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Newsclick portal case: एचआर प्रमुख अमित चक्रवर्ती ने पटियाला कोर्ट में जमानत याचिका दायर की

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By ETV Bharat Delhi Team

Published : Oct 27, 2023, 4:23 PM IST

UAPA के तहत गिरफ्तार न्यूजक्लिक के एचआर प्रमुख अमित चक्रवर्ती ने शुक्रवार को जमानत के लिए कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है. इस पर कोर्ट ने ED से जवाब मांगा है. Amit Chakraborty files bail plea in Patiala court. Newsclick case

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नई दिल्ली: विदेशी फंडिंग के आरोपों में घिरे न्यूजक्लिक के एचआर प्रमुख अमित चक्रवर्ती ने शुक्रवार को जमानत याचिका दायर की. उन्हें दो अक्टूबर को दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने गिरफ्तार किया था. वहीं, न्यूजक्लिक के प्रधान संपादक प्रबीर पुरकायस्थ ने भी पटियाला हाउस कोर्ट में याचिका दायर कर पुलिस द्वारा जब्त किए गए इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों को जारी करने का निर्देश देने की मांग की है. पटियाला हाउस कोर्ट ने दोनों याचिकाओं पर दिल्ली पुलिस से जवाब मांगा है.

पुरकायस्थ और चक्रवर्ती को ED ने गैर कानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम (यूएपीए) के तहत गिरफ्तार किया था. दोनों ने अपनी गिरफ्तारी का आधार न बताए जाने को हाईकोर्ट में याचिका दायर कर चुनौती थी, जिसे कोर्ट ने खारिज कर दिया था. बता दें, न्यूजक्लिक से जुड़े हुए पत्रकारों के घरों पर ED ने छापेमारी कर लंबी पूछताछ की थी. साथ ही दक्षिणी दिल्ली इलाके में स्थित न्यूजक्लिक के दफ्तर को भी सील कर दिया था.

यह भी पढ़ेंः दिल्ली हाईकोर्ट ने पुलिस से मांगे कई सवालों के जवाब, कहा- नहीं सुनी गई आरोपी के वकील की बात

यह है आरोपः प्रबीर पुरकायस्थ और अमित चक्रवर्ती पर चीन से पैसा लेकर भारत विरोधी एजेंडा चलाने के आरोप में यह कार्रवाई की गई थी. ईडी द्वारा गिरफ्तारी के बाद पटियाला हाउस कोर्ट ने दोनों को सात दिन की रिमांड पर भेज दिया था. इसके बाद से दोनों न्यायिक हिरासत में हैं. दोनों की गिरफ्तारी के विरोध में बहुत सारे पत्रकारों ने प्रेस क्लब ऑफ इंडिया के बैनर तले विरोध प्रदर्शन किया था. साथ ही दोनों को रिहा करने की मांग की थी और सरकार पर पत्रकारों का उत्पीड़न करने का आरोप लगाया था.

यह भी पढ़ेंः दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल की छापेमारी पर न्यूजक्लिक ने जारी किया बयान, कहा- इसके पीछे दुर्भावनापूर्ण मंशा

नई दिल्ली: विदेशी फंडिंग के आरोपों में घिरे न्यूजक्लिक के एचआर प्रमुख अमित चक्रवर्ती ने शुक्रवार को जमानत याचिका दायर की. उन्हें दो अक्टूबर को दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने गिरफ्तार किया था. वहीं, न्यूजक्लिक के प्रधान संपादक प्रबीर पुरकायस्थ ने भी पटियाला हाउस कोर्ट में याचिका दायर कर पुलिस द्वारा जब्त किए गए इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों को जारी करने का निर्देश देने की मांग की है. पटियाला हाउस कोर्ट ने दोनों याचिकाओं पर दिल्ली पुलिस से जवाब मांगा है.

पुरकायस्थ और चक्रवर्ती को ED ने गैर कानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम (यूएपीए) के तहत गिरफ्तार किया था. दोनों ने अपनी गिरफ्तारी का आधार न बताए जाने को हाईकोर्ट में याचिका दायर कर चुनौती थी, जिसे कोर्ट ने खारिज कर दिया था. बता दें, न्यूजक्लिक से जुड़े हुए पत्रकारों के घरों पर ED ने छापेमारी कर लंबी पूछताछ की थी. साथ ही दक्षिणी दिल्ली इलाके में स्थित न्यूजक्लिक के दफ्तर को भी सील कर दिया था.

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यह है आरोपः प्रबीर पुरकायस्थ और अमित चक्रवर्ती पर चीन से पैसा लेकर भारत विरोधी एजेंडा चलाने के आरोप में यह कार्रवाई की गई थी. ईडी द्वारा गिरफ्तारी के बाद पटियाला हाउस कोर्ट ने दोनों को सात दिन की रिमांड पर भेज दिया था. इसके बाद से दोनों न्यायिक हिरासत में हैं. दोनों की गिरफ्तारी के विरोध में बहुत सारे पत्रकारों ने प्रेस क्लब ऑफ इंडिया के बैनर तले विरोध प्रदर्शन किया था. साथ ही दोनों को रिहा करने की मांग की थी और सरकार पर पत्रकारों का उत्पीड़न करने का आरोप लगाया था.

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