नई दिल्ली: पिछले काफी समय से बदहाल आर्थिक स्थिति से गुजर रही दिल्ली की एकीकृत एमसीडी के द्वारा लगातार अपनी वित्तीय स्थिति को सुधारने के लिए बड़े और जरूरी निर्णय लिए जा रहे हैं. बीते दिनों जहां एमसीडी के द्वारा राजधानी दिल्ली में स्वास्थ्य व्यापार लाइसेंस के मद्देनजर नई नीति और दरें लागू की गई थीं, जिसके बाद दिल्ली में बाहर खाना खाना महंगा हो जाएगा. वहीं इस सब के बीच दिल्ली में एमसीडी के द्वारा शुक्रवार देर शाम एक और प्रेस रिलीज जारी कर यह जानकारी दी गई है, जिसके अनुसार दिल्ली में एमसीडी के एकीकरण के पश्चात संपूर्ण निगम क्षेत्र में सामान्य व्यापार एवं भंडारण लाइसेंस की समान दरें भी अब लागू कर दी गई हैं.
एमसीडी के अधिकार क्षेत्र में नए सामान्य व्यापार(जनरल ट्रेड) एवं भंडारण लाइसेंस(स्टोरेज लाईसेंस) के लिए निगम द्वारा अनुमोदित लाइसेंस शुल्क की नई दरों को जारी किया गया है, जो निम्न है:
- MCD द्वारा 10 वर्गमीटर तक के क्षेत्र के लिए ग्रुप A और B के लिए 3968 रुपये, ग्रुप C एवं D के लिए 2645 रुपये तथा ग्रुप E एवं H के लिए 1323 रुपये शुल्क के रूप में देने होंगे.
- 10-20 वर्गमीटर के बीच के एरिया के लिए ग्रुप A एवं B के लिए 9919 रुपये, ग्रुप C एवं D के लिए 6613 रुपये तथा ग्रुप E एवं H के लिए 3306 रुपये का शुल्क देय होगा.
- 21 वर्गमीटर से 400 वर्गमीटर तक क्षेत्र के लिए ग्रुप A एवं B के लिए 9919 रुपये, साथ ही 20 वर्गमीटर से अधिक एरिया होने पर 166 रुपये प्रति वर्गमीटर की दर से देने होंगे. ग्रुप C एवं D के लिए 6613 रुपये, साथ ही 20 वर्गमीटर से ज्यादा एरिया होने पर 132 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से देने होंगे. इसके अलावा ग्रुप E एवं H के लिए 3306 रुपये के साथ ही 20 वर्गमीटर से अधिक क्षेत्रफल होने पर 99 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से देने होंगे.
- 400 वर्ग मीटर से अधिक के क्षेत्र के लिए ग्रुप A और B के तहत 72 हजार 996 रुपये के साथ ही 400 वर्गमीटर से अधिक क्षेत्र के लिए 83 रुपये प्रति वर्ग मीटर के हिसाब से देने होंगे. ग्रुप C एवं D के लिए 56 हजार 773 रुपये साथ ही 400 वर्गमीटर से ज्यादा एरिया होने पर 66 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से भुगतान करना होगा. इसके अलावा ग्रुप E एवं H के लिए 40 हजार 926 रुपये के साथ ही 400 वर्गमीटर से अधिक क्षेत्रफल होने पर 50 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से शुल्क देना होगा.
- इसके अलावा शोरूम, रिटेल आउटलेट, वेयरहाउस, कोल्ड स्टोर से जुड़े स्टोर, गैस/सीएनजी गोदान/भंडारण, पेट्रोलियम और पेट्रोलियम उत्पाद की केटेगिरी के लिए ग्रुप A और B के तहत 66 हजार 125 रुपये या 166 रुपये प्रति वर्ग मीटर (जो भी ज्यादा हो) देने होंगे. ग्रुप C एवं D के लिए 52 हजार 900 रुपये या 132 प्रति वर्ग मीटर (जो भी ज्यादा हो) देने होंगे. ग्रुप E एवं H के लिए 39 हजार 675 रुपये या 99 रुपये प्रति वर्ग मीटर (जो भी ज्यादा हो) शुल्क देना होगा.
- 1 अपैल 2025 से उपरोक्त उक्त दरों के लागू होने की तिथि से प्रत्येक 3 वर्ष में सभी श्रेणियों के लिए लाइसेंस शुल्क में 15 प्रतिशत की वृद्धि की जाएगी. इसके अलावा लाइसेंस का नवीनीकरण 1 अप्रैल से 30 अप्रैल तक किया जा सकता है. लाइसेंस की समाप्ति की तारीख से 30 दिनों के भीतर बिना किसी जुर्माने के और उसके बाद 5 प्रतिशत प्रति माह का और वर्ष के अंत में दोगुना जुर्माना वसूला जायेगा.
गौरतलब है कि साल 2012 में दिल्ली नगर निगम का तीन भागों में विभाजन हो जाने के बाद तीनों निगमों के द्वारा अपने क्षेत्र में संशाधित डीएमसी अधिनियम 2011 के प्रावधानों के अनुसार अपनी लाइसेंस नीति का मसौदा और शुल्क तय किया था. सरल शब्दों में कहें तो तीनों निगमों में अलग-अलग कर प्रणाली थी. जिसके चलते तीनों पूर्व निगमों द्वारा अनुमोदित शुल्क संरचना में काफी असमानताएं विद्यमान थीं. 22 मई 2022 को हुए निगम के एकीकरण के पश्चात नई दिल्ली की एमसीडी द्वारा कर प्रणाली के संबंध में एकरूपता स्थापित करने के लिए दिल्ली में एकसमान दरें लागू कर दी है.
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