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ध्वनि प्रदूषण से दिल्ली वालों का जीना हुआ मुहाल, 14 हजार से ज्यादा शिकायतें दर्ज - etv bharat

राजधानी दिल्ली वैसे ही वायु प्रदूषण की मार झेल रही है. लेकिन ताजा मामले ध्वनि प्रदूषण के हैं, दिल्ली में ध्वनि प्रदूषण के 14,000 से ज्यादा मामले दर्ज किए गए हैं.

दिल्ली में ध्वनि प्रदूषण
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Published : Oct 24, 2019, 6:49 PM IST

नई दिल्ली: दिल्ली-एनसीआर में बढ़ते वायु प्रदूषण के कारण लोगों को काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है. वहीं दूसरी तरफ दिल्ली में ध्वनि प्रदूषण से जुड़े मामलों में भी वृद्धि देखने को मिल रही है. दिल्ली के मुख्य सचिव दिल्ली, पुलिस कमिश्नर और दिल्ली पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की संयुक्त हेल्पलाइन पर 21 अक्टूबर से 6 अक्टूबर के बीच 14,383 शिकायतें दर्ज हुई. इनमे सबसे ज्यादा 13,509 शिकायतें डीजे बजाने की है.

दिल्ली में ध्वनि प्रदूषण

ये है कानों के लिए सामान्य आवाज
ध्वनि प्रदूषण के संबंध में सीपीसीबी के एक अधिकारी ने बताया कि दिल्ली में 45 से 50 डेसीबल की आवाज को सामान्य माना जाता है. इससे ज्यादा आवाज होने पर लोगों को कई प्रकार की कान से जुड़ी बीमारियों का सामना करना पड़ सकता है. दिवाली के समय तो यह शोर 150 से 190 डेसीबल तक पहुंच जाता है.

डीजे बजाने के खिलाफ कानूनी कार्रवाई का प्रावधान
बता दें कि साउंड पोलूशन की शिकायत आईपीसी की धारा 268/ 290 और 291 में दर्ज की जाती है. नियम के खिलाफ डीजे बजाने पर 1 हजार रुपय तक का जुर्माना या 6 माह तक की जेल हो सकती है. इस संबंध में दिल्ली पुलिस के पीआरओ और डीसीपी मनदीप सिंह रंधावा ने बताया कि साउंड पोलूशन की शिकायत में दोषी पाए जाने पर पुलिस आरोपियों के सामान को सीज करती है और उनका चालान काटती है. आरोपी को चालान कोर्ट में भरना होता है. इसके अलावा पुलिस को 100 नंबर पर भी ध्वनि प्रदूषण से जुड़ी शिकायतें मिलती है.

नई दिल्ली: दिल्ली-एनसीआर में बढ़ते वायु प्रदूषण के कारण लोगों को काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है. वहीं दूसरी तरफ दिल्ली में ध्वनि प्रदूषण से जुड़े मामलों में भी वृद्धि देखने को मिल रही है. दिल्ली के मुख्य सचिव दिल्ली, पुलिस कमिश्नर और दिल्ली पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की संयुक्त हेल्पलाइन पर 21 अक्टूबर से 6 अक्टूबर के बीच 14,383 शिकायतें दर्ज हुई. इनमे सबसे ज्यादा 13,509 शिकायतें डीजे बजाने की है.

दिल्ली में ध्वनि प्रदूषण

ये है कानों के लिए सामान्य आवाज
ध्वनि प्रदूषण के संबंध में सीपीसीबी के एक अधिकारी ने बताया कि दिल्ली में 45 से 50 डेसीबल की आवाज को सामान्य माना जाता है. इससे ज्यादा आवाज होने पर लोगों को कई प्रकार की कान से जुड़ी बीमारियों का सामना करना पड़ सकता है. दिवाली के समय तो यह शोर 150 से 190 डेसीबल तक पहुंच जाता है.

डीजे बजाने के खिलाफ कानूनी कार्रवाई का प्रावधान
बता दें कि साउंड पोलूशन की शिकायत आईपीसी की धारा 268/ 290 और 291 में दर्ज की जाती है. नियम के खिलाफ डीजे बजाने पर 1 हजार रुपय तक का जुर्माना या 6 माह तक की जेल हो सकती है. इस संबंध में दिल्ली पुलिस के पीआरओ और डीसीपी मनदीप सिंह रंधावा ने बताया कि साउंड पोलूशन की शिकायत में दोषी पाए जाने पर पुलिस आरोपियों के सामान को सीज करती है और उनका चालान काटती है. आरोपी को चालान कोर्ट में भरना होता है. इसके अलावा पुलिस को 100 नंबर पर भी ध्वनि प्रदूषण से जुड़ी शिकायतें मिलती है.

Intro:नई दिल्ली : दिल्ली एनसीआर में एक तरफ जहां बढ़ते वायु प्रदूषण के कारण लोगों को काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है. तो वहीं दूसरी तरफ दिल्ली में ध्वनि प्रदूषण से जुड़े मामलों में भी वृद्धि देखने को मिल रही है. दिल्ली के मुख्य सचिव दिल्ली, पुलिस कमिश्नर और दिल्ली पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की संयुक्त हेल्पलाइन पर 21 अक्टूबर से 6 अक्टूबर के बीच 14383 शिकायतें दर्ज हुई है. इनमे सबसे ज्यादा 13509 शिकायतें डीजे बजाने की है.


Body:ध्वनि प्रदूषण के संबंध में सीपीसीबी के एक अधिकारी ने बताया कि दिल्ली में 45 से 50 डेसीबल की आवाज को सामान्य माना जाता है. इससे ज्यादा आवाज होने पर लोगों को कई प्रकार की कान से जुड़ी बीमारियों का सामना करना पड़ सकता है. दिवाली के समय तो यह शोर 150 से 190 डेसीबल तक पहुंच जाता है.

डीजे बजाने के खिलाफ कानूनी कार्रवाई का है प्रावधान :
आपको बता दें कि साउंड पोलूशन की शिकायत आईपीसी की धारा 268/ 290 और 291 में दर्ज की जाती है. नियम के खिलाफ डीजे बजाने पर 1 हजार रुपय तक का जुर्माना या 6 माह तक की जेल हो सकती है.


Conclusion:इस संबंध में दिल्ली पुलिस के पीआरओ और डीसीपी मनदीप सिंह रंधावा ने बताया कि साउंड पोलूशन की शिकायत में दोषी पाए जाने पर पुलिस आरोपियों के सामान को सीज करती है और उनका चालान काटती है. आरोपी को चालान कोर्ट में भरना होता है. इसके अलावा पुलिस को 100 नंबर पर भी ध्वनि प्रदूषण से जुड़ी शिकायतें मिलती है.
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