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मनीष सिसोदिया को कोर्ट से नहीं मिली राहत, न्यायिक हिरासत 11 दिसंबर तक बढ़ी

Manish Sisodia judicial custody extended: दिल्ली आबकारी नीति मामले में पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसौदिया को ईडी मामले में राउज एवेन्यू कोर्ट में पेशी के लिए लगाया गया था. कोर्ट ने मनीष सिसोदिया और अन्य की न्यायिक हिरासत 11 दिसंबर तक बढ़ा दी है.

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By ETV Bharat Delhi Team

Published : Nov 21, 2023, 12:45 PM IST

Updated : Nov 21, 2023, 2:33 PM IST

नई दिल्ली: दिल्ली आबकारी नीति मामले में पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसौदिया को ईडी मामले में राउज एवेन्यू कोर्ट में पेशी के लिए लगाया गया. कोर्ट ने मनीष सिसोदिया और अन्य की न्यायिक हिरासत 11 दिसंबर तक बढ़ा दी है. अभी वह तिहाड़ जेल में बंद है. इससे पहले कोर्ट ने मनीष सिसोदिया की न्यायिक हिरासत 22 नवंबर तक बढ़ा दी थी, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने 17 अक्टूबर को सिसोदिया की जमानत याचिका पर फैसला सुरक्षित रख लिया था. इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने 30 अक्टूबर को सिसोदिया की जमानत याचिका खारिज कर दी थी.

  • दिल्ली आबकारी नीति मामले में दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम और AAP नेता मनीष सिसोदिया को ED के मुख्य मामले में सुनवाई से पहले राउज एवेन्यू कोर्ट लाया गया। pic.twitter.com/0fMAsK4IFZ

    — ANI_HindiNews (@AHindinews) November 21, 2023 " class="align-text-top noRightClick twitterSection" data=" ">

बीते 11 नवंबर को राउज एवेन्यू कोर्ट ने सिसोदिया को अपनी बीमार पत्नी से मिलने के लिए सुबह 10:00 से शाम 5:00 बजे तक का समय दिया था. जिसके चलते सिसोदिया पत्नी से मिलने अपने मथुरा रोड स्थित सरकारी आवास पर पहुंचे थे. इस दौरान सिसोदिया ने अपनी पत्नी और बेटे के साथ दिवाली का दिया भी जलाया था. इस दौरान सिसोदिया पत्नी से गले मिलकर भावुक होकर रोते हुए नजर आए थे. सिसोदिया की पत्नी से मुलाकात पुलिसकर्मियों की मौजूद में हुई थी. पुलिस वैन में सुबह 10 बजे सिसोदिया अपनी बीमार पत्नी से मिलने पहुंचे थे. उसके बाद पत्नी और अन्य परिजनों से मुलाकात कर शाम 5 बजे तिहाड़ जेल लौट गए थे.

  • दिल्ली: राउज एवेन्यू कोर्ट ने दिल्ली आबकारी नीति मामले में मनीष सिसोदिया और अन्य की न्यायिक हिरासत 11 दिसंबर तक बढ़ा दी है।

    (फाइल तस्वीर) pic.twitter.com/hOZkklWChT

    — ANI_HindiNews (@AHindinews) November 21, 2023 " class="align-text-top noRightClick twitterSection" data=" ">

सुप्रीम कोर्ट में 30 अक्टूबर को सिसोदिया की जमानत याचिका को खारिज करते हुए जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस एवीएन भट्टी की बेंच ने माना कि जांच एजेंसी 338 करोड़ के लेनदेन की बात अस्थाई रूप से साबित कर पाई है. सिसोदिया के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने अपनी दलील में कहा था कि सीधे तौर पर सिसोदिया से जुड़ा कोई साक्ष्य है ही नहीं और सभी साक्षय दस्तावेजी प्रकृति के हैं. इसलिए सिसोदिया को जेल में रखने की कोई जरूरत नहीं है.

सिसोदिया के वकील ने यह भी दलील दी थी कि उनके भागने का भी कोई खतरा नहीं है. ईडी का आरोप है कि नई शराब नीति ही धोखा देने के लिए बनाई गई. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगले 3 महीने में ट्रायल की रफ्तार धीमी रहने पर सिसोदिया जमानत के लिए फिर से याचिका दाखिल कर सकते हैं. कोर्ट ने यह भी कहा कि एजेंसी ने हमारे ज्यादातर सवालों के जवाब नहीं दिए. हालांकि, लेनदेन की कड़ियां साफ हैं. बता दें कि शराब घोटाले में सीबीआई ने 26 फरवरी को सिसोदिया को गिरफ्तार किया था.

नई दिल्ली: दिल्ली आबकारी नीति मामले में पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसौदिया को ईडी मामले में राउज एवेन्यू कोर्ट में पेशी के लिए लगाया गया. कोर्ट ने मनीष सिसोदिया और अन्य की न्यायिक हिरासत 11 दिसंबर तक बढ़ा दी है. अभी वह तिहाड़ जेल में बंद है. इससे पहले कोर्ट ने मनीष सिसोदिया की न्यायिक हिरासत 22 नवंबर तक बढ़ा दी थी, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने 17 अक्टूबर को सिसोदिया की जमानत याचिका पर फैसला सुरक्षित रख लिया था. इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने 30 अक्टूबर को सिसोदिया की जमानत याचिका खारिज कर दी थी.

  • दिल्ली आबकारी नीति मामले में दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम और AAP नेता मनीष सिसोदिया को ED के मुख्य मामले में सुनवाई से पहले राउज एवेन्यू कोर्ट लाया गया। pic.twitter.com/0fMAsK4IFZ

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बीते 11 नवंबर को राउज एवेन्यू कोर्ट ने सिसोदिया को अपनी बीमार पत्नी से मिलने के लिए सुबह 10:00 से शाम 5:00 बजे तक का समय दिया था. जिसके चलते सिसोदिया पत्नी से मिलने अपने मथुरा रोड स्थित सरकारी आवास पर पहुंचे थे. इस दौरान सिसोदिया ने अपनी पत्नी और बेटे के साथ दिवाली का दिया भी जलाया था. इस दौरान सिसोदिया पत्नी से गले मिलकर भावुक होकर रोते हुए नजर आए थे. सिसोदिया की पत्नी से मुलाकात पुलिसकर्मियों की मौजूद में हुई थी. पुलिस वैन में सुबह 10 बजे सिसोदिया अपनी बीमार पत्नी से मिलने पहुंचे थे. उसके बाद पत्नी और अन्य परिजनों से मुलाकात कर शाम 5 बजे तिहाड़ जेल लौट गए थे.

  • दिल्ली: राउज एवेन्यू कोर्ट ने दिल्ली आबकारी नीति मामले में मनीष सिसोदिया और अन्य की न्यायिक हिरासत 11 दिसंबर तक बढ़ा दी है।

    (फाइल तस्वीर) pic.twitter.com/hOZkklWChT

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सुप्रीम कोर्ट में 30 अक्टूबर को सिसोदिया की जमानत याचिका को खारिज करते हुए जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस एवीएन भट्टी की बेंच ने माना कि जांच एजेंसी 338 करोड़ के लेनदेन की बात अस्थाई रूप से साबित कर पाई है. सिसोदिया के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने अपनी दलील में कहा था कि सीधे तौर पर सिसोदिया से जुड़ा कोई साक्ष्य है ही नहीं और सभी साक्षय दस्तावेजी प्रकृति के हैं. इसलिए सिसोदिया को जेल में रखने की कोई जरूरत नहीं है.

सिसोदिया के वकील ने यह भी दलील दी थी कि उनके भागने का भी कोई खतरा नहीं है. ईडी का आरोप है कि नई शराब नीति ही धोखा देने के लिए बनाई गई. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगले 3 महीने में ट्रायल की रफ्तार धीमी रहने पर सिसोदिया जमानत के लिए फिर से याचिका दाखिल कर सकते हैं. कोर्ट ने यह भी कहा कि एजेंसी ने हमारे ज्यादातर सवालों के जवाब नहीं दिए. हालांकि, लेनदेन की कड़ियां साफ हैं. बता दें कि शराब घोटाले में सीबीआई ने 26 फरवरी को सिसोदिया को गिरफ्तार किया था.

Last Updated : Nov 21, 2023, 2:33 PM IST

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