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National Lok Adalat: लोक अदालत में निपटारे के लिए आज से डाउनलोड करें ट्रैफिक चालान, जानिए कैसे

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By ETV Bharat Delhi Team

Published : Oct 4, 2023, 9:40 AM IST

Updated : Oct 4, 2023, 10:09 AM IST

दिल्ली ट्रैफिक पुलिस की तरफ से आगामी 8 अक्टूबर को नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा. लोक अदालत में निपटारे के लिए नोटिस पर्ची को दिल्ली यातायात पुलिस की आधिकारिक वेबसाईट की लिंक पर जाकर डाउनलोड कर सकते हैं. लिंक 4 अक्टूबर की सुबह 10 बजे से सक्रिय हो जाएगा.

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नई दिल्लीः आठ अक्टूबर रविवार को दिल्ली की सभी जिला अदालतों में नेशनल लोक अदालत का आयोजन होगा. इस बार एक लाख 70 हजार ट्रैफिक चालान/नोटिस के निपटारे का लक्ष्य रखा गया है. लोक अदालत में निपटारे के लिए नोटिस पर्ची को दिल्ली यातायात पुलिस की आधिकारिक वेबसाईट की लिंक पर जाकर डाउनलोड कर सकते हैं. जो आज 4 अक्टूबर की सुबह 10 बजे से चालानों की अधिकतम सीमा के पूरा होने तक खुला रहेगा.

इस तरह डाउनलोड करें चालान

  • लोक अदालत में यातायात चालान का निस्तारण कराने के लिए लोगों को ट्रैफिक पुलिस और डीएसएलएसए की वेबसाइट पर जाना होगा.
  • वेबसाइट पर दिए गए लिंक https://traffic.delhipolice.gov.in/notice/lokadalat पर क्लिक करके अपनी गाड़ी के चेसिस नंबर और इंजिन नंबर के अंतिम पांच अंकों को भरना होगा.
  • इसके बाद दिए गए विकल्पों में कोर्ट का नाम, कोर्ट नंबर और समय चुनना होगा.
  • कोर्ट, कोर्ट नंबर और समय का चुनाव करने के बाद चालान को डाउनलोड करना होगा.
  • चालान डाउनलोड होने के बाद उसका प्रिंटआउट निकालना होगा.
  • प्रिंट आउट में दिए गए समय पर संबंधित कोर्ट में उपस्थित होकर चालान का निपटारा कराया जा सकेगा


लोक अदालत में सुविधाओं की बात करें तो यहां लोगों को हेल्प डेस्क, व्हील-चेयर, रैंप, शौचालय की सुविधा, पीने योग्य पानी की सुविधा, जनता की सुरक्षा के लिए पर्याप्त पुलिस व्यवस्था रहेगी.

ट्रैफिक चालान के अलावा लोक अदालत में आपसी सहमति से अन्य मामलों का निपटारा कराने के लिए भी डीएसएलएसए के पास दो लाख से अधिक आवेदन आए हैं. दोनों पक्षों की सहमति से आठ अक्टूबर को मामलों का निस्तारण किया जाएगा. डीएसएलएसए के सदस्य सचिव मुकेश कुमार गुप्ता ने बताया कि "सुबह 10 बजे से शाम चार बजे तक लोक अदालत का आयोजन होगा. लोक अदालत वाले दिन संबंधित कोर्ट में चालान ले जाकर उनका निपटारा करा सकते हैं. इस बार लोक अदालत में एक लाख 70 हजार ट्रैफिक चालान के निस्तारण का कोटा तय किया गया है. इन सभी के निपटारे के लिए सभी सातों कोर्ट कॉम्प्लेक्स में लोक अदालत की 170 बेंच लगाई जाएंगी और प्रत्येक बेंच द्वारा 1000 चालान का निस्तारण किया जाएगा."

  • लंबित भुगतान योग्य यातायात चालान/नोटिस के भुगतान के लिए 8 अक्टूबर, 2023 (रविवार) को दिल्ली के सभी न्यायालय परिसरों में सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक राष्ट्रीय लोक अदालत आयोजित की जाएगी।

    लंबित चालानों/नोटिसों के भुगतान हेतु इस अवसर का लाभ उठाएं।@DSLSA_DELHI pic.twitter.com/McnpdeYtKD

    — Delhi Traffic Police (@dtptraffic) September 30, 2023 " class="align-text-top noRightClick twitterSection" data=" ">

बता दें कि 30 जुलाई को आयोजित हुई ट्रैफिक की स्पेशल लोक अदालत में एक लाख 17 हजार से ज्यादा ट्रैफिक चालान का निस्तारण हुआ था. साथ ही एक करोड़ 24 लाख रूपये से अधिक के राजस्व की प्राप्ति हुई थी. जबकि इससे पहले 13 मई को लगाई गई राष्ट्रीय लोक अदालत में एक लाख 67 हजार से अधिक मामलों का निपटारा हुआ था, जिनमें एक लाख 36 हजार से अधिक ट्रैफिक चालान का निस्तारण किया गया था. तब कुल एक लाख 44 हजार ट्रैफिक चालान का कोटा निर्धारित था, जिसे बढ़ाकर इस राष्ट्रीय लोक अदालत में एक लाख 70 हजार कर दिया गया है. उल्लेखनीय है कि दिल्ली में ट्रैफिक के दो करोड़ से अधिक चालान लंबित हैं.

यह भी पढ़ें-Road accident compensation: सड़क हादसे में मारीं गईं असिस्टेंट इंजीनियर को 1.75 करोड़ रुपये का मुआवजा

National Lok Adalat: गाजियाबाद में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन, जिला जज ने इतने वादों के निस्तारण का रखा लक्ष्य

नई दिल्लीः आठ अक्टूबर रविवार को दिल्ली की सभी जिला अदालतों में नेशनल लोक अदालत का आयोजन होगा. इस बार एक लाख 70 हजार ट्रैफिक चालान/नोटिस के निपटारे का लक्ष्य रखा गया है. लोक अदालत में निपटारे के लिए नोटिस पर्ची को दिल्ली यातायात पुलिस की आधिकारिक वेबसाईट की लिंक पर जाकर डाउनलोड कर सकते हैं. जो आज 4 अक्टूबर की सुबह 10 बजे से चालानों की अधिकतम सीमा के पूरा होने तक खुला रहेगा.

इस तरह डाउनलोड करें चालान

  • लोक अदालत में यातायात चालान का निस्तारण कराने के लिए लोगों को ट्रैफिक पुलिस और डीएसएलएसए की वेबसाइट पर जाना होगा.
  • वेबसाइट पर दिए गए लिंक https://traffic.delhipolice.gov.in/notice/lokadalat पर क्लिक करके अपनी गाड़ी के चेसिस नंबर और इंजिन नंबर के अंतिम पांच अंकों को भरना होगा.
  • इसके बाद दिए गए विकल्पों में कोर्ट का नाम, कोर्ट नंबर और समय चुनना होगा.
  • कोर्ट, कोर्ट नंबर और समय का चुनाव करने के बाद चालान को डाउनलोड करना होगा.
  • चालान डाउनलोड होने के बाद उसका प्रिंटआउट निकालना होगा.
  • प्रिंट आउट में दिए गए समय पर संबंधित कोर्ट में उपस्थित होकर चालान का निपटारा कराया जा सकेगा


लोक अदालत में सुविधाओं की बात करें तो यहां लोगों को हेल्प डेस्क, व्हील-चेयर, रैंप, शौचालय की सुविधा, पीने योग्य पानी की सुविधा, जनता की सुरक्षा के लिए पर्याप्त पुलिस व्यवस्था रहेगी.

ट्रैफिक चालान के अलावा लोक अदालत में आपसी सहमति से अन्य मामलों का निपटारा कराने के लिए भी डीएसएलएसए के पास दो लाख से अधिक आवेदन आए हैं. दोनों पक्षों की सहमति से आठ अक्टूबर को मामलों का निस्तारण किया जाएगा. डीएसएलएसए के सदस्य सचिव मुकेश कुमार गुप्ता ने बताया कि "सुबह 10 बजे से शाम चार बजे तक लोक अदालत का आयोजन होगा. लोक अदालत वाले दिन संबंधित कोर्ट में चालान ले जाकर उनका निपटारा करा सकते हैं. इस बार लोक अदालत में एक लाख 70 हजार ट्रैफिक चालान के निस्तारण का कोटा तय किया गया है. इन सभी के निपटारे के लिए सभी सातों कोर्ट कॉम्प्लेक्स में लोक अदालत की 170 बेंच लगाई जाएंगी और प्रत्येक बेंच द्वारा 1000 चालान का निस्तारण किया जाएगा."

  • लंबित भुगतान योग्य यातायात चालान/नोटिस के भुगतान के लिए 8 अक्टूबर, 2023 (रविवार) को दिल्ली के सभी न्यायालय परिसरों में सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक राष्ट्रीय लोक अदालत आयोजित की जाएगी।

    लंबित चालानों/नोटिसों के भुगतान हेतु इस अवसर का लाभ उठाएं।@DSLSA_DELHI pic.twitter.com/McnpdeYtKD

    — Delhi Traffic Police (@dtptraffic) September 30, 2023 " class="align-text-top noRightClick twitterSection" data=" ">

बता दें कि 30 जुलाई को आयोजित हुई ट्रैफिक की स्पेशल लोक अदालत में एक लाख 17 हजार से ज्यादा ट्रैफिक चालान का निस्तारण हुआ था. साथ ही एक करोड़ 24 लाख रूपये से अधिक के राजस्व की प्राप्ति हुई थी. जबकि इससे पहले 13 मई को लगाई गई राष्ट्रीय लोक अदालत में एक लाख 67 हजार से अधिक मामलों का निपटारा हुआ था, जिनमें एक लाख 36 हजार से अधिक ट्रैफिक चालान का निस्तारण किया गया था. तब कुल एक लाख 44 हजार ट्रैफिक चालान का कोटा निर्धारित था, जिसे बढ़ाकर इस राष्ट्रीय लोक अदालत में एक लाख 70 हजार कर दिया गया है. उल्लेखनीय है कि दिल्ली में ट्रैफिक के दो करोड़ से अधिक चालान लंबित हैं.

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Last Updated : Oct 4, 2023, 10:09 AM IST

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