नई दिल्ली: आरबीआई ने 19 मई को जारी एक आदेश में दो हजार रुपये के नोटों की चलन को रोकने का फैसला किया है. इस फैसले के तहत 23 मई से 30 सितंबर तक 2000 रुपये के नोट बैंक में जमा या बदले जा सकते हैं. फैसला आने के साथ ही कई तरह के सवाल भी लोगों के मन में उठने लगे हैं. इसके अलावा सुबह से ही कई बैंकों में नोट जमा करने के लिए लंबी लाइन लगी है.
तिलक नगर स्थित बैंक ऑफ़ बड़ौदा के सीनियर ब्रांच मैनेजर वरुण दीप सिंह ने ETV भारत को बताया कि सुबह से ही नोट बदलने वालों की लाइन लगी हुई है. उन्होंने बताया कि स्थिति सामान्य है. ऐसा इसलिए है, क्योंकि आरबीआई की ओर से जारी आदेश के अनुसार आगामी 30 सितंबर 2023 तक 2000 के नोटों को बैंकों में जमा कराया जा सकता है और नोटों की बदली की जा सकती है. ब्रांच मैनेजर ने बताया कि आरबीआई ने सभी बैंकों से 2000 के नोट जारी करने पर तुरंत रोक लगाने को कहा है. इसका पालन किया जा रहा है.
दो हजार के नोट जमा करने या बदलने के क्या हैं नियम?: ब्रांच मैनेजर वरुण दीप सिंह ने बताया कि लोग अपने बैंक खाते में दो हजार के नोट जमा कर सकते हैं या किसी भी बैंक की शाखा में जाकर अपने नोट बदल सकते हैं. इसके लिए कंज्यूमर के पास बैंक के सभी कागज होने चाहिए. साथ ही पैनकार्ड और KYC भी होनी चाहिए.
एक दिन में बदल सकते हैं दो हजार के 10 नोट: उन्होंने बताया कि आरबीआई के जारी आदेश के अनुसार 23 मई 2023 से किसी भी बैंक में एक बार में 20,000 रुपये तक यानी 2000 के 10 नोट बदले जा सकते हैं. नोट बदली के लिए कोई अतिरिक्त शुल्क या फ़ीस नहीं ली जाएगी. आप को बता दें कि आरबीआई ने कहा है कि 30 सितंबर 2023 तक 2000 के नोटों को जमा किया या बदला जा सकता है. हालांकि आरबीआई ने ये साफ़ नहीं किया है कि इसके बाद क्या होगा, लेकिन यह संभावनाएं हो सकती है कि आरबीआई इस बारे में कोई नया दिशा निर्देश जारी करे.
बंद कर दिया गया था दो हजार के नोटों को छापना: ब्रांच मैनेजर वरुण ने बताया कि 2016 में हुई नोट बंदी के समय बैंक के कई अन्य कर्मचारियों को भी नोट बदले के काम और लगाया गया था. वहीं इस बार स्थिति सामान्य है. इस लिए फिलहाल अभी तक ऐसा नहीं किया गया है. एक रिपोर्ट से मिली जानकारी के मुताबिक 31 मार्च 2023 को 3.62 लाख करोड़ रुपये मूल्य के ही 2000 के नोट बाज़ार में चलन में थे. इन नोटों का सर्वाधिक सर्कुलेशन 31 मार्च 2018 को 6.73 लाख करोड़ रुपये था, जो कुल नोटों का क़रीब 10 फीसदी था. 2018-19 में 2000 के नोटों को छापना बंद कर दिया गया.
इसे भी पढ़ें: Withdrawal of Rupees 2 Thousand Note: आरबीआई के फैसले पर तिलक नगर बाजार के व्यापारियों ने कही ये बातें
आपको बता दें कि आरबीआई एक्ट 1934 की धारा 24 (1) के तहत पहली बार 2000 के नोट नवंबर 2016 में जारी किए गए थे. तब 500 रुपये और 1000 रुपये के नोट बंद किए जाने के बाद अर्थव्यवस्था में मुद्रा ज़रूरतों को पूरा करने के लिए 2000 के नोट जारी किए गए थे. जब छोटे नोटों की आपूर्ति सुचारू हो गई तो 2018-19 में 2000 के नोटों को छापना बंद कर दिया गया. आरबीआई के अनुसार, 2000 के 89% नोट मार्च 2017 से पहले जारी किए गए थे. आरबीआई अपनी क्लीन नोट पॉलिसी के तहत नोटों को बंद करती है या नए नोट जारी करती है.
इसे भी पढ़ें: RBI To Withdraw Rs 2000 Notes: दिल्ली वालों ने कहा- गरीबों के पास वैसे भी नहीं है पैसे