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दिल्ली हिंसा: कांग्रेस की पूर्व पार्षद इशरत जहां को जमानत देने से कोर्ट ने किया इनकार

कांग्रेस की पूर्व पार्षद इशरत जहां उर्फ पिंकी पर लोगों को भड़काने का आरोप है. हिंसा के दौरान पुलिस ने इशरत को मौके से गिरफ्तार भी कर लिया था.

Ishrat Jahan did not get bail
इशरत जहां को नहीं मिली जमानत
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Published : Feb 29, 2020, 12:13 PM IST

नई दिल्ली: राजधानी दिल्ली के जगतपुरी इलाके में 26 फरवरी को हुई हिंसा के दौरान कांग्रेस की पूर्व पार्षद इशरत जहां उर्फ पिंकी पर लोगों को भड़काने का आरोप है. हिंसा के दौरान पुलिस ने इशरत को मौके से गिरफ्तार भी कर लिया था. फिलहाल अदालत ने हिंसा के इस मामले में पिंकी को जमानत देने से इनकार कर दिया है.

इशरत जहां को नहीं मिली जमानत
जानकारी के अनुसार जगतपुरी में बीते 26 फरवरी को दंगे की एफआईआर एक सब इंस्पेक्टर के बयान पर दर्ज की गई है. इसे सब इंस्पेक्टर ने बयान में कहा है कि वह खुरेजी पेट्रोल पंप पर पुलिस बल के साथ फ्लैग मार्च करने के लिए पहुंचे थे. दोपहर के समय लोगों को समझाते हुए वहां से हटने की हिदायत उन्होंने दी. इस दौरान जब एसबीआई बैंक के पास पहुंचे तो पीछे से काफी शोर-शराबा और गोली चलने की आवाज आई. वह जब समुदाय भवन मस्जिद वाली गली के पास पहुंचे तो वहां काफी लोगों को एकत्रित हो रखे थे.

उन्होंने वहां से लोगों को जाने के लिए कहा. उनमें मौजूद इशरत जहां उर्फ पिंकी, खालिद, अब्दुल लतीफ, समीर प्रधान, सलीम गुड्डा, शरीफ खुरेजी, विक्रम ठाकुर, अंजार, इशाक, हाजी इकबाल, हाशिम समीर, बिलाल और यामीन कूलर वाला अन्य लोग मौजूद थे, जिनकी पहचान बीट में तैनात पुलिसकर्मी ने की. उनको वहां से जाने के लिए कहा गया तो उन्होंने इसका विरोध किया और भीड़ को बैठने के लिए उकसाया. वहां पर कुछ ही देर में एसएचओ पहुंचे और उन्होंने अवैध रूप से वहां बैठने के लिए लोगों को हटने के निर्देश दिए. यहां पर इशरत जहां ने हटने से इनकार कर दिया.

नहीं मिली जमानत

पुलिस सूत्रों ने बताया कि गिरफ्तारी के बाद आरोपियों को अदालत के समक्ष पेश किया गया था, जहां से पूर्व पार्षद इशरत जहां को भी जेल भेज दिया गया. इशरत ने अदालत के समक्ष जमानत याचिका दायर की थी जिसे खारिज कर दिया गया है.

नई दिल्ली: राजधानी दिल्ली के जगतपुरी इलाके में 26 फरवरी को हुई हिंसा के दौरान कांग्रेस की पूर्व पार्षद इशरत जहां उर्फ पिंकी पर लोगों को भड़काने का आरोप है. हिंसा के दौरान पुलिस ने इशरत को मौके से गिरफ्तार भी कर लिया था. फिलहाल अदालत ने हिंसा के इस मामले में पिंकी को जमानत देने से इनकार कर दिया है.

इशरत जहां को नहीं मिली जमानत
जानकारी के अनुसार जगतपुरी में बीते 26 फरवरी को दंगे की एफआईआर एक सब इंस्पेक्टर के बयान पर दर्ज की गई है. इसे सब इंस्पेक्टर ने बयान में कहा है कि वह खुरेजी पेट्रोल पंप पर पुलिस बल के साथ फ्लैग मार्च करने के लिए पहुंचे थे. दोपहर के समय लोगों को समझाते हुए वहां से हटने की हिदायत उन्होंने दी. इस दौरान जब एसबीआई बैंक के पास पहुंचे तो पीछे से काफी शोर-शराबा और गोली चलने की आवाज आई. वह जब समुदाय भवन मस्जिद वाली गली के पास पहुंचे तो वहां काफी लोगों को एकत्रित हो रखे थे.

उन्होंने वहां से लोगों को जाने के लिए कहा. उनमें मौजूद इशरत जहां उर्फ पिंकी, खालिद, अब्दुल लतीफ, समीर प्रधान, सलीम गुड्डा, शरीफ खुरेजी, विक्रम ठाकुर, अंजार, इशाक, हाजी इकबाल, हाशिम समीर, बिलाल और यामीन कूलर वाला अन्य लोग मौजूद थे, जिनकी पहचान बीट में तैनात पुलिसकर्मी ने की. उनको वहां से जाने के लिए कहा गया तो उन्होंने इसका विरोध किया और भीड़ को बैठने के लिए उकसाया. वहां पर कुछ ही देर में एसएचओ पहुंचे और उन्होंने अवैध रूप से वहां बैठने के लिए लोगों को हटने के निर्देश दिए. यहां पर इशरत जहां ने हटने से इनकार कर दिया.

नहीं मिली जमानत

पुलिस सूत्रों ने बताया कि गिरफ्तारी के बाद आरोपियों को अदालत के समक्ष पेश किया गया था, जहां से पूर्व पार्षद इशरत जहां को भी जेल भेज दिया गया. इशरत ने अदालत के समक्ष जमानत याचिका दायर की थी जिसे खारिज कर दिया गया है.

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