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कड़कड़डूमा कोर्ट का निर्देश, उमर खालिद को जेल में मिले पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था - दिल्ली हिंसा

दिल्ली की कड़कड़डूमा कोर्ट ने दिल्ली हिंसा मामले में गिरफ्तार उमर खालिद की याचिका पर सुनवाई करते हुए उसे जेल में पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था मुहैया कराने के निर्देश दिए हैं.

Karkardooma court directed Tihar Jail administration to provide security in jail to Umar Khalid
उमर खालिद को जेल में मिलेगी सुरक्षा
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Published : Oct 20, 2020, 9:13 AM IST

नई दिल्ली: कड़कड़डूमा कोर्ट ने दिल्ली हिंसा मामले में गिरफ्तार जेएनयू के पूर्व छात्र नेता उमर खालिद को तिहाड़ जेल में सुरक्षा मुहैया कराने के निर्देश दिए हैं. अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश अमिताभ रावत ने जेल सुपरिंटेंडेंट को निर्देश दिया कि वो उमर खालिद की कानून के मुताबिक सुरक्षा के पर्याप्त इंतजाम करें.

उमर खालिद को जेल में मिलेगी सुरक्षा
उमर खालिद ने की थी सुरक्षा की मांग
दरअसल, उमर खालिद ने याचिका दायर कर जेल के अंदर उसे पर्याप्त सुरक्षा देने का मांग की थी, जिससे उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचा सके. जिस पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने कहा कि उमर खालिद न्यायिक हिरासत में है, इसलिए जेल रुल्स के मुताबिक उसकी सुरक्षा का ध्यान रखा जाए. कोर्ट ने तिहाड़ जेल प्रशासन को निर्देश दिए कि वे बिना किसी भेदभाव के उमर खालिद को सुरक्षा उपलब्ध कराएं.
यूएपीए के तहत किया गया था गिरफ्तार
खालिद को यूएपीए के तहत गिरफ्तार किया गया था. उमर खालिद को दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने 1 अक्टूबर को एक दूसरे मामले में गिरफ्तार किया था और तीन दिनों की पुलिस रिमांड हासिल की थी. यूएपीए के मामले में खालिद को 22 अक्टूबर तक की न्यायिक हिरासत में भेजा गया है.

नई दिल्ली: कड़कड़डूमा कोर्ट ने दिल्ली हिंसा मामले में गिरफ्तार जेएनयू के पूर्व छात्र नेता उमर खालिद को तिहाड़ जेल में सुरक्षा मुहैया कराने के निर्देश दिए हैं. अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश अमिताभ रावत ने जेल सुपरिंटेंडेंट को निर्देश दिया कि वो उमर खालिद की कानून के मुताबिक सुरक्षा के पर्याप्त इंतजाम करें.

उमर खालिद को जेल में मिलेगी सुरक्षा
उमर खालिद ने की थी सुरक्षा की मांग
दरअसल, उमर खालिद ने याचिका दायर कर जेल के अंदर उसे पर्याप्त सुरक्षा देने का मांग की थी, जिससे उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचा सके. जिस पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने कहा कि उमर खालिद न्यायिक हिरासत में है, इसलिए जेल रुल्स के मुताबिक उसकी सुरक्षा का ध्यान रखा जाए. कोर्ट ने तिहाड़ जेल प्रशासन को निर्देश दिए कि वे बिना किसी भेदभाव के उमर खालिद को सुरक्षा उपलब्ध कराएं.
यूएपीए के तहत किया गया था गिरफ्तार
खालिद को यूएपीए के तहत गिरफ्तार किया गया था. उमर खालिद को दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने 1 अक्टूबर को एक दूसरे मामले में गिरफ्तार किया था और तीन दिनों की पुलिस रिमांड हासिल की थी. यूएपीए के मामले में खालिद को 22 अक्टूबर तक की न्यायिक हिरासत में भेजा गया है.
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