैसे निकालने की अनुमति मांगने वाली याचिका पर शुक्रवार को सुनवाई के दौरान वकील करण शर्मा ने कहा कि ईडी ने सिसोदिया के बैंक खाते को फ्रीज कर दिया है. इसकी वजह से वे विधानसभा से आने वाला वेतन भी नहीं निकाल पा रहे हैं.

नया अकाउंट खोलने का आदेशः वेतन निकाल पाने की मांग पर न्यायाधीश एमके नागपाल ने कहा कि आप पैसे निकालने के लिए चेक दीजिए, मैं पैसे निकालने की अनुमति देता हूं. याचिका के मामले में वह वह अगली तारीख की डिमांड करने पर इस मुद्दे को सिसोदिया की पेशी के दिन की ही तारीख मिली. जज ने सिसोदिया के वकील से कहा कि आप विधानसभा के वेतन के लिए आवेदक का नया बैंक खाता खुलवा लीजिए.

आवेदन के बाद मैं नया बैंक खाता खोलने की अनुमति दे दूंगा. सिसोदिया के वकील ने 31 जुलाई को याचिका दायर कर कोर्ट से सिसोदिया को अपनी पत्नी के इलाज और अन्य घरेलू खर्चों के लिए बैंक खाते से कुछ रुपए निकालने की अनुमति मांगी थी. विशेष सीबीआई जज एमके नागपाल ने सिसोदिया की अर्जी को सुनने के बाद मामले को चार अगस्त के लिए सूचीबद्ध कर दिया था.

ये भी पढ़ें: Manish Sisodia: कभी दिल्ली के खजाने के थे मालिक, अब पत्नी के इलाज और खर्चे के लिए कोर्ट के आदेश के मोहताज

इलाज के लिए पैसे की जरूरतः कोर्ट में सिसोदिया ने कहा है कि उनकी पत्नी की तबियत सही नहीं है. अस्पताल में उनका इलाज चल रहा है. पत्नी के इलाज और घर के खर्च के लिए उन्हें रुपए की जरूरत है. ईडी द्वारा खाता फ्रीज किए जाने की वजह से वो खाते से रुपये नहीं निकाल पा रहे हैं. सिसोदिया के अधिवक्ता मोहम्मद इरशाद ने कहा था कि बैंक कोर्ट के लिखित आदेश के बिना उनके मुवक्किल को चिकित्सा और अन्य जरूरतों के लिए आवश्यक पैसे निकालने से रोक रहा है.

ये भी पढ़ें: Delhi liquor policy case: सिसोदिया की अंतरिम जमानत याचिकाओं पर सुनवाई 04 सितंबर को

नई दिल्ली: दिल्ली शराब घोटाले मामले में सजा काट रहे पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की ओर से पेश वकील ने सुनवाई के दौरान खाते से पैसा निकालने की अनुमति पर बहस के लिए अगली तारीख मांगी. कोर्ट ने अगली सुनवाई के लिए 25 अगस्त की तिथि निर्धारित की. सिसोदिया के बैंक खाते से पैसे निकालने की अनुमति मांगने वाली याचिका पर शुक्रवार को सुनवाई के दौरान वकील करण शर्मा ने कहा कि ईडी ने सिसोदिया के बैंक खाते को फ्रीज कर दिया है. इसकी वजह से वे विधानसभा से आने वाला वेतन भी नहीं निकाल पा रहे हैं.

नया अकाउंट खोलने का आदेशः वेतन निकाल पाने की मांग पर न्यायाधीश एमके नागपाल ने कहा कि आप पैसे निकालने के लिए चेक दीजिए, मैं पैसे निकालने की अनुमति देता हूं. याचिका के मामले में वह वह अगली तारीख की डिमांड करने पर इस मुद्दे को सिसोदिया की पेशी के दिन की ही तारीख मिली. जज ने सिसोदिया के वकील से कहा कि आप विधानसभा के वेतन के लिए आवेदक का नया बैंक खाता खुलवा लीजिए.

आवेदन के बाद मैं नया बैंक खाता खोलने की अनुमति दे दूंगा. सिसोदिया के वकील ने 31 जुलाई को याचिका दायर कर कोर्ट से सिसोदिया को अपनी पत्नी के इलाज और अन्य घरेलू खर्चों के लिए बैंक खाते से कुछ रुपए निकालने की अनुमति मांगी थी. विशेष सीबीआई जज एमके नागपाल ने सिसोदिया की अर्जी को सुनने के बाद मामले को चार अगस्त के लिए सूचीबद्ध कर दिया था.

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इलाज के लिए पैसे की जरूरतः कोर्ट में सिसोदिया ने कहा है कि उनकी पत्नी की तबियत सही नहीं है. अस्पताल में उनका इलाज चल रहा है. पत्नी के इलाज और घर के खर्च के लिए उन्हें रुपए की जरूरत है. ईडी द्वारा खाता फ्रीज किए जाने की वजह से वो खाते से रुपये नहीं निकाल पा रहे हैं. सिसोदिया के अधिवक्ता मोहम्मद इरशाद ने कहा था कि बैंक कोर्ट के लिखित आदेश के बिना उनके मुवक्किल को चिकित्सा और अन्य जरूरतों के लिए आवश्यक पैसे निकालने से रोक रहा है.

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