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दिल्ली हिंसा के आरोपी शरजील इमाम की न्यायिक हिरासत 12 मार्च तक बढ़ी

कड़कड़डूमा कोर्ट ने दिल्ली हिंसा के मामले में जेल में बंद शरजील इमाम की न्यायिक हिरासत 12 मार्च तक बढ़ा दी है. एडिशनल सेशंस जज अमिताभ रावत ने शरजील इमाम के वकील और जांच अधिकारी को निर्देश दिया है कि वे दिल्ली पुलिस की ओर से दाखिल चार्जशीट और दूसरे दस्तावेजों के लिए फॉरेंसिक लेबोरेटरी रोहिणी के अधिकारियों के साथ समन्वय करें.

दिल्ली हिंसा के आरोपी शरजील इमाम
दिल्ली हिंसा के आरोपी शरजील इमाम
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Published : Feb 26, 2021, 7:23 PM IST

नई दिल्ली: दिल्ली की कड़कड़डूमा कोर्ट ने दिल्ली हिंसा के मामले में जेल में बंद शरजील इमाम की न्यायिक हिरासत 12 मार्च तक बढ़ा दी है. एडिशनल सेशंस जज अमिताभ रावत ने शरजील इमाम के वकील और जांच अधिकारी को निर्देश दिया है कि वे दिल्ली पुलिस की ओर से दाखिल चार्जशीट और दूसरे दस्तावेजों के लिए फॉरेंसिक लेबोरेटरी रोहिणी के अधिकारियों के साथ समन्वय करें.


हार्ड ड्राईव को खोलने में मदद करे फॉरेंसिक लैब

सुनवाई के दौरान शरजील इमाम की ओर से पेश वकील सुरभि धर ने कहा कि उन्हें जो दस्तावेज सौंपे गए हैं उनमें से कुछ के हार्ड ड्राईव नहीं खुल रहे हैं. तब दिल्ली पुलिस ने कहा कि ये हार्ड ड्राईव फॉरेंसिक लेबोरेटरी भेजे गए थे. इसलिए वे इन हार्ड ड्राईव को खोलने में कोई मदद नहीं कर पाएंगे.

उसके बाद कोर्ट ने शरजील इमाम के वकील और जांच अधिकारी को फॉरेंसिक लेबोरेटरी, रोहिणी के अधिकारियों से संपर्क कर समन्वय करें ताकि संबंधित हार्ड ड्राईव खोली जा सके. कोर्ट ने फॉरेंसिक लेबोरेटरी, रोहिणी को निर्देश दिया कि वे हार्ड ड्राईव खोलने में मदद करें.

UAPA में चार्जशीट पर संज्ञान ले चुका है कोर्ट

पिछले 28 जनवरी को कोर्ट ने जांच अधिकारी को जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया था. 24 नवंबर 2020 को कोर्ट ने उमर खालिद, शरजील इमाम और फैजान खान के खिलाफ दायर पूरक चार्जशीट पर संज्ञान लिया था. दिल्ली पुलिस की स्पेशल ने उमर खालिद, शरजील इमाम और फैजान खान के खिलाफ 22 नवंबर 2020 को पूरक चार्जशीट दाखिल की थी.

पूरक चार्जशीट में स्पेशल सेल ने यूएपीए की धारा 13, 16, 17 और 18 के अलावा भारतीय दंड संहिता की धारा 120बी, 109, 124ए, 147, 148, 149, 153ए, 186, 201, 212, 295, 302, 307, 341, 353, 395, 419, 420, 427, 435, 436, 452, 454, 468, 471 और 43 के अलावा आर्म्स एक्ट की धारा 25 और 27 और प्रिवेंशन आफ डेमेज टू पब्लिक प्रोपर्टी एक्ट की धारा 3 और 4 के तहत आरोप लगाए गए हैं.

ये भी पढ़ें- पांच राज्यों में चुनाव की तारीखों का एलान, देखें पूरा ब्योरा

ये भी पढ़ें- दिल्ली में बीते 24 घंटे में कोरोना के 256 नए मरीज, एक मरीज की हुई मौत


बिहार से किया गया था गिरफ्तार

चार्जशीट में कहा गया है कि शरजील इमाम ने केंद्र सरकार के खिलाफ घृणा फैलाने और हिंसा भड़काने के लिए भाषण दिया जिसकी वजह से दिसंबर 2019 में हिंसा हुई. दिल्ली पुलिस ने कहा है कि नागरिकता संशोधन कानून के विरोध की आड़ में गहरी साजिश रची गई थी.

इस कानून के खिलाफ मुस्लिम बहुल इलाकों में प्रचार किया गया. यह प्रचार किया गया कि मुस्लिमों की नागरिकता चली जाएगी और उन्हें डिटेंशन कैंप में रखा जाएगा. बता दें कि पिछले फरवरी में शरजील को बिहार से गिरफ्तार किया गया था.

नई दिल्ली: दिल्ली की कड़कड़डूमा कोर्ट ने दिल्ली हिंसा के मामले में जेल में बंद शरजील इमाम की न्यायिक हिरासत 12 मार्च तक बढ़ा दी है. एडिशनल सेशंस जज अमिताभ रावत ने शरजील इमाम के वकील और जांच अधिकारी को निर्देश दिया है कि वे दिल्ली पुलिस की ओर से दाखिल चार्जशीट और दूसरे दस्तावेजों के लिए फॉरेंसिक लेबोरेटरी रोहिणी के अधिकारियों के साथ समन्वय करें.


हार्ड ड्राईव को खोलने में मदद करे फॉरेंसिक लैब

सुनवाई के दौरान शरजील इमाम की ओर से पेश वकील सुरभि धर ने कहा कि उन्हें जो दस्तावेज सौंपे गए हैं उनमें से कुछ के हार्ड ड्राईव नहीं खुल रहे हैं. तब दिल्ली पुलिस ने कहा कि ये हार्ड ड्राईव फॉरेंसिक लेबोरेटरी भेजे गए थे. इसलिए वे इन हार्ड ड्राईव को खोलने में कोई मदद नहीं कर पाएंगे.

उसके बाद कोर्ट ने शरजील इमाम के वकील और जांच अधिकारी को फॉरेंसिक लेबोरेटरी, रोहिणी के अधिकारियों से संपर्क कर समन्वय करें ताकि संबंधित हार्ड ड्राईव खोली जा सके. कोर्ट ने फॉरेंसिक लेबोरेटरी, रोहिणी को निर्देश दिया कि वे हार्ड ड्राईव खोलने में मदद करें.

UAPA में चार्जशीट पर संज्ञान ले चुका है कोर्ट

पिछले 28 जनवरी को कोर्ट ने जांच अधिकारी को जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया था. 24 नवंबर 2020 को कोर्ट ने उमर खालिद, शरजील इमाम और फैजान खान के खिलाफ दायर पूरक चार्जशीट पर संज्ञान लिया था. दिल्ली पुलिस की स्पेशल ने उमर खालिद, शरजील इमाम और फैजान खान के खिलाफ 22 नवंबर 2020 को पूरक चार्जशीट दाखिल की थी.

पूरक चार्जशीट में स्पेशल सेल ने यूएपीए की धारा 13, 16, 17 और 18 के अलावा भारतीय दंड संहिता की धारा 120बी, 109, 124ए, 147, 148, 149, 153ए, 186, 201, 212, 295, 302, 307, 341, 353, 395, 419, 420, 427, 435, 436, 452, 454, 468, 471 और 43 के अलावा आर्म्स एक्ट की धारा 25 और 27 और प्रिवेंशन आफ डेमेज टू पब्लिक प्रोपर्टी एक्ट की धारा 3 और 4 के तहत आरोप लगाए गए हैं.

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बिहार से किया गया था गिरफ्तार

चार्जशीट में कहा गया है कि शरजील इमाम ने केंद्र सरकार के खिलाफ घृणा फैलाने और हिंसा भड़काने के लिए भाषण दिया जिसकी वजह से दिसंबर 2019 में हिंसा हुई. दिल्ली पुलिस ने कहा है कि नागरिकता संशोधन कानून के विरोध की आड़ में गहरी साजिश रची गई थी.

इस कानून के खिलाफ मुस्लिम बहुल इलाकों में प्रचार किया गया. यह प्रचार किया गया कि मुस्लिमों की नागरिकता चली जाएगी और उन्हें डिटेंशन कैंप में रखा जाएगा. बता दें कि पिछले फरवरी में शरजील को बिहार से गिरफ्तार किया गया था.

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