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पुलिस पर रिवॉल्वर तानने वाले शाहरुख पठान के खिलाफ दर्ज मामले की सुनवाई आज - दिल्ली पुलिस

दिल्ली हिंसा के दौरान हेड कॉन्स्टेबल दीपक दहिया (Head Constable Deepak Dahiya) पर रिवॉल्वर तानने वाले शाहरुख पठान (Shahrukh Pathan) समेत पांच आरोपियों के खिलाफ दर्ज मामले में कड़कड़डूमा कोर्ट (Karkardooma court) सुवनाई करेगी.

Karkardooma court
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Published : Aug 8, 2022, 9:53 AM IST

नई दिल्ली: दिल्ली की कड़कड़डूमा कोर्ट (Karkardooma court) आज उत्तर-पूर्वी दिल्ली के मौजपूर इलाके में हेड कॉन्स्टेबल (Head Constable) पर रिवॉल्वर तानने वाले शाहरुख पठान (Shahrukh Pathan) समेत पांच आरोपियों के खिलाफ दर्ज मामले की सुनवाई करेगा. एडिशनल सेशंस जज अमिताभ रावत (Additional Sessions Judge Amitabh Rawat) मामले की सुनवाई करेंगे.

30 जुलाई को सुनवाई के दौरान रिवॉल्वर तानने वाली तस्वीर खींचने वाले पत्रकार सौरभ त्रिवेदी (Journalist Saurabh Trivedi) ने अपना बयान दर्ज कराया था. सौरभ त्रिवेदी का क्रॉस-एग्जामिशन नहीं हो सका था. 7 मई को भी सौरभ त्रिवेदी ने अपना बयान दर्ज कराया था. 24 दिसंबर 2021 को कोर्ट ने आरोपियों के खिलाफ आरोप तय कर दिया था. कोर्ट ने हत्या की कोशिश, दंगा फैलाने और गैरकानूनी भीड़ का हिस्सा होने से संबंधित धाराओं के तहत आरोप तय किया था. शाहरुख पठान के अलावा कोर्ट ने जिन आरोपियों के खिलाफ आरोप तय किया था, उनमें सलमान, गुलफाम, आतिर और ओसामा शामिल हैं. सुनवाई के दौरान सभी आरोपियों ने अपने को निर्दोष बताते हुए ट्रायल का सामना करने की बात कही.

शाहरुख को उत्तर प्रदेश के शामली से 3 मार्च 2020 को गिरफ्तार किया गया था. दिल्ली पुलिस ने उसकी रिवॉल्वर उसके घर से ही बरामद किया था. पुलिस ने उसके घर से तीन कारतूस भी बरामद किए थे. दिल्ली पुलिस (Delhi Police) ने शाहरुख का मोबाइल फोन भी बरामद किया था. दिल्ली हिंसा (Delhi Violence) के दौरान शाहरुख का हेड कॉन्स्टेबल दीपक दहिया (Head Constable Deepak Dahiya) पर रिवॉल्वर तानने वाला फोटो भी काफी वायरल हुआ था. बता दें कि फरवरी 2020 में हुई हिंसा में कम से कम 53 लोगों की मौत हो गई थी और दो सौ के करीब लोग घायल हुए थे.

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नई दिल्ली: दिल्ली की कड़कड़डूमा कोर्ट (Karkardooma court) आज उत्तर-पूर्वी दिल्ली के मौजपूर इलाके में हेड कॉन्स्टेबल (Head Constable) पर रिवॉल्वर तानने वाले शाहरुख पठान (Shahrukh Pathan) समेत पांच आरोपियों के खिलाफ दर्ज मामले की सुनवाई करेगा. एडिशनल सेशंस जज अमिताभ रावत (Additional Sessions Judge Amitabh Rawat) मामले की सुनवाई करेंगे.

30 जुलाई को सुनवाई के दौरान रिवॉल्वर तानने वाली तस्वीर खींचने वाले पत्रकार सौरभ त्रिवेदी (Journalist Saurabh Trivedi) ने अपना बयान दर्ज कराया था. सौरभ त्रिवेदी का क्रॉस-एग्जामिशन नहीं हो सका था. 7 मई को भी सौरभ त्रिवेदी ने अपना बयान दर्ज कराया था. 24 दिसंबर 2021 को कोर्ट ने आरोपियों के खिलाफ आरोप तय कर दिया था. कोर्ट ने हत्या की कोशिश, दंगा फैलाने और गैरकानूनी भीड़ का हिस्सा होने से संबंधित धाराओं के तहत आरोप तय किया था. शाहरुख पठान के अलावा कोर्ट ने जिन आरोपियों के खिलाफ आरोप तय किया था, उनमें सलमान, गुलफाम, आतिर और ओसामा शामिल हैं. सुनवाई के दौरान सभी आरोपियों ने अपने को निर्दोष बताते हुए ट्रायल का सामना करने की बात कही.

शाहरुख को उत्तर प्रदेश के शामली से 3 मार्च 2020 को गिरफ्तार किया गया था. दिल्ली पुलिस ने उसकी रिवॉल्वर उसके घर से ही बरामद किया था. पुलिस ने उसके घर से तीन कारतूस भी बरामद किए थे. दिल्ली पुलिस (Delhi Police) ने शाहरुख का मोबाइल फोन भी बरामद किया था. दिल्ली हिंसा (Delhi Violence) के दौरान शाहरुख का हेड कॉन्स्टेबल दीपक दहिया (Head Constable Deepak Dahiya) पर रिवॉल्वर तानने वाला फोटो भी काफी वायरल हुआ था. बता दें कि फरवरी 2020 में हुई हिंसा में कम से कम 53 लोगों की मौत हो गई थी और दो सौ के करीब लोग घायल हुए थे.

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