नई दिल्ली: कड़कड़डूमा कोर्ट ने दुष्कर्म के बाद हत्या के मामले में दोषी ठहराए गए व्यक्ति को उम्र कैद की सजा सुनाई है. साथ ही उस पर 20 हजार रूपये का जुर्माना भी लगाया है. कोर्ट ने पाया कि दोषी व्यक्ति जुर्माना देने में सक्षम नहीं है तो उसने शाहदरा जिला विधिक सेवा प्राधिकरण (डीएलएसए) को जुर्माने की राशि का भुगतान पीड़ित के परिजनों को करने का आदेश दिया.
बता दें कि मधु विहार थाना क्षेत्र में इस घटना को अंजाम दिया गया था. मामले में कोर्ट ने आरोपी को 19 अगस्त को दोषी ठहराया था. युवती मधु विहार इलाके में किराए पर रहती थी. घटना के करीब एक महीने बाद पुलिस ने मकान मालिक के बेटे को हत्या के आरोप में गिरफ्तार किया था. पूछताछ में उसने पुलिस को बताया था कि युवती उसके छोटे भाई के साथ लिव इन रिलेशनशिप में रह रही थी. उसे युवती के चरित्र पर शक था. घटना वाले दिन मौका पाकर उसने युवती के साथ दुष्कर्म किया और बाद में चाकू मार कर उसकी हत्या कर दी.
पुलिस ने हत्या की धारा के बाद दुष्कर्म की धारा भी मामले में जोड़ी थी. सजा पर बहस के दौरान अतिरिक्त लोक अभियोजक रविकांत कुमार सत्यार्थी ने दलील देते हुए कहा कि दोषी का कृत्य सभ्य समाज की सभी मर्यादाओं के विरुद्ध है. इसलिए उसे मौत की सजा दी जाए. दोषी के वकील ने कहा कि उनका मुवक्किल घटना के बाद से जेल में है. उसे नियमित जमानत नहीं मिली है. दोषी एड्स से पीड़ित है और उसे टीबी भी है. उसे उपचार के लिए अंतरिम जमानत मिली थी. यह मामला दुर्लभतम श्रेणी में नहीं आता है. कोर्ट ने सभी पक्षों की दलीलें सुनने के बाद दोषी को दुष्कर्म और हत्या के आरोप में उम्र कैद की सजा सुना दी.
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