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रिलायंस से डील के खिलाफ अमेजन की याचिका पर फ्यूचर ग्रुप पर 20 लाख का जुर्माना - फ्यूचर ग्रुप पर 20 लाख रुपये का जुर्माना

फ्यूचर-रिलायंस सौदे के खिलाफ पारित इमरजेंसी अवार्ड को बरकरार रखते हुए दिल्ली हाईोकर्ट ने फ्यूचर ग्रुप पर 20 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है.

High court penalty of Rs 20 lakh on Future Group on Amazon's petition against Reliance deal
दिल्ली हाईकोर्ट
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Published : Mar 18, 2021, 8:39 PM IST

नई दिल्ली: दिल्ली हाईकोर्ट ने अमेजन को बड़ी राहत देते हुए फ्यूचर-रिलायंस सौदे के खिलाफ पारित इमरजेंसी अवार्ड को बरकरार रखते हुए फ्यूचर ग्रुप पर 20 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है. जस्टिस जेआर मिडा की बेंच ने जुर्माने की रकम को प्रधानमंत्री राहत कोष में जमा करने का आदेश दिया है.

किशोर बियानी को जेल भेजने की चेतावनी

कोर्ट ने कहा कि फ्यूचर रिटेल, फ्यूचर कूपन, किशोर बियानी और अन्य लोगों ने इमरजेंसी अवार्ड का उल्लंघन किया है. कोर्ट ने किशार बियानी को कारण बताओ नोटिस जारी करते हुए पूछा कि उन्हें जेल क्यों नहीं भेजा जाए. कोर्ट ने बियानी की संपत्तियों को कुर्क करने का आदेश देते हुए बियानी से अपनी संपत्ति का विवरण हलफनामा में देने का निर्देश दिया.



रिलायंस के साथ डील आगे न बढ़ाने का निर्देश

कोर्ट ने कहा कि आर्बिट्रेटर ने फ्यूचर ग्रुप की कंपनियों के संबंध में ग्रुप ऑफ कंपनी के सिद्धांत को सही ठहराया था. कोर्ट ने फ्यूचर ग्रुप को निर्देश दिया कि वो रिलायंस के साथ डील को आगे नहीं बढ़ाएं.

ये भी पढ़ें:-दिल्ली हाईकोर्ट का आदेश, एक अप्रैल से हाईकोर्ट और सभी निचली अदालतों ए4 साइज पेपर का हो इस्तेमाल

बता दें कि इमरजेंसी अवार्ड में आर्बिट्रेटर ने फ्यूचर रिटेल और फ्यूचर कूपन को रिलायंस के साथ लेन-देन के संबंध में 29 अगस्त 2020 के बोर्ड के प्रस्ताव को आगे बढ़ने से रोक दिया था.

नई दिल्ली: दिल्ली हाईकोर्ट ने अमेजन को बड़ी राहत देते हुए फ्यूचर-रिलायंस सौदे के खिलाफ पारित इमरजेंसी अवार्ड को बरकरार रखते हुए फ्यूचर ग्रुप पर 20 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है. जस्टिस जेआर मिडा की बेंच ने जुर्माने की रकम को प्रधानमंत्री राहत कोष में जमा करने का आदेश दिया है.

किशोर बियानी को जेल भेजने की चेतावनी

कोर्ट ने कहा कि फ्यूचर रिटेल, फ्यूचर कूपन, किशोर बियानी और अन्य लोगों ने इमरजेंसी अवार्ड का उल्लंघन किया है. कोर्ट ने किशार बियानी को कारण बताओ नोटिस जारी करते हुए पूछा कि उन्हें जेल क्यों नहीं भेजा जाए. कोर्ट ने बियानी की संपत्तियों को कुर्क करने का आदेश देते हुए बियानी से अपनी संपत्ति का विवरण हलफनामा में देने का निर्देश दिया.



रिलायंस के साथ डील आगे न बढ़ाने का निर्देश

कोर्ट ने कहा कि आर्बिट्रेटर ने फ्यूचर ग्रुप की कंपनियों के संबंध में ग्रुप ऑफ कंपनी के सिद्धांत को सही ठहराया था. कोर्ट ने फ्यूचर ग्रुप को निर्देश दिया कि वो रिलायंस के साथ डील को आगे नहीं बढ़ाएं.

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बता दें कि इमरजेंसी अवार्ड में आर्बिट्रेटर ने फ्यूचर रिटेल और फ्यूचर कूपन को रिलायंस के साथ लेन-देन के संबंध में 29 अगस्त 2020 के बोर्ड के प्रस्ताव को आगे बढ़ने से रोक दिया था.

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