नई दिलली: उत्तरी दिल्ली नगर निगम में एक अहम निर्णय लिया गया है. जिससे ना सिर्फ आम आदमी को फायदा होने वाला है. जबकि निगम को भी अप्रत्यक्ष रूप से फायदा होगा.
दरअसल. फंड की भारी किल्लत से जूझ रही निगम अब इस नए फैसले से ना सिर्फ फंड की किल्लत से निकल पाएगी जबकी अपनी कई समस्याएं भी सुलझा पाएगी.
आम आदमी को होगा फायदा
उत्तरी दिल्ली नगर निगम ने एफ ए आर को 350 से बढ़ाकर 400 कर दिया है, जिसका सीधे तौर पर फायदा अब आम आदमी को होगा. नगर निगम के इस नए नियम के अंतर्गत अगर किसी भी व्यक्ति ने अपने प्लॉट पर या डीडीए के मकानों पर अपनी जरूरत के हिसाब से थोड़ी बहुत कंस्ट्रक्शन की है और वह अवैध है यानी उसने कोई अलग छज्जा निकाला हो या फिर मूलभूत ढांचे में बदलाव करा हो तो उसे अब अवैध करार नहीं दिया जाएगा.
उत्तरी दिल्ली नगर निगम की इस योजना को आम माफी योजना के रूप में देखा जा रहा है.
योजना से12 लाख लोगों को फायदा होगा
इस पूरी योजना के लिए अब निगम ने कानून बना दिया है. यह योजना नीति 31 दिसंबर 2018 तक बने घरों पर लागू होगी, इस योजना से लगभग 12 लाख से ज्यादा लोग जिनके राजधानी दिल्ली में उत्तर दिल्ली के क्षेत्र में घर है उन्हें फायदा होगा.
नगम के पूर्व मेयर आदेश गुप्ता ने ईटीवी भारत को बताया कि इस योजना को 2017 में सीलिंग के समय हम लोगों ने इंट्रोड्यूस किया था. जिससे आम आदमी को सीलिंग से राहत मिल सके और हमने उस समय एफ ए आर के एरिया को 250 से बढ़ाकर 350 किया था.
उन्होंने कहा कि अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्ट्री से पास भी कराया था. जिसके बाद आम आदमी को न सिर्फ सीलिंग से राहत मिली थी, जबकी सील हुए प्लॉट भी डी सील होना शुरू हो गए थे.