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दिल्ली में शिक्षकों की नए सिरे से नियुक्ति होगी शुरू, DSSSB ने किया ऐलान

डीएसएसएसबी के हलफनामे पर याचिकाकर्ता सोशल जूरिस्ट की ओर से वकील अशोक अग्रवाल का कहना है कि नवंबर 2019 तक शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया शुरु हो जाएगी जो मार्च 2020 तक पूरी हो जाएगी.

New recruitment of teachers will start in Delhi, DSSSB announced
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Published : Nov 1, 2019, 8:15 PM IST

नई दिल्ली: दिल्ली के स्कूलों में पढ़नेवाले छात्रों और सरकारी स्कूलों और निगम के स्कूलों में शिक्षकों की भर्ती परीक्षा में असफल हुए छात्रों के लिए खुशखबरी है. दिल्ली अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड (डीएसएसएसबी) ने दिल्ली हाईकोर्ट को बताया है कि नए शिक्षकों की नियुक्ति के लिए भर्ती प्रक्रिया जल्द ही शुरू होगी.

अशोक अग्रवाल

2020 तक पूरी होगी प्रक्रिया

डीएसएसएसबी के हलफनामे पर याचिकाकर्ता सोशल जूरिस्ट की ओर से वकील अशोक अग्रवाल का कहना है कि नवंबर 2019 तक शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया शुरू हो जाएगी जो मार्च 2020 तक पूरी हो जाएगी. हाईकोर्ट ने दिल्ली सरकार और दिल्ली की नगर निगमों को निर्देश दिया है कि वे 4 हफ्ते में हलफनामा दायर कर बताएं कि डीएसएसएसबी ने 13679 शिक्षकों का चयन किया है उनमें से कितने शिक्षकों की ज्वायनिंग वास्तविक रुप से हो चुकी है. डीएसएसएसबी ने 6541 दिल्ली सरकार को जबकि 5415 नगर निगमों को भेजे हैं.

सुनवाई के दौरान दिल्ली सरकार ने बताया कि 15 हजार से ज्यादा शिक्षकों के पद खाली हैं जिसके लिए उन्होंने डीएसएसएसबी से नियुक्ति प्रक्रिया शुरू करने का आग्रह किया गया है. इसके बाद हाईकोर्ट ने डीएसएसएसबी को निर्देश दिया कि वे यह बताएं कि चयन प्रक्रिया का शेड्यूल क्या होगा.


पिछले 1 मई को हाईकोर्ट ने दिल्ली सरकार और डीएसएसएसी को निर्देश दिया था कि वो एक हफ्ते के अंदर स्कूलों के प्रिंसिपल्स की उनके स्कूल में तैनाती करने और दिल्ली सरकार की ओर से 10591 अतिरिक्त शिक्षकों की बहाली के लिए किए गए आग्रह के संबंध में कार्रवाई रिपोर्ट दाखिल करें. पिछले 12 अप्रैल को कोर्ट ने दिल्ली सरकार को निर्देश दिया था कि वो स्कूलों के 50 प्रिंसिपल की उनके स्कूल में तैनाती करें जो पिछले तीन सालों से प्रिंसिपल की जिम्मेदारी नहीं निभा रहे हैं और उन्हें कहीं दूसरी जगह पदस्थ किया गया है. कोर्ट ने यहां तक कहा था कि अगर किसी प्रिंसिपल को कोर्ट में भी पदस्थ किया गया है तो उन्हें उनके पुराने स्कूल में तैनात किया जाए.

नई दिल्ली: दिल्ली के स्कूलों में पढ़नेवाले छात्रों और सरकारी स्कूलों और निगम के स्कूलों में शिक्षकों की भर्ती परीक्षा में असफल हुए छात्रों के लिए खुशखबरी है. दिल्ली अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड (डीएसएसएसबी) ने दिल्ली हाईकोर्ट को बताया है कि नए शिक्षकों की नियुक्ति के लिए भर्ती प्रक्रिया जल्द ही शुरू होगी.

अशोक अग्रवाल

2020 तक पूरी होगी प्रक्रिया

डीएसएसएसबी के हलफनामे पर याचिकाकर्ता सोशल जूरिस्ट की ओर से वकील अशोक अग्रवाल का कहना है कि नवंबर 2019 तक शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया शुरू हो जाएगी जो मार्च 2020 तक पूरी हो जाएगी. हाईकोर्ट ने दिल्ली सरकार और दिल्ली की नगर निगमों को निर्देश दिया है कि वे 4 हफ्ते में हलफनामा दायर कर बताएं कि डीएसएसएसबी ने 13679 शिक्षकों का चयन किया है उनमें से कितने शिक्षकों की ज्वायनिंग वास्तविक रुप से हो चुकी है. डीएसएसएसबी ने 6541 दिल्ली सरकार को जबकि 5415 नगर निगमों को भेजे हैं.

सुनवाई के दौरान दिल्ली सरकार ने बताया कि 15 हजार से ज्यादा शिक्षकों के पद खाली हैं जिसके लिए उन्होंने डीएसएसएसबी से नियुक्ति प्रक्रिया शुरू करने का आग्रह किया गया है. इसके बाद हाईकोर्ट ने डीएसएसएसबी को निर्देश दिया कि वे यह बताएं कि चयन प्रक्रिया का शेड्यूल क्या होगा.


पिछले 1 मई को हाईकोर्ट ने दिल्ली सरकार और डीएसएसएसी को निर्देश दिया था कि वो एक हफ्ते के अंदर स्कूलों के प्रिंसिपल्स की उनके स्कूल में तैनाती करने और दिल्ली सरकार की ओर से 10591 अतिरिक्त शिक्षकों की बहाली के लिए किए गए आग्रह के संबंध में कार्रवाई रिपोर्ट दाखिल करें. पिछले 12 अप्रैल को कोर्ट ने दिल्ली सरकार को निर्देश दिया था कि वो स्कूलों के 50 प्रिंसिपल की उनके स्कूल में तैनाती करें जो पिछले तीन सालों से प्रिंसिपल की जिम्मेदारी नहीं निभा रहे हैं और उन्हें कहीं दूसरी जगह पदस्थ किया गया है. कोर्ट ने यहां तक कहा था कि अगर किसी प्रिंसिपल को कोर्ट में भी पदस्थ किया गया है तो उन्हें उनके पुराने स्कूल में तैनात किया जाए.

Intro:नई दिल्ली । दिल्ली के स्कूलों में पढ़नेवाले छात्रों और सरकारी स्कूलों और निगम के स्कूलों में शिक्षकों की भर्ती परीक्षा में असफल हुए छात्रों के लिए खुशखबरी है। दिल्ली अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड (डीएसएसएसबी) ने दिल्ली हाईकोर्ट को बताया है कि नए शिक्षकों की नियुक्ति के लिए भर्ती प्रक्रिया जल्द ही शुरु होगी। Body:डीएसएसएसबी के हलफनामे पर याचिकाकर्ता सोशल जूरिस्ट की ओर से वकील अशोक अग्रवाल का कहना है कि नवंबर 2019 तक शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया शुरु हो जाएगी जो मार्च 2020 तक पूरी हो जाएगी। हाईकोर्ट ने दिल्ली सरकार और दिल्ली की नगर निगमों को निर्देश दिया है कि वे 4 हफ्ते में हलफनामा दायर कर बताएं कि डीएसएसएसबी ने 13679 शिक्षकों का चयन किया है उनमें से कितने शिक्षकों की ज्वायनिंग वास्तविक रुप से हो चुकी है। डीएसएसएसबी ने 6541 दिल्ली सरकार को जबकि 5415 नगर निगमों को भेजे हैं।
सुनवाई के दौरान दिल्ली सरकार ने बताया कि 15 हजार से ज्यादा शिक्षकों के पद खाली हैं जिसके लिए उन्होंने डीएसएसएसबी से नियुक्ति प्रक्रिया शुरु करने का आग्रह किया गया है। इसके बाद हाईकोर्ट ने डीएसएसएसबी को निर्देश दिया कि वे यह बताएं कि चयन प्रक्रिया का शेड्यूल क्या होगा।
पिछले 1 मई को हाईकोर्ट ने दिल्ली सरकार और डीएसएसएसी को निर्देश दिया था कि वो एक हफ्ते के अंदर स्कूलों के प्रिंसिपल्स की उनके स्कूल में तैनाती करने और दिल्ली सरकार की ओर से 10591 अतिरिक्त शिक्षकों की बहाली के लिए किए गए आग्रह के संबंध में कार्रवाई रिपोर्ट दाखिल करें।
Conclusion:पिछले 12 अप्रैल को कोर्ट ने दिल्ली सरकार को निर्देश दिया था कि वो स्कूलों के 50 प्रिंसिपल की उनके स्कूल में तैनाती करें जो पिछले तीन सालों से प्रिंसिपल की जिम्मेदारी नहीं निभा रहे हैं और उन्हें कहीं दूसरी जगह पदस्थ किया गया है। कोर्ट ने यहां तक कहा था कि अगर किसी प्रिंसिपल को कोर्ट में भी पदस्थ किया गया है तो उन्हें उनके पुराने स्कूल में तैनात किया जाए।
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