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जंतर मंतर पर भड़काऊ नारेबाजी: पटियाला हाउस कोर्ट ने आरोपी पिंकी चौधरी को जमानत दी

पटियाला हाउस कोर्ट ने जंतर मंतर पर धर्म विशेष के खिलाफ भड़काऊ नारा लगाने के आरोपी हिंदू रक्षा दल के नेता भूपेंद्र तोमर ऊर्फ पिंकी चौधरी को जमानत दे दी है.

जंतर मंतर पर भड़काऊ नारेबाजी
जंतर मंतर पर भड़काऊ नारेबाजी
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Published : Sep 30, 2021, 5:13 PM IST

नई दिल्ली: दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने जंतर मंतर पर धर्म विशेष के खिलाफ भड़काऊ नारा लगाने के आरोपी हिंदू रक्षा दल के नेता भूपेंद्र तोमर ऊर्फ पिंकी चौधरी को जमानत दे दी है. पिंकी चौधरी ने 31 अगस्त को सरेंडर किया था.


23 अगस्त को पटियाला हाउस कोर्ट ने पिंकी चौधरी की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी थी. उसके बाद उसने हाई कोर्ट में अग्रिम जमानत याचिका दायर की थी, लेकिन हाईकोर्ट ने कोई राहत देने से इनकार कर दिया था. उसके बाद उसने सरेंडर कर दिया था.

ये भी पढ़ें- पिंकी चौधरी को न्यायिक हिरासत में कोर्ट ने भेजा जेल


इस मामले में ट्रायल कोर्ट ने पिछले 11 अगस्त को वकील अश्विनी उपाध्याय को जमानत दे दी थी. दिल्ली पुलिस ने अगस्त को नौ अगस्त को अश्विनी उपाध्याय और बाकी आरोपियों को पूछताछ के लिए बुलाया था. पूछताछ के बाद 10 अगस्त को सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया था.

दिल्ली पुलिस ने इस मामले में नौ अगस्त को FIR दर्ज की थी. बता दें कि आठ अगस्त को जंतर-मंतर पर भारत जोड़ो आंदोलन के बाद सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो गया था जिसमें धर्म विशेष के खिलाफ आपत्तिजनक नारेबाजी की गई थी.

नई दिल्ली: दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने जंतर मंतर पर धर्म विशेष के खिलाफ भड़काऊ नारा लगाने के आरोपी हिंदू रक्षा दल के नेता भूपेंद्र तोमर ऊर्फ पिंकी चौधरी को जमानत दे दी है. पिंकी चौधरी ने 31 अगस्त को सरेंडर किया था.


23 अगस्त को पटियाला हाउस कोर्ट ने पिंकी चौधरी की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी थी. उसके बाद उसने हाई कोर्ट में अग्रिम जमानत याचिका दायर की थी, लेकिन हाईकोर्ट ने कोई राहत देने से इनकार कर दिया था. उसके बाद उसने सरेंडर कर दिया था.

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इस मामले में ट्रायल कोर्ट ने पिछले 11 अगस्त को वकील अश्विनी उपाध्याय को जमानत दे दी थी. दिल्ली पुलिस ने अगस्त को नौ अगस्त को अश्विनी उपाध्याय और बाकी आरोपियों को पूछताछ के लिए बुलाया था. पूछताछ के बाद 10 अगस्त को सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया था.

दिल्ली पुलिस ने इस मामले में नौ अगस्त को FIR दर्ज की थी. बता दें कि आठ अगस्त को जंतर-मंतर पर भारत जोड़ो आंदोलन के बाद सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो गया था जिसमें धर्म विशेष के खिलाफ आपत्तिजनक नारेबाजी की गई थी.

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