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शरजील की चार्जशीट और दस्तावेजों को देने की मांग पर सुनवाई आज

दिल्ली हिंसा के मामले में जेल में बंद शरजील इमाम की दिल्ली पुलिस की ओर से दाखिल चार्जशीट और दूसरे दस्तावेजों की मांग पर आज सुनवाई होगी. एडिशनल सेशंस जज अमिताभ रावत सुनवाई करेंगे.

Hearing today on the demand to give charge sheet and documents of Sharjil Imam
शरजील इमाम की चार्जशीट और दस्तावेजों को देने की मांग पर सुनवाई आज
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Published : Feb 23, 2021, 8:50 AM IST

नई दिल्ली: कड़कड़डूमा कोर्ट आज दिल्ली हिंसा के मामले में जेल में बंद शरजील इमाम की दिल्ली पुलिस की ओर से दाखिल चार्जशीट और दूसरे दस्तावेजों की मांग पर सुनवाई करेगा. एडिशनल सेशंस जज अमिताभ रावत सुनवाई करेंगे.


यूएपीए में चार्जशीट पर कोर्ट संज्ञान ले चुकी है

पिछले 28 जनवरी को कोर्ट ने जांच अधिकारी को जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया था. 24 नवंबर 2020 को कोर्ट ने उमर खालिद, शरजील इमाम और फैजान खान के खिलाफ दायर पूरक चार्जशीट पर संज्ञान लिया था. दिल्ली पुलिस की स्पेशल ने उमर खालिद, शरजील इमाम और फैजान खान के खिलाफ 22 नवंबर 2020 को पूरक चार्जशीट दाखिल किया गया था.

पूरक चार्जशीट में स्पेशल सेल ने यूएपीए की धारा 13, 16, 17, और 18 के अलावा भारतीय दंड संहिता की धारा 120बी, 109, 124ए, 147,148,149, 153ए, 186, 201, 212, 295, 302, 307, 341, 353, 395,419,420,427,435,436,452,454, 468, 471 और 43 के अलावा आर्म्स एक्ट की धारा 25 और 27 और प्रिवेंशन आफ डेमेज टू पब्लिक प्रोपर्टी एक्ट की धारा 3 और 4 के तहत आरोप लगाए गए हैं.

ये भी पढ़ें:टूलकिट मामला: दिशा रवि की जमानत याचिका पर फैसला आज


बिहार से किया गया था गिरफ्तार

चार्जशीट में कहा गया है कि शरजील इमाम ने केंद्र सरकार के खिलाफ घृणा फैलाने और हिंसा भड़काने के लिए भाषण दिया, जिसकी वजह से दिसंबर 2019 में हिंसा हुई. दिल्ली पुलिस ने कहा है कि नागरिकता संशोधन कानून के विरोध की आड़ में गहरी साजिश रची गई थी. इस कानून के खिलाफ मुस्लिम बहुल इलाकों में प्रचार किया गया. यह प्रचार किया गया कि मुस्लिमों की नागरिकता चली जाएगी और उन्हें डिटेंशन कैंप में रखा जाएगा. बता दें कि पिछले फरवरी में शरजील को बिहार से गिरफ्तार किया गया था.

नई दिल्ली: कड़कड़डूमा कोर्ट आज दिल्ली हिंसा के मामले में जेल में बंद शरजील इमाम की दिल्ली पुलिस की ओर से दाखिल चार्जशीट और दूसरे दस्तावेजों की मांग पर सुनवाई करेगा. एडिशनल सेशंस जज अमिताभ रावत सुनवाई करेंगे.


यूएपीए में चार्जशीट पर कोर्ट संज्ञान ले चुकी है

पिछले 28 जनवरी को कोर्ट ने जांच अधिकारी को जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया था. 24 नवंबर 2020 को कोर्ट ने उमर खालिद, शरजील इमाम और फैजान खान के खिलाफ दायर पूरक चार्जशीट पर संज्ञान लिया था. दिल्ली पुलिस की स्पेशल ने उमर खालिद, शरजील इमाम और फैजान खान के खिलाफ 22 नवंबर 2020 को पूरक चार्जशीट दाखिल किया गया था.

पूरक चार्जशीट में स्पेशल सेल ने यूएपीए की धारा 13, 16, 17, और 18 के अलावा भारतीय दंड संहिता की धारा 120बी, 109, 124ए, 147,148,149, 153ए, 186, 201, 212, 295, 302, 307, 341, 353, 395,419,420,427,435,436,452,454, 468, 471 और 43 के अलावा आर्म्स एक्ट की धारा 25 और 27 और प्रिवेंशन आफ डेमेज टू पब्लिक प्रोपर्टी एक्ट की धारा 3 और 4 के तहत आरोप लगाए गए हैं.

ये भी पढ़ें:टूलकिट मामला: दिशा रवि की जमानत याचिका पर फैसला आज


बिहार से किया गया था गिरफ्तार

चार्जशीट में कहा गया है कि शरजील इमाम ने केंद्र सरकार के खिलाफ घृणा फैलाने और हिंसा भड़काने के लिए भाषण दिया, जिसकी वजह से दिसंबर 2019 में हिंसा हुई. दिल्ली पुलिस ने कहा है कि नागरिकता संशोधन कानून के विरोध की आड़ में गहरी साजिश रची गई थी. इस कानून के खिलाफ मुस्लिम बहुल इलाकों में प्रचार किया गया. यह प्रचार किया गया कि मुस्लिमों की नागरिकता चली जाएगी और उन्हें डिटेंशन कैंप में रखा जाएगा. बता दें कि पिछले फरवरी में शरजील को बिहार से गिरफ्तार किया गया था.

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