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युवती की हत्या मामले में दो दोषियों को उम्र कैद की सजा

2016 में एक युवती की हुई हत्या मामले में 2 आरोपियों को अर्थदंड के साथ आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है. पीड़िता का शव सरसों के खेत में मिला था.

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Published : Apr 13, 2023, 8:38 AM IST

नई दिल्ली/ नोएडा: जेवर थाना क्षेत्र में 2016 में युवती की हत्या मामले में दो आरोपियों को दोषी मानते हुए जिला न्यायालय ने उन्हें उम्र कैद की सजा सुनाई है. इसके अलावा 5-5 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है. वहीं, जुर्माने की राशि जमा न करने पर आरोपियों को 15 दिन की अतिरिक्त सजा काटनी होगी.

2016 में हुई थी युवती की हत्या: विशेष लोक अभियोजक श्याम सिंह चौधरी और धर्मेंद्र जैंत ने बताया कि 5 जनवरी 2016 को दयानतपुर निवासी रतन सिंह ने जेवर पुलिस से शिकायत करते हुए बताया कि 4 जनवरी को उनकी बेटी ललितेश (20) घर से जेवर बालाजी अस्पताल के लिए निकली थी, क्योंकि वह बालाजी अस्पताल में नर्स का कार्य करती थी. जब वह शाम को वापस नहीं लौटी, तो घरवालों ने आसपास उसकी तलाश शुरू की.

सरसों के खेत में मिला था मृतिका का शव: जिसके बाद 5 जनवरी को साबोता गांव के पास सरसों के खेत में उनकी बेटी का शव मिला. रतन सिंह ने अपनी बेटी की हत्या मामले में गांव के महेंद्र व विनोद के खिलाफ पुलिस को तहरीर दी थी. पीड़ित की तहरीर के आधार पर जेवर पुलिस ने आईपीसी की धारा 302, 201, एससी एसटी एक्ट सहित अन्य धाराओं में मामला दर्ज किया और आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया. पुलिस ने इस मामले में चार्जशीट जिला न्यायालय में पेश की.

जमानत पर चल रहे दोनों आरोपी: जिला न्यायालय में मामले की सुनवाई के दौरान 10 गवाह पेश किए गए. वही दोनों पक्षों के अधिवक्ता, गवाहों के बयान और सबूतों के आधार पर अपर सत्र विशेष न्यायाधीश एससी एसटी ज्योत्सना सिंह ने आरोपी महेंद्र व विनोद को दोषी मानते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई. जिला न्यायालय में फैसले के समय जमानत पर चल रहे दोनों दोषियों को पुलिस ने न्यायालय में पेश किया और फैसला सुनने के बाद दोनों दोषियों को जिला कारागार भेज दिया गया.

ये भी पढ़ें: नोएडा पुलिस के हत्थे चढ़ा हिस्ट्रीशीटर, पुलिस कर रही थी लंबे समय से तलाश

नई दिल्ली/ नोएडा: जेवर थाना क्षेत्र में 2016 में युवती की हत्या मामले में दो आरोपियों को दोषी मानते हुए जिला न्यायालय ने उन्हें उम्र कैद की सजा सुनाई है. इसके अलावा 5-5 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है. वहीं, जुर्माने की राशि जमा न करने पर आरोपियों को 15 दिन की अतिरिक्त सजा काटनी होगी.

2016 में हुई थी युवती की हत्या: विशेष लोक अभियोजक श्याम सिंह चौधरी और धर्मेंद्र जैंत ने बताया कि 5 जनवरी 2016 को दयानतपुर निवासी रतन सिंह ने जेवर पुलिस से शिकायत करते हुए बताया कि 4 जनवरी को उनकी बेटी ललितेश (20) घर से जेवर बालाजी अस्पताल के लिए निकली थी, क्योंकि वह बालाजी अस्पताल में नर्स का कार्य करती थी. जब वह शाम को वापस नहीं लौटी, तो घरवालों ने आसपास उसकी तलाश शुरू की.

सरसों के खेत में मिला था मृतिका का शव: जिसके बाद 5 जनवरी को साबोता गांव के पास सरसों के खेत में उनकी बेटी का शव मिला. रतन सिंह ने अपनी बेटी की हत्या मामले में गांव के महेंद्र व विनोद के खिलाफ पुलिस को तहरीर दी थी. पीड़ित की तहरीर के आधार पर जेवर पुलिस ने आईपीसी की धारा 302, 201, एससी एसटी एक्ट सहित अन्य धाराओं में मामला दर्ज किया और आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया. पुलिस ने इस मामले में चार्जशीट जिला न्यायालय में पेश की.

जमानत पर चल रहे दोनों आरोपी: जिला न्यायालय में मामले की सुनवाई के दौरान 10 गवाह पेश किए गए. वही दोनों पक्षों के अधिवक्ता, गवाहों के बयान और सबूतों के आधार पर अपर सत्र विशेष न्यायाधीश एससी एसटी ज्योत्सना सिंह ने आरोपी महेंद्र व विनोद को दोषी मानते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई. जिला न्यायालय में फैसले के समय जमानत पर चल रहे दोनों दोषियों को पुलिस ने न्यायालय में पेश किया और फैसला सुनने के बाद दोनों दोषियों को जिला कारागार भेज दिया गया.

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