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जानिए सुशील के पास बचे हैं क्या कानूनी विकल्प, मिलेगी अग्रिम जमानत या जाना होगा जेल

ओलंपिक पदक विजेता सुशील कुमार की पहचान इस वक्त एक कत्ल के आरोपी की है, जो फरार है. जिस तरह के गंभीर आरोप उन पर लगे हैं, उसके चलते अग्रिम जमानत मिलना बेहद मुश्किल है. ऐसे में सुशील के पास सरेंडर का ही रास्ता बचता है. अगर उसने सरेंडर नहीं किया, तो उसे भगोड़ा घोषित करने की प्रक्रिया शुरू हो सकती है.

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Published : May 19, 2021, 1:04 PM IST

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ओलंपिक पदक विजेता सुशील कुमार

नई दिल्ली: मॉडल टाउन में हुई सागर पहलवान की हत्या के मामले में मुख्य आरोपी दो बार के ओलंपिक पदक विजेता पहलवान सुशील कुमार को बनाया गया है. सेशन कोर्ट से उसकी अग्रिम जमानत याचिका को खारिज कर दिया गया है. इसके बाद वह अग्रिम जमानत के लिए हाई कोर्ट और आखिर में सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकते हैं, लेकिन जिस तरह के गंभीर आरोप उन पर लगे हैं, उसके चलते अग्रिम जमानत मिलना बेहद मुश्किल है. ऐसे में सुशील के पास सरेंडर का ही रास्ता बचता है. अगर उसने सरेंडर नहीं किया, तो उसे भगोड़ा घोषित करने की प्रक्रिया शुरू हो सकती है.

ओलंपिक पदक विजेता सुशील कुमार को मिलेगी अग्रिम जमानत या जाना होगा जेल

अधिवक्ता दीपक चौधरी ने बताया कि हत्या के इस मामले में मुख्य आरोपी सुशील कुमार एक फेमस चेहरा है. देश के बड़े लोगों से उनके संपर्क हैं एवं वह इस मामले को प्रभावित भी कर सकते हैं. उनके खिलाफ न केवल हत्या बल्कि अपहरण एवं साजिश का मामला भी दर्ज है. पुलिस के पास उनके खिलाफ महत्वपूर्ण साक्ष्य भी हैं. इसके अलावा चश्मदीद गवाह भी मौजूद हैं. दिल्ली पुलिस सुशील के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी करवाने के साथ ही उस पर एक लाख रुपये का इनाम भी घोषित कर चुकी है. ऐसे में कोई भी अदालत उन्हें आसानी से अग्रिम जमानत नहीं देगी. मंगलवार को सुशील के वकील ने रोहिणी सेशन कोर्ट में जमानत याचिका दायर की थी. इसे अदालत ने यह कहते हुए खारिज कर दिया कि सुशील पर लगे आरोप बेहद गंभीर हैं.

ये भी पढ़ें:-पहलवान सुशील कुमार की अग्रिम जमानत याचिका खारिज


सुशील के पास बचे हैं यह कानूनी विकल्प

अधिवक्ता दीपक चौधरी ने बताया कि सेशन कोर्ट से जमानत याचिका खारिज होने पर अब सुशील के वकील हाई कोर्ट के समक्ष अग्रिम जमानत याचिका दायर कर सकते हैं, लेकिन जिस तरह का यह मामला है, उसमें हाई कोर्ट से भी सुशील को कोई राहत मिलने की उम्मीद नहीं है. वहां से अगर अग्रिम जमानत याचिका खारिज होती है तो वह सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकते हैं, लेकिन वहां से भी उन्हें राहत मिलना मुश्किल है. ऐसे में उसके पास पुलिस या अदालत के समक्ष सरेंडर करने का ही विकल्प रह जायेगा. अगर इसके बाद भी सुशील ने सरेंडर नहीं किया तो दिल्ली पुलिस अदालत की मदद से उसे भगोड़ा घोषित करने की प्रक्रिया शुरू कर सकती है. ऐसा होने पर सुशील की मुश्किल ज्यादा बढ़ जाएगी.

ये भी पढ़ें:-जानिये कैसे ओलंपिक पदक विजेता सुशील कुमार बना हत्या का आरोपी


जल्द सरेंडर कर सकता है सुशील

इस मामले की जांच से जुड़े सूत्रों का कहना है कि सुशील पहलवान जल्द सरेंडर कर सकता है. वह पुलिस या अदालत के समक्ष सरेंडर कर सकता है, लेकिन पुलिस यह प्रयास कर रही है कि उसे गिरफ्तार किया जाए. इसके लिए दिल्ली, हरियाणा, यूपी और उत्तराखंड में छापेमारी चल रही है. पुलिस उन लोगों पर भी नजर रख रही है जो सुशील के करीबी हैं. सुशील को गिरफ्तार करवाने में मदद करने वाले को एक लाख जबकि अजय बक्करवाला की गिरफ्तारी में मदद करने वाले को 50 हजार रुपये का इनाम देने की घोषणा दिल्ली पुलिस कर चुकी है.

नई दिल्ली: मॉडल टाउन में हुई सागर पहलवान की हत्या के मामले में मुख्य आरोपी दो बार के ओलंपिक पदक विजेता पहलवान सुशील कुमार को बनाया गया है. सेशन कोर्ट से उसकी अग्रिम जमानत याचिका को खारिज कर दिया गया है. इसके बाद वह अग्रिम जमानत के लिए हाई कोर्ट और आखिर में सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकते हैं, लेकिन जिस तरह के गंभीर आरोप उन पर लगे हैं, उसके चलते अग्रिम जमानत मिलना बेहद मुश्किल है. ऐसे में सुशील के पास सरेंडर का ही रास्ता बचता है. अगर उसने सरेंडर नहीं किया, तो उसे भगोड़ा घोषित करने की प्रक्रिया शुरू हो सकती है.

ओलंपिक पदक विजेता सुशील कुमार को मिलेगी अग्रिम जमानत या जाना होगा जेल

अधिवक्ता दीपक चौधरी ने बताया कि हत्या के इस मामले में मुख्य आरोपी सुशील कुमार एक फेमस चेहरा है. देश के बड़े लोगों से उनके संपर्क हैं एवं वह इस मामले को प्रभावित भी कर सकते हैं. उनके खिलाफ न केवल हत्या बल्कि अपहरण एवं साजिश का मामला भी दर्ज है. पुलिस के पास उनके खिलाफ महत्वपूर्ण साक्ष्य भी हैं. इसके अलावा चश्मदीद गवाह भी मौजूद हैं. दिल्ली पुलिस सुशील के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी करवाने के साथ ही उस पर एक लाख रुपये का इनाम भी घोषित कर चुकी है. ऐसे में कोई भी अदालत उन्हें आसानी से अग्रिम जमानत नहीं देगी. मंगलवार को सुशील के वकील ने रोहिणी सेशन कोर्ट में जमानत याचिका दायर की थी. इसे अदालत ने यह कहते हुए खारिज कर दिया कि सुशील पर लगे आरोप बेहद गंभीर हैं.

ये भी पढ़ें:-पहलवान सुशील कुमार की अग्रिम जमानत याचिका खारिज


सुशील के पास बचे हैं यह कानूनी विकल्प

अधिवक्ता दीपक चौधरी ने बताया कि सेशन कोर्ट से जमानत याचिका खारिज होने पर अब सुशील के वकील हाई कोर्ट के समक्ष अग्रिम जमानत याचिका दायर कर सकते हैं, लेकिन जिस तरह का यह मामला है, उसमें हाई कोर्ट से भी सुशील को कोई राहत मिलने की उम्मीद नहीं है. वहां से अगर अग्रिम जमानत याचिका खारिज होती है तो वह सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकते हैं, लेकिन वहां से भी उन्हें राहत मिलना मुश्किल है. ऐसे में उसके पास पुलिस या अदालत के समक्ष सरेंडर करने का ही विकल्प रह जायेगा. अगर इसके बाद भी सुशील ने सरेंडर नहीं किया तो दिल्ली पुलिस अदालत की मदद से उसे भगोड़ा घोषित करने की प्रक्रिया शुरू कर सकती है. ऐसा होने पर सुशील की मुश्किल ज्यादा बढ़ जाएगी.

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जल्द सरेंडर कर सकता है सुशील

इस मामले की जांच से जुड़े सूत्रों का कहना है कि सुशील पहलवान जल्द सरेंडर कर सकता है. वह पुलिस या अदालत के समक्ष सरेंडर कर सकता है, लेकिन पुलिस यह प्रयास कर रही है कि उसे गिरफ्तार किया जाए. इसके लिए दिल्ली, हरियाणा, यूपी और उत्तराखंड में छापेमारी चल रही है. पुलिस उन लोगों पर भी नजर रख रही है जो सुशील के करीबी हैं. सुशील को गिरफ्तार करवाने में मदद करने वाले को एक लाख जबकि अजय बक्करवाला की गिरफ्तारी में मदद करने वाले को 50 हजार रुपये का इनाम देने की घोषणा दिल्ली पुलिस कर चुकी है.

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