नई दिल्ली: केंद्र सरकार द्वारा मोटर व्हीकल एक्ट में संसोधन किया जा चुका है और नई दर के हिसाब से चालान भी होने लगे हैं. लेकिन इससे न केवल आम लोगों की बल्कि पुलिस की भी परेशानी बढ़ने वाली है.
संयुक्त आयुक्त मीनू चौधरी ने आदेश जारी किया है कि अगर कोई पुलिसकर्मी ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करता है तो उसे चालान राशि की दोगुनी रकम चुकानी होगी.
नए एक्ट के बाद ज्यादा हो रहा है नियमों का पालन
जानकारी के अनुसार केंद्र सरकार द्वारा मोटर व्हीकल एक्ट का संशोधन होने के बाद से चालान की राशि को 10 से 20 गुना तक बढ़ा दिया गया है. कई गुना चालान की राशि बढ़ने से लोगों के बीच में दहशत का माहौल बना हुआ है.
नियमों का पालन भी ज्यादा हो रहा है. 5 से 10 हजार रुपये के चालान किये जा रहे हैं. जिसका भुगतान अदालत में जाकर करना है.ऐसे में ट्रैफिक पुलिस की संयुक्त आयुक्त मीनू चौधरी ने ऐसा आदेश दिया है जो पुलिस कर्मियों के लिए परेशान करने वाला है.
चुकानी होगी आम लोगों से दोगुनी राशि
संयुक्त आयुक्त मीनू चौधरी ने अपने आदेश में कहा है कि सड़क पर ट्रैफिक नियमों का पालन करवाने की जिम्मेदारी खुद दिल्ली पुलिस की है. इसलिए सबसे पहले ट्रैफिक नियमों का सम्मान करना दिल्ली पुलिस के लिए आवश्यक है.
इसलिए उन्होंने यह आदेश जारी किया है कि अगर कोई पुलिसकर्मी ट्रैफिक नियमों को तोड़ते हुए मिलता है तो उसके खिलाफ दोगुनी चालान राशि लगाई जाएगी. अगर किसी नियम को तोड़ने पर 5 हजार का जुर्माना है तो पुलिसकर्मी को इस नियम को तोड़ने पर 10 हजार रुपये का जुर्माना देना होगा.
सभी जिलों में भेजी गई आदेश की कॉपी
संयुक्त आयुक्त मीनू चौधरी ने सभी जिलों के डीसीपी एवं ट्रैफिक पुलिस के अधिकारियों को आदेश की कॉपी भिजवा दी है. उन्होंने पुलिस अधिकारियों को आदेश दिए हैं कि वह अपने महकमे में काम कर रहे सभी पुलिसकर्मियों को इस बारे में जानकारी दे दें कि उन्हें ट्रैफिक नियमों का पूरी तरीके से पालन करना है.
अगर वह यातायात नियमों का उल्लंघन करते हुए पकड़े जाते हैं तो इसके लिए उनके खिलाफ चालान के साथ ही कार्रवाई भी की जा सकती है.