नई दिल्ली/नोएडा: नोएडा के सूरजपुर थाना क्षेत्र में 2019 एक व्यक्ति ने एक नाबालिग लड़की से दुष्कर्म किया था. इस मामले में पुलिस ने महिलाओं की सुरक्षा और महिला एवं बाल अपराधों पर अंकुश लगाने के उद्देश्य से पीड़ित की पैरवी की. पैरवी में आरोपी को उम्र कैद की सजा सुनाई गई है. (Rape accused gets life term imprisonment in Noida)
पुलिस ने महिलाओं की सुरक्षा और महिला एवं बाल अपराधों पर अंकुश लगाने के उद्देश्य से की जा रही है. कमिश्नर गौतमबुद्धनगर के निर्देशन में पुलिस एवं अभियोजन अधिकारी जेपी भाटी ने महिला एवं बाल सम्बन्धित अपराध में गहन पैरवी करने के परिणाम स्वरूप नाबालिग के साथ दुराचार करने के आरोपी को न्यायालय ने पोक्सो एक्ट के तहत आजीवन कारावास एवं 50,000 रुपए के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है.
अर्थदंड जमा ना करने पर एक वर्ष का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा. आरोपी जिला कारागार में कैद है. इस मुकदमे में पुलिस ने समय व तत्परता से साक्ष्यों को प्रस्तुत किया, जिस के संदर्भ में आरोपी को सजा प्राप्त हुई है.
गौतमबुद्धनगर कमिश्नरी की पुलिस कमिश्नर लक्ष्मी सिंह ने बताया कि कमिश्नरेट पुलिस लगातार अभियुक्तों को सजा दिलायी जा रही है. कमिश्नरेट गौतमबुद्धनगर की आगे भी प्रभावी कार्यवाही जारी रहेगी. उन्होंने कहा कि महिलाओं से संबंधित किसी भी तरह के अपराध को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और उनके साथ होने वाले अपराध में अपराधी को सजा जरूर दिलाई जाएगी.
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बता दें, नोएडा के थाना फेज टू पुलिस ने थाना क्षेत्र के नगला चरणदास के पास से एक ऐसे अधेड़ आरोपी को गिरफ्तार किया है, जिस पर 4 साल की मासूम बच्ची के साथ डिजिटल रेप करने का आरोप (Accused of digital rape on middle aged youth in Noida) लगा है. पीड़ित मासूम बच्ची ने इस संबंध में जब आपबीती अपने परिजनों को बताई तो पीड़िता के परिजनों ने इसकी सूचना पुलिस को दी. पीड़ित परिवार द्वारा दी गई तहरीर के आधार पर पुलिस ने संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर आरोपी की तलाश की और उसे गिरफ्तार कर लिया.
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