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Delhi Air Pollution: प्रदूषण के चलते NDMC ने पार्किंग शुल्क किया दोगुना, बढ़ा शुल्क 31 जनवरी तक लागू - ndmc doubles parking fee

दिल्ली में लगातार बढ़ रहे प्रदूषण के स्तर को देखते हुए वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग के निर्देश पर एनडीएमसी ने निजी वाहनों की पार्किंग फीस दोगुनी कर दी है. बढ़ाया गया शुल्क 31 जनवरी तक लागू रहेगा. Delhi Air Pollution

दोगुना देना पड़ेगा अब पार्किंग शुल्क
दोगुना देना पड़ेगा अब पार्किंग शुल्क
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By ETV Bharat Delhi Team

Published : Nov 14, 2023, 2:14 PM IST

नई दिल्ली : नई दिल्ली एरिया में अब लोगों को पार्किंग शुल्क दोगुना देना पड़ेगा. दरअसल दिल्ली मे वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग के निर्देश पर एनडीएमसी ने वायु गुणवत्ता की मौजूदा प्रवृत्ति को ध्यान में रखते हुए और वायु गुणवत्ता में गिरावट को रोकने के लिए निजी वाहनों की पार्किंग फीस दोगुनी कर दी है. 31 जनवरी तक पार्किंग फीस दोगुनी ली जाएगी. इस नियम को लागू करने के पीछे मंशा नई दिल्ली इलाके में निजी वाहनों का आवागमन कम करने की है.

बढ़ाए गए शुल्क 31 जनवरी 2024 तक लागू

अब NDMC एरिया में 20 रुपये प्रति घंटे की बजाय कार चालकों को 40 रुपये प्रति घंटे देने होंगे. इसके साथ ही दोपहिया वाहन चालकों को 10 रुपये प्रति घंटे की बजाय 20 रुपये प्रति घंटे देने होंगे. जबकि मासिक पार्किंग शुल्क कार के लिए 2000 हजार के बजाया अब चार हजार देना होगा और दो पहिया वाहन चालकों को एक हजार की बजाय दो हजार देना होगा. बढ़ाए गए शुल्क 31 जनवरी 2024 तक लागू रहेंगे.

ये भी पढ़ें :Delhi Air Pollution: दिवाली पर पटाखों ने बिगाड़ी दिल्ली की हवा, 366 पर पहुंचा AQI

सीएक्यूएम की गाइडलाइंस के आधार पर लिया फैसला : एनडीएमसी ने अपने पब्लिक नोटिस में कहा कि केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने वायु गुणवत्ता की विभिन्न श्रेणियों के लिए दिल्ली-एनसीआर में जीआरएपी लागू करने की अधिसूचना जारी की थी. वहीं, एनसीआर और आसपास के क्षेत्रों में वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (CAQM) ने 6 अक्टूबर के जीआरएपी से संबंधित आदेश में संशोधन किया था और चौथे चरण को लागू करने के लिए निर्देश जारी किए थे. जनवरी 2024. एनडीएमसी ने सीएक्यूएम के दिशानिर्देशों के आधार पर निर्णय लिया. एनडीएमसी ने सीएक्यूएम की गाइडलाइंस के आधार पर यह फैसला लिया है.

दोगुना देना पड़ेगा अब पार्किंग शुल्क
दोगुना देना पड़ेगा अब पार्किंग शुल्क

निजी वाहनों का आवागमन कम करने के लिए लिया गया फैसला

वायु गुणवत्ता की स्थिति को ध्यान में रखते हुए सब-कमिटी ने फैसला किया जीआरएपी के चौथे चरण के तहत सभी कदम उठाए जाएंगे. बढ़ते प्रदूषण के कारण, नई दिल्ली नगर पालिका परिषद (एनडीएमसी) ने निर्णय लिया है कि एनडीएमसी द्वारा अपने स्वयं के कर्मचारियों के माध्यम से प्रबंधित पार्किंग के लिए निजी परिवहन कोे कम करने के लिए पार्किंग शुल्क (ऑफ रोड/ऑन रोड) को मौजूदा से दोगुना तक बढ़ा दिया गया है.

ये भी पढ़ें :दिल्ली बीजेपी ने प्रदूषण को लेकर AAP सरकार को घेरा, कहा- केजरीवाल सरकार विजनलेस सरकार है

नई दिल्ली : नई दिल्ली एरिया में अब लोगों को पार्किंग शुल्क दोगुना देना पड़ेगा. दरअसल दिल्ली मे वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग के निर्देश पर एनडीएमसी ने वायु गुणवत्ता की मौजूदा प्रवृत्ति को ध्यान में रखते हुए और वायु गुणवत्ता में गिरावट को रोकने के लिए निजी वाहनों की पार्किंग फीस दोगुनी कर दी है. 31 जनवरी तक पार्किंग फीस दोगुनी ली जाएगी. इस नियम को लागू करने के पीछे मंशा नई दिल्ली इलाके में निजी वाहनों का आवागमन कम करने की है.

बढ़ाए गए शुल्क 31 जनवरी 2024 तक लागू

अब NDMC एरिया में 20 रुपये प्रति घंटे की बजाय कार चालकों को 40 रुपये प्रति घंटे देने होंगे. इसके साथ ही दोपहिया वाहन चालकों को 10 रुपये प्रति घंटे की बजाय 20 रुपये प्रति घंटे देने होंगे. जबकि मासिक पार्किंग शुल्क कार के लिए 2000 हजार के बजाया अब चार हजार देना होगा और दो पहिया वाहन चालकों को एक हजार की बजाय दो हजार देना होगा. बढ़ाए गए शुल्क 31 जनवरी 2024 तक लागू रहेंगे.

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सीएक्यूएम की गाइडलाइंस के आधार पर लिया फैसला : एनडीएमसी ने अपने पब्लिक नोटिस में कहा कि केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने वायु गुणवत्ता की विभिन्न श्रेणियों के लिए दिल्ली-एनसीआर में जीआरएपी लागू करने की अधिसूचना जारी की थी. वहीं, एनसीआर और आसपास के क्षेत्रों में वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (CAQM) ने 6 अक्टूबर के जीआरएपी से संबंधित आदेश में संशोधन किया था और चौथे चरण को लागू करने के लिए निर्देश जारी किए थे. जनवरी 2024. एनडीएमसी ने सीएक्यूएम के दिशानिर्देशों के आधार पर निर्णय लिया. एनडीएमसी ने सीएक्यूएम की गाइडलाइंस के आधार पर यह फैसला लिया है.

दोगुना देना पड़ेगा अब पार्किंग शुल्क
दोगुना देना पड़ेगा अब पार्किंग शुल्क

निजी वाहनों का आवागमन कम करने के लिए लिया गया फैसला

वायु गुणवत्ता की स्थिति को ध्यान में रखते हुए सब-कमिटी ने फैसला किया जीआरएपी के चौथे चरण के तहत सभी कदम उठाए जाएंगे. बढ़ते प्रदूषण के कारण, नई दिल्ली नगर पालिका परिषद (एनडीएमसी) ने निर्णय लिया है कि एनडीएमसी द्वारा अपने स्वयं के कर्मचारियों के माध्यम से प्रबंधित पार्किंग के लिए निजी परिवहन कोे कम करने के लिए पार्किंग शुल्क (ऑफ रोड/ऑन रोड) को मौजूदा से दोगुना तक बढ़ा दिया गया है.

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