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जामिया हिंसा की जांच के लिए कमेटी गठित करने की याचिका पर सुनवाई कल

नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ जामिया में विरोध प्रदर्शन के दौरान हिंसा हुई थी. जिसके बाद मामले की जांच करने के लिए कमेटी बनाने की मांग करने वाली याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट 19 दिसंबर को सुनवाई करेगा.

High court will hear the demand to constitute a committee to investigate the violence in Jamia
जामिया हिंसा की होगी जांच
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Published : Dec 18, 2019, 2:02 PM IST

नई दिल्ली: जामिया युनिवर्सिटी में नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ छात्रों के प्रदर्शन के बाद हुई हिंसा की जांच के लिए कमेटी बनाने की मांग करने वाली याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट सुनवाई करेगा. हाईकोर्ट इस मामले में 19 दिसंबर को सुनवाई करेगा.

जामिया हिंसा की होगी जांच

याचिका रिजवान ने दायर किया है. याचिका में दिल्ली पुलिस पर आरोप लगाया गया है कि उसने कानून-व्यवस्था के नाम पर बल प्रयोग किया.

आतंक पैदा करने के लिए किया
याचिका में कहा गया है कि पुलिस ने आस-पास के लोगों और पत्रकारों पर भी हमला किया है. ये सबकुछ आतंक पैदा करने के लिए किया गया. याचिका में कहा गया है कि पुलिस ने संविधान की धारा 14, 15, 19, 20, 21, 25, 29 और 30 का उल्लंघन किया है.

रिटायर्ड जज की देखरख में जांच की मांग
याचिका में सुप्रीम कोर्ट या हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज की देखरेख में पूरी घटना की जांच कराने की मांग की गई है. याचिका में मांग की गई है कि छात्रों के खिलाफ तब तक कोई निरोधात्मक कार्रवाई या एफआईआर दर्ज नहीं की जाए जब तक कमेटी अपनी जांच रिपोर्ट न दे दे.

घायल छात्रों को चिकित्सा और मुआवजे की मांग
याचिका में दिल्ली सरकार को घायल छात्रों को चिकित्सा सहायता और मुआवजा देने की मांग की गई है. याचिका में कहा गया है कि कोर्ट दिल्ली पुलिस को निर्दश दे कि वो युनिवर्सिटी परिसर में बिना अनुमति के प्रवेश नहीं करे.

नई दिल्ली: जामिया युनिवर्सिटी में नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ छात्रों के प्रदर्शन के बाद हुई हिंसा की जांच के लिए कमेटी बनाने की मांग करने वाली याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट सुनवाई करेगा. हाईकोर्ट इस मामले में 19 दिसंबर को सुनवाई करेगा.

जामिया हिंसा की होगी जांच

याचिका रिजवान ने दायर किया है. याचिका में दिल्ली पुलिस पर आरोप लगाया गया है कि उसने कानून-व्यवस्था के नाम पर बल प्रयोग किया.

आतंक पैदा करने के लिए किया
याचिका में कहा गया है कि पुलिस ने आस-पास के लोगों और पत्रकारों पर भी हमला किया है. ये सबकुछ आतंक पैदा करने के लिए किया गया. याचिका में कहा गया है कि पुलिस ने संविधान की धारा 14, 15, 19, 20, 21, 25, 29 और 30 का उल्लंघन किया है.

रिटायर्ड जज की देखरख में जांच की मांग
याचिका में सुप्रीम कोर्ट या हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज की देखरेख में पूरी घटना की जांच कराने की मांग की गई है. याचिका में मांग की गई है कि छात्रों के खिलाफ तब तक कोई निरोधात्मक कार्रवाई या एफआईआर दर्ज नहीं की जाए जब तक कमेटी अपनी जांच रिपोर्ट न दे दे.

घायल छात्रों को चिकित्सा और मुआवजे की मांग
याचिका में दिल्ली सरकार को घायल छात्रों को चिकित्सा सहायता और मुआवजा देने की मांग की गई है. याचिका में कहा गया है कि कोर्ट दिल्ली पुलिस को निर्दश दे कि वो युनिवर्सिटी परिसर में बिना अनुमति के प्रवेश नहीं करे.

Intro:नई दिल्ली । दिल्ली हाईकोर्ट जामिया मिलिया इस्लामिया युनिवर्सिटी में नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ छात्रों के प्रदर्शन के बाद हुई हिंसा की जांच के लिए कमेटी बनाने की मांग करने वाली याचिका पर सुनवाई करेगा। हाईकोर्ट इस मामले पर कल यानि 19 दिसंबर को सुनवाई करेगा।



Body:कानून-व्यवस्था के नाम पर बल प्रयोग किया
याचिका रिजवान ने दायर किया है। याचिका में दिल्ली पुलिस पर आरोप लगाया गया है कि उसने कानून-व्यवस्था के नाम पर बल प्रयोग किया। छात्र अपने मौलिक अधिकारों का उपयोग करते हुए शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन कर रहे थे लेकिन पुलिस ने उन्हें कुचलने की कोशिश की। पुलिस ने छात्रों की पिटाई की, आंसू गैस के गोले छोड़े और यहां तक कि लड़कियों को भी नहीं बख्शा।
सबकुछ आतंक पैदा करने के लिए किया गया
याचिका में कहा गया है कि पुलिस ने आस पास के लोगों और पत्रकारों पर भी हमला किया। ये सबकुछ आतंक पैदा करने के लिए किया गया । याचिका में कहा गया है कि पुलिस ने संविधान की धारा 14, 15, 19, 20, 21, 25, 29 और 30 का उल्लंघन किया।



Conclusion:रिटायर्ड जज की देखरख में जांच की मांग
याचिका में सुप्रीम कोर्ट या हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज की देखरेख में पूरी घटना की जांच कराने की मांग की गई है। याचिका में मांग की गई है कि छात्रों के खिलाफ तब तक कोई निरोधात्मक कार्रवाई या एफआईआर दर्ज नहीं की जाए जब तक कमेटी अपनी जांच रिपोर्ट न दे दे।
घायल छात्रों को चिकित्सा और मुआवजे की मांग
याचिका में दिल्ली सरकार को घायल छात्रों को चिकित्सा सहायता और मुआवजा देने की मांग की गई है। याचिका में कहा गया है कि कोर्ट दिल्ली पुलिस को निर्दश दे कि वो युनिवर्सिटी परिसर में बिना अनुमति के प्रवेश नहीं करे।
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