नई दिल्ली: दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने रिश्वतखोरी के मामले में गिरफ्तार एक पुलिस इंस्पेक्टर को जमानत दे दी है. स्पेशल जज चंद्रशेखर ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सुनवाई करते हुए आरोपी इंस्पेक्टर को जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया.
पांच लाख रुपए की रिश्वत मांगने के आरोपी इंस्पेक्टर को मिली जमानत
कोर्ट ने आरोपी इंस्पेक्टर चेहल को एक लाख रुपए के मुचलके पर जमानत दी. कोर्ट ने आरोपी स्पेक्टर को निर्देश दिया कि वह गवाहों को प्रभावित करने और साक्ष्यों से छेड़छाड़ की कोशिश नहीं करेंगे. इंस्पेक्टर पर एक व्यक्ति से 5 लाख रुपए रिश्वत मांगने का आरोप है.
रिश्वत मांगने के आरोपी इंस्पेक्टर को मिली जमानत
नई दिल्ली: दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने रिश्वतखोरी के मामले में गिरफ्तार एक पुलिस इंस्पेक्टर को जमानत दे दी है. स्पेशल जज चंद्रशेखर ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सुनवाई करते हुए आरोपी इंस्पेक्टर को जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया.
कोर्ट ने आरोपी इंस्पेक्टर चेहल को एक लाख रुपए के मुचलके पर जमानत दी. कोर्ट ने आरोपी स्पेक्टर को निर्देश दिया कि वह गवाहों को प्रभावित करने और साक्ष्यों से छेड़छाड़ की कोशिश नहीं करेंगे. कोर्ट ने आरोपी इंस्पेक्टर को अपनी रिहाई के 1 हफ्ते के अंदर अपना पासपोर्ट जांच अधिकारी के पास जमा करने का निर्देश दिया.
5 लाख की रिश्वत मांगने का आरोप
आरोपी इंस्पेक्टर विजय विहार थाने का एसएचओ रह चुका है. इंस्पेक्टर पर एक व्यक्ति से पांच लाख रुपए रिश्वत मांगने का आरोप है. आरोपी इंस्पेक्टर को सीबीआई ने जाल बिछाकर गिरफ्तार किया था. दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद कोर्ट ने पाया कि इस मामले में जरूरी जांच पूरी हो चुकी है, ऐसे में आरोपी इंस्पेक्टर को न्यायिक हिरासत में रखने की जरूरत नहीं है.
कोर्ट ने आरोपी इंस्पेक्टर चेहल को एक लाख रुपए के मुचलके पर जमानत दी. कोर्ट ने आरोपी स्पेक्टर को निर्देश दिया कि वह गवाहों को प्रभावित करने और साक्ष्यों से छेड़छाड़ की कोशिश नहीं करेंगे. कोर्ट ने आरोपी इंस्पेक्टर को अपनी रिहाई के 1 हफ्ते के अंदर अपना पासपोर्ट जांच अधिकारी के पास जमा करने का निर्देश दिया.
5 लाख की रिश्वत मांगने का आरोप
आरोपी इंस्पेक्टर विजय विहार थाने का एसएचओ रह चुका है. इंस्पेक्टर पर एक व्यक्ति से पांच लाख रुपए रिश्वत मांगने का आरोप है. आरोपी इंस्पेक्टर को सीबीआई ने जाल बिछाकर गिरफ्तार किया था. दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद कोर्ट ने पाया कि इस मामले में जरूरी जांच पूरी हो चुकी है, ऐसे में आरोपी इंस्पेक्टर को न्यायिक हिरासत में रखने की जरूरत नहीं है.